राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-123/2002
(जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या-379/1998 में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 04.10.2001 के विरूद्ध)
ऑनिडा फाइनेन्स लि0, रजिस्टर्ड आफिस II फ्लोर, 12, जंगपुरा रोड, भोगल, नई दिल्ली 110014 ।
अपीलार्थी/विपक्षी संख्या-1
बनाम्~
श्री पुलकित अग्रवाल, निवासी सीके 15/72, बुलानाला, वाराणसी, यू0पी0।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : काई नहीं।
दिनांक 03.10.2016
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रकरण पुकारा गया। कोई पक्ष उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि वर्तमान अपील, परिवाद संख्या-379/1998, पुलकित अग्रवाल बनाम विपक्षी संख्या-1 ओनिडा फाइनेन्स एवं विपक्षी संख्या-2 दि इन्डस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया में जिला फोरम, वाराणसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.10.2001 के विरूद्ध विपक्षी संख्या-1/अपीलार्थी की ओर से योजित की गयी है।
पत्रावली के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद अपीलार्थी की ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता भी काफी अर्से से अनुपस्थित चल रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को वर्तमान प्रकरण में कोई दिलचस्पी नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
वर्तमान अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2