राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
विविधवाद सं0- 173/2023
डॉ0 भारत कुमार गुप्ता बनाम मै0 एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्रा0लि0 व अन्य
दिनांक :- 16.01.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
आदेश
पुकार की गई।
आवेदक/विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुरंगमा शर्मा की सहयोगी अधिवक्ता सुश्री जागृति वशिष्ठ उपस्थित हैं। विपक्षी/परिवादी डॉ0 भारत कुमार गुप्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित हैं।
पक्षकारों के मध्य समझौते/सहमति से सम्बन्धित कथन पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्व्य श्री आलोक सिन्हा एवं सुश्री सुरंगमा शर्मा की सहयोगी अधिवक्ता सुश्री जागृति वशिष्ठ द्वारा उल्लिखित किया गया। श्री आलोक सिन्हा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त सहमति के आधार पर कुल देय धनराशि में से 28,25,604/-रू0 की धनराशि 15 जनवरी 2024 को परिवादी के बैंक एकाउण्ट में ट्रांसफर कर दी गई है। बाकी की सम्पूर्ण देय धनराशि विपक्षी द्वारा समझौते के आधार पर 15 मार्च 2024 से पूर्व प्रदान की जावेगी।
उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत विविधवाद एवं सम्बन्धित परिवाद सं0- 97/2020 अन्तिम रूप से निस्तारित किये जाते हैं।
यहॉं यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा सहमति/समझौते के आधार पर नहीं किया जावेगा तब
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परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर प्रस्तुत विविधवाद सम्बन्धित परिवाद सं0- 97/2020 के साथ पुनर्जीवित किया जावेगा।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।
इस आदेश की मूल प्रति विविधवाद सं0- 173/2023 में रखी जावे एवं इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित परिवाद सं0- 97/2020 में रखी जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0-1