मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्या 68 सन 2007 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.05.2009 के विरूद्ध)
अपील संख्या 1787 सन 2009
मै0 इण्डसइंड बैंक 2401, जनरल थिम्या रोड, कैण्टोनमेंट पुण (महाराष्ट्र) 411011 द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं अन्य । .......अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
-बनाम-
मो0 असलम पुत्र स्व0 मो0 लतीफ निवासी शिवपुरी पोस्ट सुगर मिल थाना कोतवाली नवाबगंज, जिला बाराबंकी एवं अन्य । ..प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1 मा0 श्री आर0सी0 चौधरी , पीठासीन सदस्य।
2 मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री बृजेन्द्र चौधरी ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री सुशील कुमार शर्मा ।
दिनांक: 30.08.2017
श्री आर0सी0 चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
मौजूदा अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्या 68 सन 2007 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.05.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।
संक्षेप में, प्रकरण के आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने एक पुराना ट्रक संख्या यू0पी0 30ए/4471 खरीदने के लिए विपक्षी से 2,35,000.00 रू0 विपक्षीगगण से ऋण लिया था तथा 1,25,000.00 रू0 अपने पास से मिलाकर ट्रक खरीदा तथा उसका बीमा ओरियंटल इंश्योरेंस कं0 से कराया । परिवादी को 11280.00 रू0 प्रतिमाह विपक्षी के पास 3 साल तक जमा करनी थी। परिवादी ने 08 किस्ते जमा की । बाद में माली हालत ठीक न होने के कारण वह किस्तों की अदायगी नहीं कर सका। माली हालत ठीक होने पर उसने पुन: ट्रक चलाना शुरू किया तभी दि0 25.01.06 को विपक्षीगण ने अपने गुण्डों व गुर्गो की सहायता से उसको मारपीट करके ट्रक छीन लिया तथा ट्रक सहित उसमें रखा सामान लेकर चले गए। परिवादी ने इसकी रिपोर्ट थाने में लिखानी चाही लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। वाहन खिंचवा लेने से उसे 500.00 रू0 प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। परिवादी को अभिलेखों के मोआइने से ज्ञात हुआ है कि उक्त ट्रक विपक्षी किसी अन्य व्यक्ति से चलवा रहे हैं और बिना मुलाकात के टैक्स जमा कर दिया है जो गैर कानूनी है। परिवादी ने इस संबंध में विपक्षीगण को नोटिस दी जिसका भी उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया जिसके कारण परिवादिनी ने जिला मंच के समक्ष परिवाद योजित किया।
जिला मंच के समक्ष विपक्षी की ओर से पर्याप्त तामीला के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ, अत: जिला मंच द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया :-
'' परिवाद विपक्षीगा 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय के साथ एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है कि परिवादी द्वारा पचास हजार रू0 बैंक ड्राफ्ट अथवा एकाउण्ट पेई चेक द्वारा जमा करने पर विपक्षीगण प्रश्नगत ट्रक संख्या यू0पी0 30ए/4471 परिवादी को सही व चालू हालत में वापस कर दे। ट्रक वापस करने के 15 दिन के अन्दर विपक्षीगण 1 व 2 दिनांक 25.02.06 की तिथि तक बिना दण्ड ब्याज के बकाया ऋण का विवरण (ब्योरा) उपलब्ध कराये जिसे परिवादी एक साल के अन्दर बराबर बाराबर किस्तों में विपक्षीगण को अदा कर दे। विपक्षीगण 01 व 02 वाद व्यय व अधिवक्ता की फीस 2000.00 रू0 आदेश के 45 दिन के अन्दर परिवादी को अदा करे दे। विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध परिवाद निरस्त किया जाता है। ''
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील योजित की गयी है।
अपील के आधारों में कहा गया है कि जिला मंच का प्रश्नगत निर्णय विधिपूर्ण नहीं है तथा तथ्यों को संज्ञान में लिए बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किए जाने योग्य है।
हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस विस्तार से सुनी तथा आधार अपील का अवलोकन किया तथा उभय द्वारा दाखिल लिखित बहस व जिला फोरम के प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.05.2009 का सम्यक अवलोकन किया।
इस केस के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि इस केस को पुन: सुनवाई के लिए जिला फोरम को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा जिससे कि विपक्षी जिला मंच के समक्ष अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। तदनुसार अपील स्वीकार किए जाने के योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्या 68 सन 2007 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.05.2009 निरस्त किया जाता है तथा प्रस्तुत प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु जिला मंच बाराबंकी के समक्ष रिमाण्ड किया जाता है। जिला उपभोक्ता फोरम प्रतिवादी को प्रतिवादपत्र प्रेषित करने तथा दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का मौका देते हुए गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र 03 माह में प्रकरण का निस्तारण करेंगे। दोनों पक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष दिनांक 11.09.2017 को उपस्थित हों।
(आर0सी0 चौधरी) (गोवर्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट-4
(S.K.Srivastav,PA)