Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/269/14

CHANDRA PRAKASH SONI - Complainant(s)

Versus

MOHD. SADAB - Opp.Party(s)

14 Aug 2014

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
    श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या    
                
    

उपभोक्ता वाद संख्या-269/2014

 


चन्द्र प्रकाष सोनी पुत्र स्व0 बी0डी0 सोनी निवासी मकान नं0-112/367, स्वरूप नगर, कानपुर नगर।
                                 ................परिवादी
बनाम
मो0 षादाब दरवाजा खिड़की ग्रिल वर्क्स 112/277 स्वरूप नगर, (खैराबाद अस्पताल के सामने) कानपुर द्वारा प्रोपराईटर मो0 षादाब (गुल्लू) पुत्र मो0 यासीन।
                           ...........विपक्षी
परिवाद दाखिला तिथिः 30.06.2014
निर्णय तिथिः 04.05.2017
पुरूशोत्तम सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय निर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि उसकी जमा एडवांस धनराषि रू0 1500.00 दिलायी जाये, मानसिक व सामाजिक क्षति के लिये रू0 25,000.00 तथा परिवाद व्यय दिलायी जाये।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी विपक्षी दरवाजा, खिड़की ग्रिल वर्क्स का कार्य करता है। विपक्षी से परिवादी द्वारा अपने आवास में खिड़की की ग्रिल, कमल फूल डिजाइन की 6श्×4)श् साईज की बनवाने हेतु रू0 2000.00 में दिनांक 12.07.12 को आर्डर किया था तथा रू0 1000.00 एडवांस अदा किया था। विपक्षी ने खिड़की ग्रिल जल्द तैयार करने के नाम पर कुछ और सामान खरीदने के लिए रू0 500.00 और ले गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी से रू0 1500.00 उक्त कार्य के लिए एडवांस में लिया गया। किन्तु विपक्षी द्वारा बावजूद विधिक नोटिस दिनांक 13.05.14 परिवादी के आवास पर उपरोक्त कार्य सम्पन्न नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सेवा में गंभीर कमी 
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कारित की गयी है। जिससे परिवादी को भारी मानसिक व आर्थिक कश्ट पहुॅचा है। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद येजित करना पड़ा।
3.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः विपक्षी पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 30.08.16 को विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 30.06.14 एवं 15.11.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-1 के साथ संलग्न कागज सं0-1/1 लगायत् 1/3 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.    फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
    परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षी की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं। 
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    अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध आंषिक व एकपक्षीय रूप से रू0 1500.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली तक के लिए तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी परिवादी को, रू0 1500.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करें तथा रू0 2000.00  परिवाद व्यय भी अदा करें। 

   (पुरूशोत्तम सिंह)      ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर। 

 

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