Uttar Pradesh

StateCommission

A/1770/2017

S.N.S. Cold Storage - Complainant(s)

Versus

Mohd. Hanif Khan - Opp.Party(s)

J.P. Saxena

14 May 2019

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1770/2017
( Date of Filing : 28 Sep 2017 )
(Arisen out of Order Dated 11/08/2017 in Case No. C/33/2015 of District Farrukhabad)
 
1. S.N.S. Cold Storage
Mahrupur Sahju Knpur Raod Near Nagla Pajaba Fatehgarh Distt. Farrukhabad
...........Appellant(s)
Versus
1. Mohd. Hanif Khan
S/O Sri Abdul Hamid Khan R/O Vill. and Post Yaqutgaj Distt. Farrukhabad
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 14 May 2019
Final Order / Judgement

                                                                                                                        मौखिक निर्णय

 

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

अपील संख्‍या– 1770/2017

 

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, फर्रूखाबाद द्वारा परिवाद संख्‍या- 33/2015 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11-08-2017 के विरूद्ध)

 

एस०एन०एस० कोल्‍ड स्‍टोरेज महरूपुर सहजू, कानपुर रोड, नीयर नगला पजाबा फतेहगढ़ डिस्ट्रिक फर्रूखाबाद।

                                                                                                                                                            अपीलार्थी/विपक्षी                       

बनाम

1- मोहम्‍मद हनीफ खान

2- मोहम्‍मद अनीस खान

    दोनों पुत्रगण श्री अब्‍दुल हमीद खान निवासी- ग्राम व पोस्‍ट याकूबगंज डिस्ट्रिक फर्रूखाबाद।

                                                                                                                                                  प्रत्‍यर्थी/परिवादीगण                                      

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष

 

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :  विद्वान अधिवक्‍ता, श्री जे०पी० सक्‍सेना

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित :  विद्वान अधिवक्‍ता श्री रवि कुमार रावत

 

दिनांक– 14.05.2019

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

  परिवाद संख्‍या- 33/2015 मोहम्‍मद हनीफ खान व अनीस खान बनाम एस०एस० सन्‍स कोल्‍ड स्‍टोर महरूपुर सहजू पो० याकूबगंज जिला फर्रूखाबाद में जिला फोरम फर्रूखाबाद द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय और आदेश दिनांक      11-08-2017 के विरूद्ध यह अपील, धारा 15 उपभोक्‍ता सरंक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत राज्‍य आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी है।

 आक्षे‍पि‍त निर्णय और आदेश के द्वारा जिला फोरम ने परिवाद एकपक्षीय रूप से स्‍वीकार करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया है।

     "परिवादीगण का परिवाद एकपक्षीय रूप से स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादीगण को 29900/-रू० में से भण्‍डारण शुल्‍क काटकर शेष रूपये तथा उस पर 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज परिवाद

2

 

दायर करने की तिथि से दिनांक 26-02-2015 से अदायगी की तिथि तक का निर्णय की तिथि से एक माह के अन्‍दर अदा करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह परिवादीगण को वाद व्‍यय के रूप में 1000/-रू० तथा आर्थिक व मानसिक कष्‍ट के मद में 1000/-रू० उक्‍त समयावधि के अन्‍दर अदा करें। परिवादीगण विपक्षी को निर्णय की प्रति रजिस्‍ट्री द्वारा 07 दिन के अन्‍दर प्रेषित करें।"

     जिला फोरम के निर्णय से क्षुब्‍ध होकर परिवाद के विपक्षी ने यह अपील प्रस्‍तुत की है।

अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री जे०पी० सक्‍सेना और प्रत्‍यर्थी/परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री रवि कुमार रावत उपस्थित आए हैं।

     मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्क को सुना है और आक्षेपित निर्णय व आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।

     परिवाद पत्र में अपीलार्थी/विपक्षी का नाम और पता इस प्रकार अं‍कित है- एस०एस० सन्‍स कोल्‍ड स्‍टोर महरूपुर सहजू पो० याकूबगंज जिला फर्रूखाबाद,  जब‍कि यह तथ्‍य निर्विवाद है कि महरूपुर सहजूपुर का पोस्‍ट आफिस फतेहगढ़ है और प्रत्‍यर्थी/परिवादी ने जो नोटिस अपीलार्थी/विपक्षी को भेजी है उसमें पोस्‍ट आफिस फतेहगढ़ अं‍कित है। अत: यह मानने हेतु उचित और युक्तिसंगत आधार है कि अपीलार्थी/विपक्षी का पता परिवाद में सही अं‍कित नहीं है जिससे उस पर नोटिस का तामीला नहीं हो सका है और अपीलार्थी/विपक्षी जिला फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका है। अत: न्‍यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि जिला फोरम का निर्णय और आदेश अपास्‍त कर पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाए कि जिला फोरम अपीलार्थी/विपक्षी को लिखित कथन प्रस्‍तुत करने का अवसर देकर उभय पक्ष को साक्ष्‍य और सुनवाई का अवसर प्रदान करें और परिवाद का यथाशीघ्र निस्‍तारण पुन: वि‍धि के अनुसार करें।

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उपरोक्‍त निष्‍कर्ष के आधार पर अपील स्‍वीकार की जाती है और जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्‍त करते हुए पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाती है जिला फोरम अपीलार्थी/विपक्षी को लिखित कथन प्रस्‍तुत करने का अवसर प्रदान कर उभय पक्ष को साक्ष्‍य और सुनवाई का अवसर प्रदान करें और उसके बाद यथाशीघ्र विधि के अनुसार पुन: निर्णय और आदेश पारित करें।

    उभय पक्ष जिला फोरम के समक्ष दिनांक- 15-07-2019 को उपस्थित हों।

    हाजिरी हेतु निश्चित तिथि से 30 दिन के अन्‍दर अपीलार्थी/विपक्षी को लिखित कथन प्रस्‍तुत करने हेतु समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे और कोई समय लिखित कथन हेतु नहीं प्रदान किया जाएगा एवं विधि के अनुसार उपरोक्‍त प्रकार से कार्यवाही कर जिला फोरम द्वारा पुन: निर्णय और आदेश पारित किया जाएगा।

     अपील में उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।

     धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत अपील में जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को वापस की जाएगी।

 

                                 (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)

                                             अध्‍यक्ष                                                                  

 

कृष्‍णा, आशु0

कोर्ट नं01

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT

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