Rajasthan

Ajmer

CC/313/2015

AMIT GHANDHI - Complainant(s)

Versus

MOTOROLLA MOBILE - Opp.Party(s)

S.P GANDHI

29 Mar 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/313/2015
 
1. AMIT GHANDHI
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. MOTOROLLA MOBILE
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

श्री अमित गांधी पुत्र श्री सूर्यप्रकाष गांधी, निवासी- रामनगर स्कूल के सामने, गली नं.6, रामनगर, अजमेर(राजस्थान)305004                  

                                                -  प्रार्थी


                            बनाम

1. मोटोरोला मोबीलिटी इण्डिया प्राईवेलिमिटेड, 66/1, प्लाट नं. 5, 4जी 
 - 5जी फ्लोर,  ब्ण्टण् रमन बिल्डिग, ब्ण्ट रमन नगर,बांगमान टेक पार्क के पास, बैंगलोर-560093   

2. फिलपकार्ट इंटरनेट प्राईवेट लिमिटेड, वेष्नवी समिट, ग्राउण्ड फलोर, 7जी
  मेन  80 फीट रोड, 3तक ब्लाॅक,कोरमंगला इंडस्ट्रीयल ले आउट, बैंगलोर-560034
                                            -    अप्रार्थीगण 
                 परिवाद संख्या 213/215
   

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य


                           उपस्थिति
                1.श्री सूर्यप्रकाष गांधी, अधिवक्ता, प्रार्थी
                2.श्री विजय स्वामी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2  

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः-29.03.2016

          प्रार्थी ( जो  इस परिवाद में आगे चलकर उपभोक्ता कहलाएगा) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (जो  इस परिवाद में आगे चलकर अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल निर्माता कम्पनी व अप्रार्थी संख्या 2  आॅनलाईन उपभोक्ता सामग्री विक्रय कम्पनी  कहलाएगी) के विरूद्व  संक्षेप में इस आषय का पेष किया है कि  उसने अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित डव्ज्व्ळ ठसंबा ूपजी 8 ळठ  मोबाईल फोन दिनांक 5.5.2014को रू. 12499/- में ब्ंेी वद कमसपअमतल  मोड पर  अप्रार्थी संख्या 2 को बुक कराया । उक्त हैण्ड सेट दिनांक 11.5.2014 को प्राप्त होने पर उसने अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि को अजमेर में राषि का भुगतान कर दिया । दिनांक 3.5.2015 को उक्त हैण्ड सेट इतना गर्म हो गया कि उसे हाथ से भी टच नहीं किया जा सकता था ।  उसने  हैण्ड सेट ठण्डा होने का इन्तजार किया किन्तु  सेट ठण्डा नहीं हुआ । सेट में नोन रिमूवबल बैटरी होने के कारण उसके फटने  का  खतरा हो गया था।  इससे घबराकर  उसने  तुरन्त  मोटारोला कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर पर सेट को दिखाया,  जिन्होने हैण्ड सेट की बैटरी बदलने को कहा  । किन्तु  उनके पास  फिलहाल बैटरी उपलब्ध नहीं होने पर  3-4 दिन बाद आने को कहा । उसने अप्रार्थी संख्या 2  की वेबसाईट व अन्य वेबसाईट पर आॅनलाईन बैटरी  की  उपलब्धता बाबत् चैक किया ।  किन्तु किसी भी वेबसाईट पर प्रष्नगत हैण्डसेट की बैटरी उपलब्ध नहीं हुई ।
    उपभोक्ता का परिवाद के द्वारा यह कथन रहा है कि उसने ई-मेल व व्यक्तिषः  जाकर अप्रार्थीगण के अजमेर -जयपुर के सर्विस सेन्टर पर कई चक्कर लगाए और दिनांक 30.7.2015 तक भी उसके हैण्ड सेट की बैटरी बाबत् कोई  समाधान नहीं किए जाने पर मजबूरन उसे रू. 13,000/- का एक  नया मोबाईल सेट खरीदना पडा । उपभोक्ता ने अप्रार्थीगण को सेवा में कमी का दोषी बतलाते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में उपभोक्ता ने स्वयं का ष्षपथपत्र पेष किया है । 
2.    अप्रार्थी  संख्या 1 मोबाईल विक्रेता कम्पनी बाजवूद तामील के उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व दिनांक 11.12.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.    अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उत्तरदाता कम्पनी  मूल रूप से बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को आॅनलाईन बाजार प्रदान करती है और इसी क्रम में उपभोक्ता ने  उत्तरदाता की वेबसाईट  में सूचीबद्व विक्रताओं का प्रष्नगत माल क्रय करने हेतु आर्डर दिया  और माल की खरीद फरोख्त में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी उत्तरदाता षामिल नहीं है  और ना ही कोई अनुबन्ध उत्तरदाता व उपभोक्ता के मध्य हुआ है  और ना ही उत्तरदाता के प्रतिनिधि ने कभी भी उपभोक्ता से हैण्ड सेट के एवज में कोई षुल्क/मूल्य वसूल किया ।  इस प्रकार उसका कोई लेना देना नहीं है ।  अन्त में परिवाद सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना  की है और जवाब परिवाद के समर्थन में  श्री अमित प्रताप सिंह  अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता ने अपना ष्षपथपत्र पेष किया ।       
4.       विद्वान अधिवक्ता उपभोक्ता का तर्क है कि  उसने अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित डव्ज्व्ळ ठसंबा ूपजी 8 ळठ  मोबाईल फोन दिनांक 5.5.2014को रू. 12499/- में ब्ंेी वद कमसपअमतल  मोड पर  अप्रार्थी संख्या 2 को बुक करवा कर क्रय किया । दिनांक 3.5.2015 को उक्त हैण्ड सेट गर्म हो जाने पर  उसने  तुरन्त  मोटारोला कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर पर सेट को दिखलाया । जिन्होने हैण्ड सेट की बैटरी बदलने को कहा । किन्तु उनके पास  फिलहाल बैटरी उपलब्ध नहीं होने पर  3-4 दिन बाद आने को कहा । उसने अप्रार्थी संख्या 2  की वेबसाईट व अन्य वेबसाईट पर आॅनलाईन  बैटरी  की  उपलब्धता बाबत् चैक किया ।  किन्तु किसी भी वेबसाईट पर प्रष्नगत हैण्डसेट की बैटरी उपलब्ध नहीं हुई ।
     उपभोक्ता का यह भी तर्क रहा है कि  उसने ई-मेल व व्यक्तिषः  जाकर अप्रार्थीगण के अजमेर -जयपुर के  सर्विस सेन्टर पर कई चक्कर लगाए और दिनांक 30.7.02015 तक भी उसके हैण्ड सेट की बैटरी बाबत् कोई  समाधान नहीं किए जाने पर मजबूरन उसे रू. 13,000/- का एक  नया मोबाईल सेट खरीदना पडा । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल विक्रेता कम्पनी ने  उसे दोषपूर्ण प्रष्नगत् मोबाईल सेट विक्रय कर  एवं उसे दुरूस्त नहीं कर सेवादोष किया है             
5.        हमने उपभोक्ता के तर्क  सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया । 
6.       उपभोक्ता ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों  की पुष्टि अपने  स्वयं के षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए है यथा- हैण्ड सेट क्रय किए जाने के  इन्वोईस बिल दिनांक 5.5.2014, हैण्डसेट की बैटरी खराब होने के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल निर्माता कम्पनी को किए गए ई-मेल्स व अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल निर्माता कम्पनी के ई-मेल के प्रतिउत्तरों क्रमष दिनांक 2.7.15,9.7.15,10,7,15,13.7.15, 18.7.15  की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है । 
7.     उपभोक्ता  के कथन एवं उपभोक्ता द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए  अप्रार्थी संख्या - 1 जो मोबाईल हैण्ड सेट की निर्माता कम्पनी है,  के किसी खण्डन के अभाव में उपभोक्ता के कथनों  को नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । अप्रार्थी संख्या 1   मोबाईल निर्माता कम्पनी द्वारा  उपभोक्ता द्वारा क्रय किए गए प्रष्नगत मोबाईल सेट को दुरूस्त नहीं करने का उक्त कृत्य सेवा में कमी व लापरवाही की श्रेणी में आता है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी  संख्या 1  मोबाईल निर्माता कम्पनी के विरूद्व एक पक्षीय  स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि: 
                            :ः- आदेष:ः-
 8.               (1)      उपभोक्ता अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल निर्माता कम्पनी से  जरिए इन्वाईस दिनांक 5.5.2014 को क्रय किए गए मोबाईल हैण्ड सेट डव्ज्व्ळ ठसंबा ूपजी 8 ळठ की कीमत रू. 12499/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
                       (2)   उपभोक्ता अप्रार्थी से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू.1000 /- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 1500 /- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
                (3)   क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी संख्या 1 मोबाईल निर्माता कम्पनी उपभोक्ता को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से उपभोक्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।           
             आदेष दिनांक 29.03.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    
           


 

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.