Chhattisgarh

Raigarh

CC/167/2014

Anil kumar Bansal - Complainant(s)

Versus

M/s Agrwal Monrs &Anr - Opp.Party(s)

P. Kundoo

17 Mar 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMAR DISPUTES REDRESSAL FORUM
RAIGARH C.G.
 
Complaint Case No. CC/167/2014
 
1. Anil kumar Bansal
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
...........Complainant(s)
Versus
1. M/s Agrwal Monrs &Anr
J K
J K
J K
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANMAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH MEMBER
 HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY MEMBER
 
For the Complainant:P. Kundoo, Advocate
For the Opp. Party: Mahadra Yadav, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,रायगढ़(छ0ग0)

      

समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष                                  प्रकरण क्रमांक-167/2014             

      सुभाष पाण्डेय, सदस्य                                   संस्थित दिनांक-10.11.2

                               

 

अनिल कुमार बंसल आ0 श्री धनप्रकाश बंसल,

उम्र 49 वर्ष, पेशा-प्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमि.

निवासी-ग्राम कोतरा

जिला रायगढ़ (छ0ग0) .......                        ...........आवेदक/परिवादी

 

    

                                                //वि     रू     द्ध//

 

1. मेसर्स अग्रवाल मूवर्स एण्ड पैकर्स

  खरखोली इंडियन गैस एजेंसी के सामने

  बरी ब्रह्माना, जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर) 181133

 

2. प्रभारी अधिकारी,

  अग्रवाल मूवर्स एण्ड पैकर्स,

  कार्पोरेट कार्यालय-काबरा काम्पलेक्स,

  220, 61 एम.जी.रोड सिकन्दराबाद-500003.... अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण

                आवेदक/परिवादी द्वारा श्री पी0कुण्डू, अधिवक्ता।

                अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव, अधिवक्ता।

 

                                           (आ  दे  श)

                                 (आज दिनांक 17/03/2015 को पारित)

 

सनमान सिंह, अध्यक्ष

 

1/                            आवेदक/परिवादी ने अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के विरूद्ध 51,875/-रूपये 15 प्रतिशत ब्याज सहित, 25,000/-रूपये  आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।

 

2/                            आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण भारत में मूवर्स एण्ड पैकर्स के नाम से ट्रांसपोटिंग का कार्य करते हैं। आवेदक/परिवादी पावर ग्रिड किशनपुर जम्मू एण्ड कश्मीर में कार्यरत था। उसका स्थानांतरण किशनपुर जम्मू कश्मीर से रायगढ़ हुआ। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 से अपने घरेलू सामान परिवहन हेतु संपर्क किया।  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1  आवेदक/परिवादी  का  घरेलू

                                                                                          (2)

 

सामान देखकर कहा कि 15 टन का कैंटर भेजना पड़ेगा तथा जम्मू कश्मीर से रायगढ़ घरेलू सामान परिवहन व्यय 70,000/-रूपये एवं 9,000/-रूपये बीमा की मांग किया। आवेदक/परिवादी को बताया गया कि 8-10 दिन के भीतर सामान की डिलवरी रायगढ़ में कर दी जायेगी। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 आवेदक/परिवादी को यह भी कहा कि उसके पास कर्मचारियों का अभाव है, इसलिए आवेदक/परिवादी स्वयं सामानों का पैकिंग कराये। आवेदक/परिवादी द्वारा फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन, टी.वी., क्राकरी, डायनिंग टेबल, महाराजा सोफा सेट, टेबल कुर्सी तथा अन्य धरेलू सामानों का अच्छी तरह पैकिंग कराया गया। दिनांक 19.08.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 द्वारा आवेदक/परिवादी के आवास से सामान ले जाने का आश्वासन दिया। आवेदक/परिवादी दिनांक 20.08.2014 को फ्लाईट से रायगढ़ बुकिंग करा लिया। दिनांक 19.08.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 15 टन कैंटर के बदले 6 टन का वाहन भेजा। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 से 6 टन वाहन भेजने के संबंध में कारण पूछा तो अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 द्वारा कहा गया कि सामान पहुंचाने की जवाबदारी उसकी है। दिनांक  19.08.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 आवेदक/परिवादी से घरेलू सामान परिवहन हेतु 20,000/-रूपये प्राप्त किया। जम्मू एयरपोर्ट पर 40,000/-रूपये प्राप्त किया। आवेदक/परिवादी दिनांक 22.08.2014 को 19,000/-रूपये अपने खाते से भुगतान किया, इस तरह आवेदक/परिवादी द्वारा अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को 79,000/-रूपये परिवहन व्यय भुगतान किया गया।

 

3/                            वाहन क्र.एच.पी.63-ए/5385  में दिनांक 19.08.2014 को आवेदक/परिवादी का घरेलू सामान लोडकर जम्मू कश्मीर से रायगढ़ के लिए रवाना किया गया। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 27/28.08.2014 को सामान रायगढ़ पहुंच जायेगा। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1दिनांक 19.08..2014 को बिल्टी सी.जी.न.4272342 एम.आर.क्र.4325831 70,000/-रूपये का दिया तथा घरेलू सामानों की सूची की प्रति भी दिया। वाहन रायगढ़ न पहुंचने पर आवेदक/परिवादी वाहन चालक से फोन से संपर्क किया तो बताया गया कि जिस वाहन से घरेलू सामान लाया जा रहा था वह अन्य वाहन में लोड कराया गया है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1  द्वारा आवेदक/परिवादी को बताया कि जिस वाहन से सामान भेजा जा रहा था वह खराब हो गया, इसलिए वाहन क्र.जे.के.02 ए. एफ. 2769 में लोड कराकर भेजा जा रहा है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 ने यह भी कहा कि सामान सुरक्षित पहुंचा  दिया जायेगा। उसे यह भी सूचित किया कि ई-मेल आई डी में बीमा पालिसी भेज दिया गया है। ई-मेल से बीमा पालिसी निकाली तो केवल 415/-रूपये में ही घरेलू सामानों का बीमा किया गया था, जबकि उनसे 9,000/-रूपये बीमा हेतु लिया गया था।

 

4/                            आवेदक/परिवादी पुनः फोन किया तो उसे बताया गया कि बकाया बीमा राशि कंपनी में एडजेस्ट किया जाता है। 18 दिन पश्चात् दिनांक 05.09.2014 को  वाहन क्र.जे.के.02 ए एफ 2769 रायगढ़ पहुंचा। आवेदक/परिवांदी ने देखा कि उक्त वाहन के आधे भाग में आवेदक/परिवादी का घरेलू सामान रखा था तथा आधे भाग में अन्य व्यक्ति का सामान रखा गया है। आवेदक/परिवादी के कई सामान क्षतिग्रस्त हो गये थे।  डायनिंग  टेबल टूट गया था,  सोफा  सेट, वाशिंग मशीन, पलंग के सभी जगह खरोच लग गये थे। कुर्सी तथा बक्शा भी टूट

                                        (3)

 

गया अन्य कई सामान भी नष्ट हो गये थे। आवेदक/परिवादी ने  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 को ई-मेल के माध्यम से परिवहन द्वारा हुई क्षति, बीमा राशि 9,000/-रूपये के स्थान पर 415/-रूपये काटे जाने शेष राशि 8,585/-रूपये वापस किये जाने। नियत तिथि तक वाहन क्र.जे.के.02 ए एफ 2769 रायगढ़ न पहुंचने के कारण आवेदक/परिवादी के सदस्यों सहित बाहर खाना खाने का व्यय 16,000/- रूपये,  फर्नीचर  मरम्मत   व्यय  27,290/- रूपये  सहित  कुल 51,875/-रूपये दिये जाने बाबत् प्र्रेषित किया था, किन्तु अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा न तो शिकायत का जवाब दिया गया और न ही 51,875/-रूपये भुगतान किया गया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

 

5/                            अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से संयुक्त रूप से जवाब में बताया है कि अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण का मुख्य कार्यालय सिकन्दराबाद में है। आवेदक/परिवादी अपने घरेलू सामान जम्मू एण्ड कश्मीर से रायगढ़ पहुंचाने हेतु अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 से संपर्क किया था और 15 टन कैंटर भेजने का निवेदन किया था। जम्मू कश्मीर से रायगढ़ सामान पहंचाने का किराया 70,000/-रूपये में तय हुआ था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 आवेदक/परिवादी से बीमा हेतु 9,000/-रूपये नहीं लिया था, बल्कि टोल टैक्स व अन्य व्यय के संबंध में लिया था। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा किसी व्यक्ति का घरेलू सामान का बीमा कराया जाता है तो परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना हो तो रिस्क कवर किया जाता है, इसलिए आवेदक/परिवादी के सामान का बीमा कराया गया था। पैकिंग ठीक से नहीं की गई थी। आवेदक/परिवादी 15 टन वाहन भेजने कहा था, किन्तु 6 टन वाहन में सामान आ सकता था, इसलिए 6 टन वाहन भेजा गया था। रायगढ़ पहंचने पर सामान अनलोड करने की जिम्मेदारी आवेदक/परिवादी की थी। आवेदक/परिवादी रायगढ़ पहुंचने पर सामानों को वाहन से अनलोड कराया था। परिवहन के दौरान आवेदक/परिवादी का सामान क्षति नहीं हुई थी। अनलोड करते समय क्षति हुई थी। जिसके लिए अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण उत्तरदायी नहीं है।

 

6/                            आवेदक/परिवादी द्वारा बिल्टी फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। बिल्टी में नियम व शर्त का उल्लेख है। बिल्टी के शर्त क्र.3 में- The carrier does not guarantee about taken in transportation as  wells time of goods and has a right to deviate and charge the route off destination on account of unavoidable circumstances and due to antural calamities etc. in the interest of the consignor/ consignee and the carrier  के अनुसार अनावेदकगण/ पार्टीगण द्वारा सेवा में कमी नहीं की गई है। जिस ट्रक में आवेदक/परिवादी का सामान लोड कराया गया था वह ट्रक खराब हो जाने के कारण दूसरी ट्रक व्यवस्था कर आवेदक/परिवादी का सामान भिजवाया गया है। आवेदक/परिवादी से 9,000/-रूपये टोल टैक्स व अन्य व्यय हेतु लिया गया है। बीमा हेतु नहीं लिया गया था। आवेदक/परिवादी का घरेलू सामान आनर रिस्क पर भेजा गया था, इसलिए लोडिंग अनलोडिंग में सामानों की टूट हुई है तो उसकी जिम्मेदारी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की नहीं है, बल्कि आवेदक/परिवादी स्वतः की है। परिवहन में टूट-फूट व क्षतिग्रस्त हुए सामानो के मरम्मत में आवेदक/परिवादी द्वारा 51,875/-रूपये व्यय नहीं किया गया  था  और  न ही इस  संबंध में  कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक/परिवादी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण से 51,875/-रूपये पाने का अधिकारी नहीं है। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा किसी प्रकार की सेवा मे कमी नहीं की गई है। परिवाद निरस्त किया जावे।

                               (4)

 

 

7/                            आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं दस्तावेजों तथा अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

 

8/                            आवेदक/परिवादी की ओर से बिल्टी दिनांक 19.08.2014, भुगतान की गई रसीद दिनांक 19.08.2014, आई.सी.आई.सी.आई.बैंक में जमा स्टेटमेंट, अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा दी गई सामानों की सूची दिनांक  19.08.2014, बीमा पालिसी, सामानों की छायाचित्र, अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 को की गई लिखित शिकायत, अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को की गई शिकायत, विधिक नोटिस दिनांक 27.10.2014 सहित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया गयां है।

 

9/                            उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.08.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 आवेदक/परिवादी का घरेलू सामान जम्मू कश्मीर से रायगढ़ पहुंचाने हेतु 70,000/-रूपये परिवहन व्यय लिया था। दिनांक 22.08.2014 को 19,000/-रूपये तथा दिनांक 28.08.2014 को 4,000/-रूपये अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को भुगतान किया गया था। सामानों की सूची (छायाप्रति), बीमा पालिसी, क्षतिग्रस्त सामनों की फोटोग्राफ्स से स्पष्ट है कि आवेदक/परिवादी ने अपने घरेलू सामान परिवहन हेतु अनावेदक/विरूद्ध पार्टी  क्र.1 को दिया था। जिसकी सूची प्रकरण में प्रस्तुत है। जो सामान क्षतिग्रस्त हुए है उसका भी फाटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/परिवादी की ओर से लिखित शिकायत करते हुए सामानों की क्षति, आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति सहित 51,875/-रूपये 15 दिन के भीतर देने की मांग किया था। जिसका अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा जवाब नहीं दिया गया। आवेदक/परिवादी ने अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को विधिक नोटिस प्रे्रेषित किया था।

 

 

10/                         आवेदक/परिवादी की ओर से लिखित तर्क में बताया गया है कि पावर ग्रिड किशनपुर जम्मू कश्मीर से उसका स्थानांतरण रायगढ़ हुआ। अपने घरेलू सामान परिवहन हेतु अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 से संपर्क किया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 घरेलू सामान देखकर कहा कि 15 टन का कैंटर भेजना पड़ेगा। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 घरेलू सामान परिवहन करने हेतु 70,000/-रूपये एवं 9,000/-रूपये बीमा की मांग आवेदक/परिवादी से किया। और यह भी कहा कि दिनांक 19.08.2014 को जम्मू कश्मीर से 8-10 दिन के भीतर सामान की डिलवरी रायगढ़ में कर दी जायेगी। आवेदक/परिवादी स्वयं सामानों का पैकिंग स्वयं कराये। दिनांक 19.08.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 द्वारा आवेदक/परिवादी के आवास से सामान ले जाने का आश्वासन दिया। आवेदक/परिवादी दिनांक 20.08.2014 को फ्लाईट से रायगढ़ का बुकिंग करा लिया। दिनांक  19.08.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 15 टन कैंटर के बदले 6 टन का वाहन भेजा। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1  से 6 टन कैंटर भेजने के संबंध में कारण पूछने पर कहा गया कि सामान पहुंचाने की जवाबदारी उसकी है। आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1  दिनांक 19.08.2014  को  आवेदक / परिवादी  से 20,000/-रूपये दूसरे दिन जम्मू एयरपोर्ट पर 40,000/-रूपये प्राप्त किया। दिनांक 22.08.2014 को 19,000/-रूपये प्राप्त किया, इस तरह  आवेदक/परिवादी द्वारा अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को 79,000/-रूपये परिवहन व्यय व बीमा सहित भुगतान किया गया।

                                   (५

 

 

11/                         आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि घरेलू सामान लेकर वाहन रायगढ़ न पहुंचने पर उसने चालक से फोन से संपर्क किया तो बताया कि वाहन खराब होने पर अन्य वाहन में सामान लोड कराया गया है। आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 ने ई-मेल आई डी में बीमा पालिसी भेजा था। ई-मेल से बीमा पालिसी निकाली तो 9,000/-रूपये के स्थान पर 415/-रूपये में ही घरेलू सामानों का बीमा किया गया था, जबकि उनसे 9,000/-रूपये बीमा हेतु लिया गया था। आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि 18 दिन बाद दिनांक 05.09.2014 को  वाहन रायगढ़ पहुंचा। वाहन के आधे भाग में आवेदक/परिवादी का घरेलू सामान रखा था तथा आधे भाग में अन्य व्यक्ति का सामान लोड कराया गया था आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि अनलोड करने पर कई सामान क्षतिग्रस्त हो गये थे। डायनिंग टेबल टूट गया था, सोफा सेट, वाशिंग मशीन, पलंग के सभी जगह खरोच लग गये थे। कुर्सी तथा बक्शा भी टूट गया अन्य कई सामान भी नष्ट हो गये थे। अंत में आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि सामान क्षतिग्रस्त होने पर उसे आर्थिक/मानसिक क्षति पहुंची है। उसने बीमा हेतु लिये गये 9,000/-रूपये  में से शेष राशि 8,585/-रूपये वापस किये जाने। नियत तिथि तक वाहन रायगढ़ न पहुंचने के कारण आवेदक/परिवादी व उसके परिवार सदस्यां को बाहर खाना खाना पड़ा  जिसका व्यय 16,000/-रूपये, फर्नीचर मरम्मत व्यय 27,290/-रूपये सहित कुल 51,875/-रूपये मांग करते हुए अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को नोटिस प्रेषित किया, किन्तु अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा न तो जवाब दिया गया और न उक्त राशि भुगतान किया, इसलिए 51,875/-रूपये दिलाये जाने का निवेदन किया है।

 

12/                         अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से बिल्टी क्र.4272342 दिनांक 19.08.2014, शर्त एवं नियमों की प्रतिलिपि सहित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दस्तावेजो में परिवहन के संबंध में नियम व शर्त का उल्लेख है।

 

13/                         अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से मौखिक तर्क में बताया गया है कि आवेदक/परिवादी से जम्मू कश्मीर से रायगढ़ घरेलू सामान परिवहन व्यय 70,000/-रूपये तथा हेतु 9,000/-रूपये टोल टैक्स व अन्य व्यय के संबंध में लिया था। 9,000/-रूपये बीमा के लिए नहीं लिया था। आवेदक/परिवादी अपने सामानों का पैकिंग स्वयं कराया था। पैकिंग ठीक से नहीं की गई थी। घरेलू सामान आनर रिस्क पर किया गया था। आवेदक/परिवादी वाहन रायगढ़ पहुंचने पर घरेलू सामान को स्वयं अनलोड कराया था। अनलोड करते समय लापरवाही के कारण सामान क्षति हुई थी। जिसके लिए अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण उत्तरदायी नहीं है। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण का यह भी तर्क है कि लोडिंग एवं अनलोडिंग के समय सामान टूट-फूट होती है तो अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण उत्तरदायी नहीं होती। बिल्टी में नियम व शर्त का उल्लेख है। बिल्टी के शर्त क्र.3 में- The carrier does not guarantee about taken in transportation as  wells time of goods and has a right to deviate and charge the route off destination on account of unavoidable circumstances and due to antural calamities etc. in the interest of the consignor/ consignee and the carrier

14/                         अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण का यह भी तर्क है कि टूट-फूट व  मरम्मत व्यय के संबंध में 51,875/-रूपये मांग किया है, किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।  अनावेदकगण/विरूद्ध  पार्टीगण जम्मू कश्मीर से

 

                                   (6)

 

रायगढ़ सामान सुरक्षित पहुंचाया है। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं किया गया है। आवेदक/परिवादी कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

 

15/                         अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण ने आवेदक/परिवादी के घरेलू सामान को देखते हुए 15 टन का कैंटर भेजने कहा था। किन्तु  दिनांक  19.08.2014 को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 15 टन कैंटर के बजाय केवल 6 टन का कैंटर भेजा। आवेदक/परिवादी का घरेलू सामान जम्मू कश्मीर से रायगढ़ लाते समय रास्ते में ट्रक खराब होने से अन्य ट्रक में लापरवाहीपूर्वक लोड-अनलोड करने से क्षतिग्रस्त हुई है। जिसके लिए अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण उत्तरदायी है।

 

16/                         अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 ने आवेदक/परिवादी से जम्मू कश्मीर से रायगढ़ घरेलू सामान परिवहन हेतु 70,000/-रूपये तथा 9,000/-रूपये कुल 79,000/-रूपये लिया था। उसके बाद भी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा सामान को सुरक्षित रायगढ़ नहीं पहुंचाया गया। घरेलू सामान की क्षति को देखते हुए हम लोगो की राय में आवेदक/परिवादी, अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण से 50,000/-(पचास हजार रूपये), आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति 10,000/-(दस हजार रूपये) तथा वाद व्यय पाने का अधिकारी है। अतः यह आदेश पारित किया जाता हैः-

 

                अ.    अनावेदकगण  /  विरूद्ध पार्टीगण,   आवेदक / परिवादी को  50,000/-(पचास हजार रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेंगे।

               

                ब.    अनावेदकगण /  विरूद्ध पार्टीगण,   आवेदक / परिवादी  को 10,000/-(दस हजार रूपये) आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2,000/-(दो हजार रूपये) वाद व्यय भुगतान करेंगे।

 

                स.    उक्त आदेशित राशि एक महीने के भीतर भुगतान न करने पर 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। 

 

 

               

  (सुभाष पाण्डेय)                                                                                                सनमान सिंह                                                  

    सदस्य                                                                                                              अध्यक्ष                                                 

  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण                                                          जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण

फोरम रायगढ़ (छ0ग0)                                                                               फोरम रायगढ़ (छ0ग0)

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SANMAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY]
MEMBER

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