राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-817/2005
उमंग कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री प्रा0लि0।
.....अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम
मो0 याकूब पुत्र श्री रवीउल्ला निवासी ग्राम एण्ड पोस्ट
सिजौली परगना एण्ड तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर।
.......प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0के0 शुक्ला, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 07.02.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 283/03 मोहम्मद याकूब बनाम उमंग कोल्ड स्टोरेज व एक अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 13.09.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय का अवलोकन किया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तत्समय प्रचलित बाजार भाव के अनुसार आलू का रेट निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि दस्तावेज संख्या 18 पर तत्समय प्रचलित आलू का भाव अंकित किया गया है। दस्तावेज संख्या 18 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा उद्यान अधिकारी अम्बेडकर नगर को आलू की नीलामी के संबंध में एक पत्र लिखा गया है। यह पत्र एकतरफा है, इस पत्र के साथ तत्समय प्रचलित आलू के बाजार भाव
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को निर्धारित नहीं किया जा सकता। परिवादी द्वारा शपथपत्र के साथ जो भाव बताया गया है उस भाव के अनुसार निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से तत्समय प्रचलित भाव कम होने के बिन्दु पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, परन्तु ब्याज 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से अदा करने का आदेश दिया जाना उचित था।
आदेश
3. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज दर 06 प्रतिशत की दर से देय होगा। शेष निर्णय पुष्ट किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3