जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
श्री भगवत प्रसाद षर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय षर्मा, जाति-ब्राह्मण, निवासी- जी-52, पुलिस लाईन, अजमेर ।
प्रार्थी
बनाम
मोहन वाच एण्ड मोबाईल्स षाॅप नम्बर 99-100, अजमेर टाॅवर कचहरी रोड के सामने, अजमेर एवं षाॅप नम्बर 19, ईलाईट रेस्टोरेन्ट के सामने, स्टेषन रोड, अजमेर ।
अप्रार्थी
परिवाद संख्या 179/2014
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1.श्री गजवीर सिंह चूडावत,अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 11.08.2015
1. परिवाद के तथ्योंनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थी के षोरूम से दिनांक 2.5.2013 को जरिए बिल संख्या 15183 से नोकिया मोबाईल आषा 310 जिसके ईएमआई संख्या परिवाद की चरण संख्या 1 में दिए हुए है राषि रू. 5500/- में क्रय किया । इस सेट में क्रय करने के 10-15 दिन बाद ही परेषानियां आनी षुरू हो गई । अतः प्रार्थी इस सेट को लेकर अप्रार्थी की दुकान पर गया तो पहले तो अप्रार्थी ने इस संबंध में कुछ भी करने से मना कर दिया । प्रार्थी के गिडगिडाने पर अप्रार्थी ने प्रार्थी को नेाकिया के सर्विस सेटर पर सेट दिखलाने को कहा । प्रार्थी ने जब इस सेट को नोकिया के सर्विस सेन्टर पर दिखलाया तो सर्विस सेन्टर वालो ने कहा कि यह सेट कई महिनों पुराना है न कि 10-15 दिन पुराना । प्रार्थी ने इस तथ्य की जानकारी अप्रार्थी को दी तो अप्रार्थी भडक गया व प्रार्थी को धक्का देकर दुकान से निकाल दिया । प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी ने नए सेट के पैसे लेकर उसे पुराना सेट दे दिया है जो धोखाधडी की श्रेणी में आता है एवं अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ धोखाधडी की है । अप्रार्थी ने सेट के पैसे लेकर पुराना सेट दिया एवं उसे बदला भी नहीं है एवं ना ही उसको सही किया है । अतः अप्रार्थी के पक्ष में सेवा में कमी दर्षाते हुए परिवाद पेष किया है एवं अप्रार्थी से सेट की राषि रू. 5500/- दिलाए जाने व खर्चा आदि दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहा है । अतः उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. हमने प्रार्थी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अनुषीलन किया
4. प्रार्थी ने यह सेट अप्रार्थी से क्रय किया ,उसका बिल पेष हुआ है । प्रार्थी का कथन रहा है कि इस सेट में खरीदने के 10-15 दिन बाद ही परेषानिया आनी षुरू हो गई एवं अप्रार्थी की सलाहनुसार इस सेट को सर्विस सेन्टर पर दिखलाया । सर्विस सेन्टर के अनुसार यह सेट पुराना था ।
5. अब हमारे समक्ष निर्णय हेतु यही बिन्दु है कि (1) क्या प्रार्थी ने प्रष्नगत सेट जिसका विवरण परिवाद की चरण संख्या 1 में दिया हुआ है जो खरीदा वह अप्रार्थी ने नया बतलाते हुए पुराना दे दिया ?
(2) क्या प्रष्नगत सेट में सेट खरीदने के 10-15 दिन बाद ही परेषानियां आनी षुरू हो गई एवं अप्रार्थी ने न तो सेट को दुरूस्त किया और ना ही बदला अतः उसके पक्ष में सेवा में कमी सिद्व है ?
6. निर्णय बिन्दु संख्या 1:- जहां तक सेट नए के स्थान पर पुराना दे दिया इस संबंध में प्रार्थी का कथन अवष्य है लेकिन सेट किस तरह से पुराना था प्रार्थी सिद्व नहीं कर पाया है । प्रार्थी ने प्रकरण में सेट निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया है और ना ही सेट निर्माता कम्पनी का पत्रावली पर इस आषय का कोई कन्र्फमेषन है कि यह सेट कई महिनों पुराना है । अन्य कोई साक्ष्य इस संबंध में पत्रावली पर नहीं है । अतः हम पाते है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से जो प्रष्नगत सेट खरीदा वह सेट कई महिनों पुराना है, बिन्दु प्रार्थी सिद्व नहीं कर पाया है ।
7. निर्णय बिन्दु संख्या 2:- इस निर्णय बिन्दु के संबंध में प्रार्थी की बहस सुनी । अप्रार्थी का जवाब पत्रावली पर नहीं है । परिवाद में प्रार्थी का कथन है कि इस सेट में क्रय करने के 10-15 दिन बाद ही परेषानिया आनी षुरू हो गई थी । परिवाद के समर्थन में प्रार्थी का षपथपत्र भी है । इस तरह से प्रार्थी के कथन जो परिवाद में है एवं जो षपथपत्र प्रार्थी का है उसका कोई खण्डन अप्रार्थी की ओर से नहीं आया है । अतः हम पाते है कि प्रार्थी द्वारा परिवाद की चरण संख्या 1 में वर्णित अनुसार प्रष्नगत सेट जो अप्रार्थी से क्रय किया में 10-15 दिन के बाद ही खराबियां आनी ष्षुरू हो गई थी अप्रार्थी ने इस सेट को दुरूस्त नहीं किया गया और ना ही इस सेट के बदले नया सेट दिया । अतः हम पाते है कि प्रार्थी का यह परिवाद स्वीकार होने योग्य है एवं प्रार्थी अप्रार्थी से क्रय किए गए सेट को दुरूस्त करवाने का अधिकारी पाया जाता है । यदि सेट दुरूस्त होने योग्य न हो तो प्रार्थी इस सेट के बदले इसी मैक व माॅडल का नया सेट इसी कीमत पर प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है विकल्प में अप्रार्थी से इस सेट की कीमत भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
5. (1) अप्रार्थी प्रार्थी द्वारा बिल संख्या 15183 दिनांक 02.05.2013 के क्रय किए गए नोकिया आषा 310 को प्रार्थी द्वारा उसके यहां दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किए जाने पर , प्राप्ति की दिनांक से एक माह में निषुल्क दुरूस्त कर प्रार्थी को सौंपे । हैण्ड सेट दुरूस्त नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थी उसी मैक माॅडल का नया त्रुटिरहित हैण्ड सेट उपरोक्त अवधि में देवे विकल्प में हैण्ड सेट की कीमत रू. 5500/- उक्त अवधि में ही अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 2000/- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) अप्रार्थी यदि क्र. सं 1 मे वर्णित प्रष्नगत हैण्ड सेट की राषि प्रार्थी को लौटाना चाहे तो अप्रार्थी यह राषि आदेष से एक माह में प्रार्थी को अदा करें साथ ही क्र. सं. 2 में अंकित राषि भी अप्रार्थी उक्त अवधि में अदा करे अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(4) एक माह में आदेषित राषि का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अप्रार्थी से उक्त राषियों पर निर्णय की दिनांक से ताअदायगी 09 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगा ।
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
6. आदेष दिनांक 11.08.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्या अध्यक्ष