( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 749/2024
अरिहन्त इन्फ्रा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम विकास कुमार पुत्र श्री छोटे सिंह
दिनांक : 27-09-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आनन्द भार्गव उपस्थित आए। प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख कथन किया गया कि प्रत्यर्थी/परिवादी विकास कुमार द्वारा अपीलार्थी कम्पनी से सुलह/समझौते के आधार पर आवंटित फ्लैट का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है और इस आशय का विविध प्रार्थना पत्र न्यायालय के सम्मुख परिशीलन एवं परीक्षण हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका परिशीलन मेरे द्वारा किया गया। तदोपरान्त उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील को सुलह/समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र की प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे।
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1