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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
अपील संख्या 1395 सन 2013
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0
.............अपीलार्थी
बनाम
मो0 हबीब
.................प्रत्यर्थी
समक्ष:-
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
मा0 डा0 आभा गुप्ता, सदस्य ।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री दिनेश कुमार।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक:- 21.02.2022
मा0 डा0 आभा गुप्ता, सदस्य द्वारा उद्घोषित।
पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार उपस्थित हैं । विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से विथड्राल (withdrawal) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और यह कहा कि पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है और अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद शेष नहीं है अत: अपील वापस कर दी जाए।।
आदेश
प्रस्तुत अपील, बल न देने के कारण निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष इस अपील का अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
धारा 15, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपील में जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जाए ।
(विकास सक्सेना) (डा0 आभा गुप्ता)
सदस्य सदस्य
सुबोल श्रीवास्तव
पी0ए0(कोर्ट नं0-3)