Mittal Uddog Through Pro. Manish Mittal V/S Mukeem Kha
Mukeem Kha filed a consumer case on 07 Jul 2022 against Mittal Uddog Through Pro. Manish Mittal in the Bahraich Consumer Court. The case no is MA/45/2021 and the judgment uploaded on 08 Jul 2022.
Uttar Pradesh
Bahraich
MA/45/2021
Mukeem Kha - Complainant(s)
Versus
Mittal Uddog Through Pro. Manish Mittal - Opp.Party(s)
Sri S. K. Srivastava
07 Jul 2022
ORDER
परिवादी का कथन है कि उसने एक दोना बनाने की मशीन खरीदने हेतु विपक्षी को मु0-50000/-रू0 एडवांस दिया था। परिवादी द्वारा उक्त एडवांस धनराशि विपक्षी के एच.डी.एफ.सी. बैंक खाता में जमा कर दिया। विपक्षी को मशीन की डिलेवरी दिनांक 15-7-2021 तक करनी थी परन्तु अब तक डिलेवरी सुनिश्चित नही हुआ। उक्त आधार पर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करते हुये एडवांस धनराशि मय व्याज सहित वापस करने हेतु याचना किया गया है।
आयोग द्वारा दिनांक 2-11-2021 को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विपक्षी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था जिसके अनुपालन में परिवादी के पैरवी पर रजिस्ट्री पर पोस्ट आफिस विभाग का पृष्ठांकन है कि ‘‘पता नही‘‘ जिससे विपक्षी को रजिस्ट्री तामील नही हो पाई। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि विपक्षी के उसी पते पर रजिस्ट्री भेजी गयी थी जिसकी जानकारी परिवादी को एडवांस देते समय थी। परिवादी का कथन है कि विपक्षी जानबूझकर हाजिर नही हो रहा हैै और रजिस्ट्री सही पते पर भेजी गयी है।
सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। चॅूकि परिवादी द्वारा मु0-50000/-रू0 की धनराशि विपक्षी के खाते में एड़वास जमा किया गया है। इस प्रकार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों मेें परिवाद अंगीकृत करने का आधार पर्याप्त है। प्रकीर्ण वाद खारिज होने योग्य है।
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