(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-567/2008
बैंक आफ बड़ौदा बनाम मोहम्मद कादिर व अन्य
दिनांक : 18.10.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-300/2001, मो0 कादिर बनाम उ0प्र0 अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, एटा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 14.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए अंकन 23,750/-रू0 का चेक जारी करने का आदेश पारित किया है तथा निर्णय पारित करने की तिथि तक ब्याज वसूल करने के लिए भी आदेशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्तीय एण्ड विकास निगम लिमिटेड तथा जिला प्रबंधक उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड परिवादी के प्रति सेवा प्रदाता नहीं है, अपितु उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संचालित State Instrumentality है। अत: State Instrumentality के विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है। अत: जिला उपभोक्ता आयोग ने गैर उपभोक्ता विवाद पर अपना निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2