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Ravi Shankre filed a consumer case on 24 Mar 2015 against Mobile Bazar in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/380/2014 and the judgment uploaded on 08 May 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-380/2014 (पुराना परिवाद संख्या 458/2013)
श्री रविशंकर पुत्र श्री भंवरलाल, उम्र 32 साल, निवासी- 1/472-ए, चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर ।
परिवादी
बनाम
मोबाईल बाजार जरिये प्रोपराईटर/मालिक, पता- शाॅप नम्बर 1, सालासर प्लाजा, रायसर प्लाजा के सामने, इन्दिरा बाजार, जयपुर ।
विपक्षी
उपस्थित
परिवादी की ओर से मौहम्मद सादीक/श्री रियाजुद्दीन, एडवोकेट
विपक्षी की ओर से श्री केदारनाथ महावर, एडवोकेट
निर्णय
दिनांकः-24.03.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दिनंाक 22.03.2013 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने विपक्षी की दुकान से दिनांक 30.12.2012 को एक माइक्रोमैक्स मोबाईल हैण्डसेट 3761.90 रूपये में क्रय किया था, जिस पर 188.10 रूपये वैट राशि जोड़ी गई थी । इस प्रकार परिवादी से विपक्षी ने कुल 3,949/-रूपये मोबाईल की कीमत के रूप में नकद प्राप्त किये थे । और बाद में उक्त बिल पर बदनीयती से ळतंदक ज्वजंस की राशि गलत रूप से 1,500/-रूपये लिख दी । जबकि वास्तव में मोबाईल का अधिकतम विक्रय मूल्य 1,999/-रूपये ही था । इस प्रकार विपक्षी ने परिवादी से अधिकतम विक्रय मूल्य से 3,949/-रूपये अर्थात् 1,950/-रूपये अधिक वसूल करके सेवादोष कारित किया हैं । और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षी से परिवाद के मद संख्या 7 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षी की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनंाक 27.08.2013 को उनका जवाब बन्द कर दिया गया । विपक्षी की ओर से साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री रविशंकर ने स्वयं के शपथ पत्र के साथ कुल 05 पृष्ठ दस्तावेज प्रदर्श-1 से प्रदर्श-5 प्रस्तुत किये गये ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने विपक्षी की दुकान से दिनंाक 30.12.2012 को एक माइक्रोमैक्स मोबाईल हैण्डसेट एक्स279 3761.90 रूपये की कीमत का क्रय किया था । जिस पर परिवादी से विपक्षी ने 188.10 रूपये वैट के रूप में वसूल किये । इस प्रकार परिवादी ने विपक्षी को कुल 3,949/-रूपये अदा किये । परन्तु विपक्षी ने इस बिल पर ळतंदक ज्वजंस पर मात्र 1500/-रूपये अंकित किये हैं । जबकि परिवादी के अनुसार विपक्षी ने उससे उक्त मोबाईल की कीमत के रूप में 3,949/-रूपये वसूल किये हैं । यह तथ्य प्रदर्श-1 बिल से प्रमाणित हैं । परिवादी के अनुसार उक्त मोबाईल की वास्तविक कीमत प्रदर्श-2 के अनुसार 1,999/-रूपये हैं । इस प्रकार परिवादी से विपक्षी ने उक्त मोबाईल की कीमत 1,999/-रूपये के स्थान पर 3,761.90 रूपये तथा इस पर 188.10 रूपये वैट वसूल करके सेवादोष कारित किया है क्योंकि परिवादी से विपक्षी ने उक्त मोबाईल की कुल कीमत, जो 3,950/-रूपये थी, वसूल की हैं । इन तथ्यों का खण्डन विपक्षी ने जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करके नहीं किया हैं ।
इस प्रकार विपक्षी ने परिवादी से मोबाईल की कीमत के रूप में 1951/-रूपये अधिक वसूल करके अनुचित व्यापार व्यवहार कर सेवादोष कारित किया हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षी से मोबाईल की कीमत के रूप में अधिक वसूल की गई राशि 1,951/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं । परिवादी विपक्षी से उसके इस सेवादोष से स्वयं को हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी स्वीकार किया जाकर आदेष दिया जाता है कि परिवादी विपक्षी से मोबाईल की कीमत के रूप में अधिक वसूल की गई राशि 1,951/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं । परिवादी विपक्षी से उसके उपरोक्त सेवादोष से स्वयं को हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त समस्त राशि परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेश के एक माह की अवधि में उपलब्ध करवायेगा ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 24.03.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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