Uttar Pradesh

StateCommission

A/308/2023

Maharaj Vinayak Socity - Complainant(s)

Versus

M/s Amby Medical Agency and another - Opp.Party(s)

Ram Prakash Singh

09 May 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/308/2023
( Date of Filing : 21 Feb 2023 )
(Arisen out of Order Dated 28/02/2022 in Case No. C/2019/274 of District Gorakhpur)
 
1. Maharaj Vinayak Socity
Office S1-S2 P no. 36-37 Adksh Apartment Tagore Nagar Ajmer Road Jaipur Reg. Office at 2/412 Viram Khand Gomti Nagar Lucknow through Secretary Sri Vikas Jeph S/o K. L. Meena
...........Appellant(s)
Versus
1. M/s Amby Medical Agency and another
Daudpur Gorakhpur through its Partner Sri Rajesh Tripathi Mohalla Daudpur post Sadar Dist. Gorakhpur
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 09 May 2023
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-308/2023

महाराज विनायक सोसाइटी

बनाम

मेसर्स अम्‍बे मेडिकल एजेन्‍सी व एक अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राम प्रकाश सिंह, 

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : श्री आदित्‍य कुमार श्रीवास्‍तव, 

                                विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 09.05.2023

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्‍या-274/2019 मेसर्स अम्‍बे मेडिकल एजेन्‍सी बनाम महाराज विनायक सोसाइटी व एक अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.02.2022 के विरूद्ध विलम्‍ब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ योजित की गयी।

     अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री राम प्रकाश सिंह एवं प्रत्‍यर्थी/परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री आदित्‍य कुमार श्रीवास्‍तव को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

     निर्विवादित रूप से जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा एकपक्षीय रूप से परिवाद को निर्णीत किया गया है अर्थात् अपीलार्थी परिवाद में अपना पक्ष प्रस्‍तुत नहीं कर पाया। पत्रावली पर उपलब्‍ध प्रपत्रों से यह भी तथ्‍य प्रथम दृष्‍ट्या पाया जाता है कि पक्षकारों के मध्‍य क्रेता-विक्रेता के रूप में प्राप्‍त/देय धनराशि का विवाद है, जिसे जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा  एकपक्षीय  रूप  से  निर्णीत  किया        

 

 

 

 

-2-

गया है तथा अपीलार्थी को 11,35,000/-रू0 की धनराशि प्रत्‍यर्थी/परिवादी को देने हेतु आदेशित किया गया है।

     मेरे विचार से चूँकि परिवाद एकपक्षीय रूप से निस्‍तारित किया गया है एवं अपील 01 वर्ष के विलम्‍ब के साथ इस न्‍यायालय के सम्‍मुख योजित की गयी है, जो कि विलम्‍ब क्षमा प्रार्थना पत्र के तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्‍तुत अपील में उल्लिखित विलम्‍ब समाप्‍तप्राय है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.02.2022 अपास्‍त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्‍या-274/2019 मेसर्स अम्‍बे मेडिकल एजेन्‍सी बनाम महाराज विनायक सोसाइटी व एक अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.02.2022 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, गोरखपुर उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए पुन: परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।

     इस न्‍यायालय द्वारा किये गये किसी भी उल्‍लेख का परिवाद निस्‍तारण से कोई सम्‍बन्‍ध नहीं रहेगा।

 

 

 

-3-

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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