जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
रवि चैधरी पुत्र श्री नाहर सिंह चैधरी, निवासी- मकान नं. 231/9, हाथीभाटा, अजमेर ।
- प्रार्थी
बनाम
1. मोहन वाॅच एण्ड मोबाईल्स, दुकान नं. 99-100, अजेर टावर के सामने, कचहरी रोड, अजमेर जरिए इसके मालिक/प्रबन्धक ।
2. नेहल टेक्नो सर्विसेज, रामभवन के सामने, वर्षा पैलेस, ष्षास्त्रीनगर, अजमेर जरिए इसके मालिक/प्रबन्धक ।
3. सोनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ए-31, मोहन काॅ-आपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110044 जरिए इसके मालिक/प्रबन्धक ।
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 170/2016
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री अमित कुमार जैन, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः-05.08.2016
1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि उसने अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा निर्मित सोनी कम्पनी का एक मोबाईल माॅडल नं. ग्चमतर्पं .3 दिनंाक 13.10.2014 को जरिए बिल संख्या 1676 के रू. 50,000/- में क्रय किया । जून, 2015 में उक्त मोबाईल में फोन लगाने अथवा किसी आए हुए फोन को रिसीव करने पर आवाज सुनाई नहीं देने की समस्या उत्पन्न होने पर उसने इसकी षिकायत अप्रार्थी संख्या 1 को की और उसकी सलाहनुसार अप्रार्थी संख्या 2 को दिनंाक 4.6.2015 दिखाया । अप्रार्थी संख्या 2 ने मोबाईल में स्वनक ैचमंामत ैवनदक जव ैसवू की समस्या होना बताते हुए जाॅबषीट बना कर दी और 1 माह बाद उक्त मोबाईल यह कहते हुए दिया कि मोबाईल दुरूस्त हो गया है । किन्तु फिर उक्त समस्या उत्पन्न होने पर उसने दिनंाक 1.8.2015 को पुनः उक्त मोबाईल अप्रार्थी संख्या 2 को दिखाया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने मोबाईल में ब्ंससपदह ज्पउम स्वनक ैचमंामत टवपबम ैसवू की समस्या होना बताते हुए जाॅबषीट बना कर दी । अप्रार्थी संख्या 2 ने पुनः उक्त मोबाईल 1 माह बाद दुरूस्त होने की कहते हुए दे दिया । किन्तु कुछ दिनों बाद वहीं समस्या होने पर अप्रार्थी संख्या 2 को दिखाने पर उसने मोबाईल दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया । प्रार्थी ने इसे अप्रार्थीगण की सेवा में कमी बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का षपथपत्र पेष किया है ।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 13.7.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. प्रार्थी का यह तर्क रहा है कि उसने सोनी कम्पनी का एक मोबाईल अप्रार्थी संख्या 3 से रू. 50,000/- में दिनंाक 13.10.2014 को क्रय किया जिसमें आवाज आने की समस्या उत्पन्न होने पर उसने अप्रार्थी संख्या 2 से 2 बार ठीक करवाया किन्तु समस्या का समाधान नहीं निकलने पर पुनः तीसरी बार जब अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त मोबाईल दुरूस्त करने के लिए दिखाया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने मोबाईल दुरूस्त करने से मना कर दिया । इस प्रकार अप्रार्थीगण ने मोबाईल दुरूस्त नहीं कर सेवादोष किया है ।
4. हमने प्रार्थी के तर्क सुन लिए हंै एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है ।
5. प्रार्थी के कथन , ष्षपथपत्र व मोबाईल खरीद बिल से यह सिद्व है कि प्रष्नगत मोबाईल रू. 50,000/- में अप्रार्थी संख्या 1 से दिनंाक 13.10.2014 को क्रय किया गया । विक्रेता के सर्विस सेन्टर अप्रार्थी संख्या 2 की जाॅबषीट दिनांक 4.6.2015 व 1.8.2015 से यह भी स्पष्ट है कि उक्त सैट वारण्टी अवधि में था तथा इस अवधि में क्रेता प्रार्थी की षिकायत थी कि स्वनक ैचमंामत ैवनदक जव ैसवू ंदक ब्ंससपदह ज्पउम स्वनक ैचमंामत टवपबम ैसवू अर्थात इसमें आने वाले काॅल में त्रुटि थी । इस षिकायत पर अधिकृत सर्विस सेन्टर की रिपोर्ट है कि आवाज अत्यधिक धीमी थी । एक ओर जाॅबषीट में इस षिकायत का उल्लेख यह प्रदर्षित करता है कि प्रार्थी के सैट में उसकी खरीद की तिथि से वारण्टी अवधि के अन्दर उक्त खराबी सामने आई थी। चूंकि प्रार्थी के इन कथनों का कोई खण्डन सामने नहीं आया है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सैट प्रार्थी को लौटाने के संबंध में टालमटोल की जाती रही तथा एक माह बाद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह कहते कि सैट दुरूस्त कर दिया गया है और इसे प्रार्थी को लौटा दिया गया, को दखते हुए व उक्त तथाकथित दुरूस्ती के बाद भी ऐसी समस्या का यथावत बने रहना , इस बात को प्रकट करता है कि दो बार सर्विस सेन्टर में उक्त सैट को दिए जाने के बाद भी आई खराबी को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दुरूस्त नहीं किया गया व सेवा में कमी का परिचय दिया गया है । परिणामस्वरूप प्रार्थी का परिवाद मंच की राय में स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
6. ( 1) अप्रार्थीगण सयंुक्त व पृथक पृथक रूप से प्रार्थी द्वारा बिल बिल संख्या 1676 दिनांक 13.10.2014 के क्रय किए गए सोनी मोबाईल माॅडल नं. ग्चमतर्पं .3 के स्थान पर उसी मैक माॅडल का नया त्रुटिरहित हैण्ड सैट आदेष से दो माह की अवधि में प्रार्थी को देवे विकल्प में हैण्ड सेट की कीमत रू. 50,000/- उक्त अवधि में ही अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थीगण से मानसिक संताप पेटे रू. 10,000/- व वाद व्यय के पेटे राषि रू. 5000/- भी संयुक्त व पृथक पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्र. संख्या 1 मे वर्णित आदेषानुसार यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को प्रष्नगत हैण्ड सैट की राषि लौटाना चाहे तो यह राषि रू. 50,000/-मय 9 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर सहित मोबाईल क्रय किए जाने की दिनांक 13.10.2014 से तदायगी आदेष से दो माह में अदा करें साथ ही क्र. सं. 2 में अंकित राषि भी उक्त अवधि में अदा करे अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
आदेष दिनांक 05.08.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष