Uttar Pradesh

StateCommission

A/2003/3154

Desk To Desk Courier - Complainant(s)

Versus

Mohd. Maqsood - Opp.Party(s)

A. k. Chaubey

28 Jan 2021

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2003/3154
( Date of Filing : 22 Nov 2003 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Desk To Desk Courier
A
...........Appellant(s)
Versus
1. Mohd. Maqsood
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 28 Jan 2021
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

अपील संख्‍या:3154/2003  

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद संख्‍या-1204/1998 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.07.2003 के विरूद्ध)

Desk to Desk Courier & Cargo Ltd. a Public Ltd. company, having its registered office at DTDC House’ 3 Victoria Road, Bangalore, through its Assistant Regional Manager, having its local office at ‘Rohit Bhavan’ Sapru Marg, Lucknow & others

                                                  .....Appellants

Versus

Mohammad Maqsood S/O Late Munna Khan, R/O 1312/3, Shastri nagar,  Meerut

                                                           ………….Respondent

    1. मा0 श्री सुशील कुमार,                 सदस्‍य।
    2. मा0 श्री विकास सक्‍सेना,                   सदस्‍य।

उपस्थिति :

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित-       श्री सत्‍यप्रकाश पाण्‍डेय          

   प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित-        कोई नहीं।

दिनांक : 26-03-2021

मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित निर्णय

  1.  जिला उपभोक्‍ता मंच, मेरठ के समक्ष प्रस्‍तुत किये गये परिवाद संख्‍या-1204/1998, मो0 मकसूद बनाम डेस्‍क टू डेस्‍क कोरियर एण्‍ड कारगो लिमिटेड में पारित निर्णय व आदेश दिनां‍क 03.07.2003 के विरूद्ध यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है। परिवाद स्‍वीकार करते हुए विपक्षी को आदेशित किया गया है कि वह परिवादी को अंकन 5,000/- रूपये बतौर क्षतिपूर्ति एवं 500 रूपये वाद खर्च के रूप में अदा करे।
  2. परिवादी का कथन है कि उसने दिनांक 11.04.1998 को विपक्षी सं0 1 के यहां से हरिद्धार के लिए कोरियर कराया था। दिनांक 15.04.1998 को फोन पर बताया गया कि लगभग 3:00 बजे कोरियर प्राप्‍त करा दिया गया था, जबकि लोकेशन 2:00 बजे खुल गयी थी इसलिए परिवादी को व्‍यापारिक हानि हुई।
  3.  लिखित कथन में यह कहा गया है कि दिनांक 13.04.1998 को बैसाखी अवकाश है। 14.04.1998 को डा0 भीमराव अम्‍बेडकर जयंती है और 12.04.1998 को रविवार है इसलिए 15.04.1998 को कोरियर पहुंचा दिया गया था।
  4. जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा यह निष्‍कर्ष दिया गया है कि दिनांक 15.04.1998 को कोरियर देरी से पहुंचाया गया है इसलिए सेवा में कमी की गयी है। तदनुसार उपरोक्‍त वर्णित आदेश पारित किया गया है।
  5. इस निर्णय एवं आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अपीलार्थी द्वारा सेवा में कोई कमी नहीं की गयी। इसके बावजूद अपीलार्थी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया गया है।
  6. केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना। प्रत्‍यर्थी सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं है।
  7. अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि दिनांक 11.04.1998 को सायं कोरियर हुआ, 12, 13, 14.04.1998 को अवकाश था इसलिए 15.04.1998 को कोरियर प्राप्‍त करा दिया गया। यह भी बहस की गयी है कि तत्‍समय हरिद्धार में कुंभ मेला चालू था इसलिए भीड़ के कारण गंतव्‍य स्‍थान पर पहुंचने में समय लगा। इस तथ्‍य का न्‍यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि दिनांक 12 लगायत 14.04.1998 तक अवकाश था इसलिए इन तिथियों पर कोरियर राजकीय कार्यालय में प्राप्‍त नहीं कराया जा सकता था। इसी प्रकार चूंकि तत्‍समय कुंभ मेला के कारण भीड़ होना स्‍वभाविक  है और भीड़ से निकलते हुए गंतव्‍य स्‍थान पर पहुंचने में अतिरिक्‍त समय लगना स्‍वभाविक है। अत: स्‍पष्‍ट है कि कोरियर कम्‍पनी द्वारा सेवा में कोई कमी नहीं की गयी है। अत: अपील स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है।

 

  •  

       अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय अपास्‍त किया जाता है। परिवाद खारिज किया जाता है।

           अपील में उभयपक्ष अपना वाद व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगें।

 

(विकास सक्‍सेना)                                   (सुशील कुमार)

    सदस्‍य                                           सदस्‍य

संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं0-2      
 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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