राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
मौखिक
अपील संख्या- 1452/2017
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या- 636/2015 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध)
Mohd Yunus aged about 58 years son of Late Ali Jauwad, resident of Dahiyawar, Post Surapur, District Ambedkar Nagar, U.P. .....अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
M/s Apple Real Inframart Pvt.Ltd. Through Director, Regd. Office A-Block, Third Floor, Surajdeep Complex, Jopling Road, Lucknow. …….प्रत्यर्थी/विपक्षी
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित- विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश केसरवानी।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - विद्वान अधिवक्ता श्री राम गोपाल एवं
आर0पी0 द्धिवेदी।
अपील संख्या-1569/2017
M/s Apple Real Inframart Pvt.Ltd. Through Director, Regd. Office A-Block, Third Floor, Surajdeep Complex, Jopling Road, Lucknow Through It’s Director. ……………..अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
Mohd Yunus aged about 58 years son of Late Ali Jauwad, resident of Dahiyawar, Post Surapur, District Ambedkar Nagar, U.P. ..........प्रत्यर्थी/परिवादी
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित- विद्वान अधिवक्ता श्री राम गोपाल एवं
आर0पी0 द्धिवेदी।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश केसरवानी।
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समक्ष :-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
दिनांक: 07.09.2017
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या- 636/2015 मोहम्मद यूनुस बनाम एप्पल रियल इन्फ्रामार्ट प्रा0 लि0 में जिला फोरम द्वितीय लखनऊ ने निम्न आदेश पारित किया है:-
"परिवादी का परिवाद समझौते के आधार पर निर्णीत किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के अंदर परिवादी को उसके द्वारा जमा धनराशि रू072,000/- मय 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर के साथ जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करें। इसके अतिरिक्त विपक्षी परिवादी को मानसिक क्लेश हेतु रू010,000/- तथा रू05,000/- वादव्यय अदा करें, यदि विपक्षी उक्त निर्धारित अवधि के अंदर परिवादी को यह धनराशि अदा नहीं करते है तो विपक्षी को, समस्त धनराशि पर उक्त तिथि से ता अदायेगी 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर के साथ अदा करना पड़ेगा।"
जिला फोरम के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध उपरोक्त परिवाद के परिवादी ने अपील संख्या-1452/2017 मोहम्मद यूनुस बनाम एप्पल रियल इन्फ्रामार्ट प्रा0 लि0 और विपक्षी एप्पल रियल इन्फ्रामार्ट प्रा0 लि0 ने अपील संख्या- 1569/2017 एप्पल रियल इन्फ्रामार्ट प्रा0 लि0 बनाम मोहम्मद यूनुस धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। दोनों अपीलें जिला फोरम के एक ही निर्णय और आदेश के
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विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है अत: दोनों अपीलों को समेकित करते हुए दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
दोनों अपीलों में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश केसरवानी और विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम गोपाल एवं आर0पी0द्धिवेदी उपस्थित हुए है।
उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुना गया।
उपरोक्त अंकित आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह स्पष्ट है कि यह निर्णय और आदेश उभयपक्षों के बीच समझौते के आधार पर पारित किया गया है। समझौते के आधार पर जारी आदेश के विरूद्ध अपील ग्राहय नहीं है। अत: दोनों अपीलें ग्राहय न होने के आधार पर इस शर्त के साथ निरस्त की जाती है कि जो 4 सप्ताह की अवधि जिला फोरम ने निर्णय में निर्धारित की है इस 4 सप्ताह की गणना आज की तिथि से की जाएगी। यदि इस आदेश की तिथि से 4 सप्ताह की अवधि में जिला फोरम द्वारा आदेशित धनराशि परिवाद का विपक्षी परिवाद के परिवादी को अदा नहीं करता है तो जिला फोरम के निर्णय के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
आदेश की प्रति दोनों पत्रावली में रखी जाए।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
सुधांशु आशु0
कोर्ट नं0-1