(मौखिक)
अपील संख्या-1580/2004
यू.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा एक अन्य बनाम मो0 रियाज
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय/आदेश
13.07.2022
परिवाद संख्या-24/2003, मोहम्मद रियाज बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम बरेली द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 25.06.2004 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय/आदेश द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी के विरूद्ध विद्युत शुल्क की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र को वापस मंगाकर रद्द करने का आदेश पारित किया है।
अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी0के0 उपाध्याय को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वसूली प्रमाण पत्र को वापस मंगाकर रद्द करने का आदेश देने का अधिकार विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग में निहित नहीं है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय/आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने ओर अपील स्वीकार होने योग्य है।
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.06.2004 अपास्त किया जाता है।
P.T.O………….
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पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वंय वहन करेंगे।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार) (डा0 आभा गुप्ता)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3