जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-457/2016
कुमारी राखी सक्सेना उम्र 16 वर्श पुत्र श्री अनुराग सक्सेना, एडवोकेट निवासिनी 127/डब्लू-1/515 ग्रीन बर्डस स्कूल साकेत नगर, कानपुरनगर द्वारा पिता एवं संरक्षक श्री अनुराग सक्सेना एडवोकेट पुत्र श्री आर0एस0 सक्सेना।
................परिवादिनी
बनाम
मेसर्स आर0वी0 मोटर्स स्थित एच.आई.जी.-1, डब्लू-2 ब्लाक केषव नगर, नियर सचान गेस्ट हाउस साकेत नगर, कानपुर-208014 द्वारा मैनेजर श्री अभिशेक अग्रवाल।
...........विपक्षी
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 08.08.2016
निर्णय की तिथिः 17.03.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षी को आदेषित किया जाये कि विपक्षी परिवादिनी को रू0 3,334.00 मय 12 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकद्माउ तायूम वसूली अदा करे, रू0 17700.00 (रू0 600.00 बावत विधिक नोटिस$रू0 500.00 विपक्षी के षोरूम में आने जाने में व्यय$ रू0 10,000.00 मानसिक व षारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए$रू0 6600.00 परिवाद व्यय) अदा करे।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षी कंपनी से एक दो पहिया स्कूटी सं0-यू0पी0-78 ई0जे0-5016 रू0 49,310.00 में क्रय की गयी, जिसकी विपक्षी को रू0 07.04.16 को संपूर्ण धनराषि अदा की गयी। दिनांक 10.04.16 को प्रष्नगत वाहन की डिलीवरी विपक्षी द्वारा, परिवादिनी को दी गयी। रू0 10000.00 आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेषन चार्ज और इंष्योरेन्स चार्ज के रूप में विपक्षी द्वारा
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परिवादिनी से अलग से लिये गये। परिवादिनी को ज्ञात हुआ कि रजिस्ट्रेषन चार्ज के रूप में रू0 4935.00 अदा किया गया है और इंष्योरेन्स के लिए रू0 1721.00 इष्ंयोरेन्स कंपनी को विपक्षी द्वारा अदा किया गया है। जिससे स्पश्ट होता है कि विपक्षी द्वारा मात्र रू0 6666.00 उपरोक्त कार्य के लिए व्यय किया गया। जबकि परिवादिनी से रू0 10000. लिया गया था। इस प्रकार परिवादिनी से विपक्षी द्वारा रू0 3,334.00 अधिक व गलत ढंग से ले लिये गये। जिसे परिवादिनी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। परिवादिनी द्वारा विधिक नोटिस देने के बावजूद विपक्षी द्वारा परिवादिनी को उक्त धनराषि वापस नहीं की गयी। अतः परिवादिनी विपक्षी से रू0 3,334.00 मय 12 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकद्मा तायूम वसूली, रू0 600.00 बावत विधिक नोटिस, रू0 500.00 विपक्षी के षोरूम में आने जाने में व्यय, रू0 10,000.00 मानसिक व षारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए, रू0 6600.00 परिवाद व्यय कुल रू0 21,034.00 प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः विपक्षी पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 10.11.16 को विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में अनुराग सक्सेना का षपथपत्र दिनांकित 29.07.16 व 10.02.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 व 4/2 के साथ संलग्न कागज सं0-4/3 लगायत् 4/14 तथा लिखित बहस दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व लिखित बहस का सम्यक परिषीलन किया गया।
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6. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र व एकपक्षीय साक्ष्य षपथपात्र एवं अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 व 4/2 के साथ संलग्न कागज सं0-4/3 लगायत् 4/14 दाखिल किये गये है। जबकि विपक्षी की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादिनी का प्रस्तुत एपकक्षीय व आंषिक रूप से, परिवादिनी को, रू0 3,334.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली दिलाये जाने हेतु तथा तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादिनी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादिनी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादिनी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय व आंषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी, परिवादिनी को, रू0 3,334.00 (रू0 तीन हजार तीन सौ चौतीस मात्र) मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करे तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय भी अदा करे।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।