Uttar Pradesh

StateCommission

A/1379/2023

ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. - Complainant(s)

Versus

Mohd. Faisal & Others - Opp.Party(s)

Prasoon Kumar Rai

31 May 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1379/2023
( Date of Filing : 17 Aug 2023 )
(Arisen out of Order Dated 06/07/2023 in Case No. CC/08/2018 of District Bijnor)
 
1. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
Head Office- ICICI Lombard House.414 Veer Savarkar Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabha Devi, Mumbai
...........Appellant(s)
Versus
1. Mohd. Faisal & Others
R/O Mohalla Katkui, KAsba Pargana P.S. & Tehsil Chandpur, Dist.-Bijnor Through Attorney Holder
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 31 May 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1379/2023

आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्‍बार्ड जनरल इं0कं0लि0 बनाम मो0 फैसल पुत्र महबूब व दो अन्‍य

दिनांक:-31.5.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, बिजनौर द्वारा परिवाद संख्‍या-08/2018 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.7.2023 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उभय पक्ष के अभिकथन एवं उपलब्‍ध साक्ष्‍य पर विस्‍तार से विचार करने के उपरांत परिवाद को स्‍वीकार करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया है:-

''परिवादी का परिवाद विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या-2 सव्यय आज्ञप्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी संख्या-2 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को बीमा राशि के रूप में अकन 402800/-रूपये (चार लाख दो हजार आठ सौ रूपये) परिवाद योजन की दिनांक 03-02-2018 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 (छः) प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण बयाज सहित भुगतान करना सुनिश्चित करे साथ ही परिवादी को अंकन 8,000/-रूपये (आठ हजार रूपये) मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में तथा अंकन 5,000/- रूपये (पांच हजार रूपये) वाद व्यय के रूप में भी प्रदान करना सुनिश्चित करे।

उक्त धनराशि 30 दिन के अन्दर अदा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। त्रुटि की स्थिति में ब्याज की दर 06 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत देय होगी।

 

-2-

परिवादी का चोरी गया वाहन टाटा मिनी ट्रक संख्या UP 20T-7686 यदि भविष्य में प्राप्त हो तो वह इंश्योरेंस कम्पनी का होगा इस निमित्त परिवादी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर दे।

निर्णय को सम्बन्धित वेबसाईट पर तीन दिन के अन्दर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये।"

जिला उपभोक्‍ता आयोग के प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश से क्षुब्‍ध होकर अपीलार्थी/विपक्षी बीमा कम्‍पनी की ओर से प्रस्‍तुत अपील योजित की गई है।

मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री प्रसून कुमार राय तथा प्रत्‍यथी सं0-1 की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री एस0पी0 पाण्‍डेय एवं प्रत्‍यर्थी सं0-2 की विद्वान अधिवक्‍ता सुश्री पूजा त्रिपाठी को सुना तथा जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश का सम्‍यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।

मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता के कथनों को सुना गया तथा विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त अभिलेखों के परिशीलनोंपरांत यह पाया गया कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि सम्‍मत है, परन्‍तु जहॉ तक विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा अपने प्रश्‍नगत आदेश में अपीलार्थी/विपक्षी बीमा कम्‍पनी के विरूद्ध जो मानसिक क्षतिपूर्ति के मद में रू0 8,000.00 (आठ हजार रू0) की देयता निर्धारित की गई है, वह वाद के सम्‍पूर्ण तथ्‍यों एवं परिस्थितियों तथा अपीलार्थी के अधिवक्‍ता के कथन को दृष्टिगत रखते हुए अधिक

-3-

प्रतीत हो रही है तद्नुसार उभय पक्ष के अधिवक्‍तागण की सहमति से क्षतिपूर्ति के मद में रू0 8,000.00 (आठ हजार रू0) की देयता को रू0 5,000.00 (पॉच हजार रू0) की देयता में परिवर्तित किया जाना उचित पाया जाता है।

साथ ही प्रश्‍नगत आदेश में वाद व्‍यय के मद में जो रू0 5,000.00 (पॉच हजार रू0) की देयता निर्धारित की गई है, उसे भी रू0 3,000.00 (तीन हजार रू0) की देयता में परिवर्तित किया जाना उचित पाया जाता है। तद्नुसार प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। निर्णय/आदेश का शेष भाग यथावत कायम रहेगा।

अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्‍त आदेश का अनुपालन 06 (छ:) सप्‍ताह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। अंतरिम आदेश यदि कोई पारित हो, तो उसे समाप्‍त किया जाता है।

प्रस्‍तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

     आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

                                       (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                             

                                          अध्‍यक्ष                                                                                                                

हरीश आशु.,

कोर्ट नं0-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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