जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-105/2016
अभिशेक वर्मा पुत्र स्व0 रामेष्वर दयाल वर्मा निवासी सी-2001/30 इन्दिरा नगर इरम स्कूल के पीछे, लखनऊ-226016 उ0प्र0
................परिवादी
बनाम
1. मोटोरोला सोल्यूषन इण्डिया प्रा0लि0, मोटोरोला एक्सलेन्स सेंटर, 415/2 मेहरौली गुड़गांव रोड सेक्टर-14 महाराणा प्रताप चौक के पास हरियाणा-122001
2. प्रबन्धक, आकर्श इलेक्ट्रानिक्स, 63/2 (9) श्री बालाजी काम्पलेक्स दि माल कानपुर नियर ग्लोवसमेगा माल कानपुर।
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 10.02.2016
निर्णय की तिथिः 29.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से, प्रष्नगत मोबाइल सेट व रू0 50000.00 मानसिक, आर्थिक व षारीरिक क्षति हेतु तथा परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 कंपनी का मोबाइल सेट जिसका एम.आई. नं0-35332706494995 व 353327064949969 मूल्य रू0 10,999.00 दिनांक 08.05.15 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से क्रय किया गया था। क्रय करने के कुछ समय पष्चात मोबाइल के टच स्क्रीन में व स्पीकर में खराबी आ गयी। जिसे परिवादी द्वारा कानपुर के मोटोरोला कंपनी के सर्विस सेंटर आकर्श इलेक्ट्रानिक्स के यहां दिनांक 07.11.15 को दिया। सर्विस सेंटर के द्वारा परिवादी को मोबाइल प्राप्त करने की पावती दी गयी। दिनांक 27.11.15 को जब परिवादी अपना मोबाइल लेने गया तो सर्विस वालों ने एक पुराना मोबाइल परिवादी को दिया और परिवादी के इनवाइस पर नया एम.
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आई. नं0-353321062285724 व 353321062285732 लिख दिया। उक्त मोबाइल सेट में बहुत ही ज्यादा स्क्रैच लगा था। फलस्वरूप परिवादी द्वारा मोबाइल के एम.आई. नम्बर का मिलान किया, तो ज्ञात हुआ कि वह उसका मोबाइल नहीं है। षिकायत करने पर उक्त आकर्श इलेक्ट्रानिक के प्रबन्धक रमन गिल ने परिवादी को अपषब्द बोले और परिवादी का प्रष्नगत मोबाइल देने से इंकार कर दिया। बावजूद विधिक नोटिस विपक्षी आकर्श इलेक्ट्रानिक द्वारा परिवादी का प्रष्नगत मोबाइल नहीं दिया गया। फलस्वरू परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 16.06.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 09.02.16 एवं 15.10.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/4 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण बावजूद नोटिस तलब तकाजा उपस्थित नहीं आये और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से
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प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, परिवादी के प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 रू0 10,999.00 अदा करने हेतु अथवा प्रष्नगत मोबाइल सेट के बदले नया मोबाइल सेट देने के लिए तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण परिवादी को, प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 रू0 10,999.00 अदा करें अथवा प्रष्नगत मोबाइल सेट के स्थान पर नया मोबाइल सेट देवें तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
(पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
परिवाद संख्या-105/2016
29.04.2017
पत्रावली आज वास्ते निर्णय नियत है। किन्तु आज सदस्य श्री पुरूशोत्तम सिंह अवकाष है। क्योंकि प्रस्तुत परिवाद में बहस की सुनवाई सदस्य व अध्यक्ष के द्वारा ही की गयी है। इसलिए पत्रावली में आज निर्णय पारित किया जाना संभव नहीं है।
अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 01.05.2017 को पेष हो।
सदस्या अध्यक्ष
01.05.2017
मुकद्मा पुकारा गया। निर्णय सुनाया गया।
ःःःआदेषःःः
परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण परिवादी को, प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 रू0 10,999.00 अदा करें अथवा प्रष्नगत मोबाइल सेट के स्थान पर नया मोबाइल सेट देवें तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
(पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष