राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-315/2011
अपोलो टायर्स लिमिटेड
बनाम
मोहम्मद आरिफ अली पुत्र मोहम्मद आयुब आदि
समक्ष :-
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री गौरव गुंजन
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :-01.01.2024
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, परिवाद सं0-185/2006 मोहम्मद आरिफ अली व एक अन्य बनाम रजिस्ट्रार, अपोलो टायर्स लिमिटेड व दो अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.9.2010 के विरूद्ध योजित की गई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रत्यर्थी/परिवादीगण द्वारा क्रय किये गये शेयर के स्थानांतरण का आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया है।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी/परिवादीगण द्वारा अपोलो टायर्स निगम लिमिटेड के 100 शेयर क्रय किये गये थे, परन्तु डीमेट एकाउन्ट न खुलने के कारण शेयर प्राप्त नहीं हो सके। कस्टोडियन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। शेयर खरीदने की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1 का कथन है कि शेयरों के स्थानांतरण पर कस्टोडियन कार्यालय द्वारा रोक लगा दी गई थी, इसलिए शेयर अदा नहीं किये गये।
साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा शेयर स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया है।
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अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि चूंकि कस्टोडियन द्वारा शेयर स्थानांतरण न करने पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए शेयर का भुगतान नहीं किया गया था। परन्तु चूंकि प्रत्यर्थी/परिवादीगण द्वारा धनराशि प्राप्त होने, शेयर आवंटित करने के तथ्य से इंकार नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्यर्थी/परिवादीगण के पक्ष में शेयर स्थानांतरित करने का आदेश विधि सम्मत है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है।
प्रस्तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-3