Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/69/2017

JAGDEESH PRASAD - Complainant(s)

Versus

MIDDLE SCHOOL - Opp.Party(s)

PARAS NATH TIWARI

06 Aug 2021

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 69 सन् 2017

प्रस्तुति दिनांक 30.01.2018

                                                                                               निर्णय दिनांक 06.08.2021

जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री मुक्तेश्वर नाथ चतुर्वेदी, ग्राम- बूढ़नपुर, पोस्ट- भीलमपुर, छपरा, तहसील- बूढ़नपुर, जिला- आजमगढ़ (उoप्रo)

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

     उच्च प्राथमिक विद्यालय पासीपुर रसूलपुर, शिक्षा क्षेत्र कोयलसा    आजमगढ़ (उoप्रo) द्वारा प्रधानाचार्य।    

  •  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह विपक्षी के यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में दिनांक 02.07.2015 तक कार्य किया। उसके बाद उसका स्थानान्तरण उसी पद पर उच्च प्राथमिक विद्यालय गोखवल शिक्षा क्षेत्र पवई आजमगढ़ हो गया जहाँ वर्तमान में भी कार्यरत है। सेवा के दौरान परिवादी एम.डी.एम. तथा एन.डी.आर.सी. के खर्च के लिए कुल रुपया लगभग 70,000/- अपना व्यक्तिगत खर्च किए जो प्रचलित कार्य प्रणाली के अनुरूप था तथा जो प्रचलित कार्य प्रणाली के अनुरूप उसके खाते में चेक के माध्यम से विपक्षी द्वारा देय था। तीन वर्षों से परिवादी इस रकम की अदायगी हेतु अनेको प्रयास किए तो विपक्षी द्वारा मात्र रुपया 36,000/- रुपया दिया गया, लेकिन 42,000/- रुपया उसे नहीं दिया गया। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह 42,000/- रुपया जुलाई 2014 से अन्तिम भुगतान तक 18% चक्रवृद्धि ब्याज सहित परिवादी को अदा करे तथा शारीरिक व मानसिक कष्ट हेतु 20,000/- रुपया, वाद खर्च 5,000/- रुपया परिवादी को विपक्षी अदा करे।  

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 व 6/2 बी.ई.ओ. कोयलसा के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

कागज संख्या 11क विपक्षी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी परिवादी का न तो नियोक्ता न तो विपक्षी के विरुद्ध याचिका पोषणीय है। उसने आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। उसने बी.ई.ओ. के यहाँ भुगतान हेतु शिकायत किया था जिसे खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त भुगतान कर दिया गया। कोई भी भुगतान शेष नहीं है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।  

विपक्षी द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में विपक्षी द्वारा कागज संख्या 14/1ता14/3 बी.ई.ओ. के आदेश की छायाप्रति, कागज संख्या 14/4व14/5 भुगतान के सम्बन्ध में कागजात प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी की अनुपस्थिति में परिवादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी ने जिस धनराशि को विपक्षी के यहाँ जमा करने का कथन किया है उसके बारे में उसके द्वारा कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं गया है, उसने कितनी धनराशि प्राप्त किया इस बारे में भी कोई प्रलेख नहीं दिया गया है, लेकिन विपक्षी ने जो कागज संख्या 14/4व14/5 प्रस्तुत किया है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी को बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है। 

आदेश

                                                           परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

 

                                                                          गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह  

                                                        (सदस्य)                            (अध्यक्ष)

 

          दिनांक 06.08.2021

                                                यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                                              गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण कुमार सिंह

                                                                (सदस्य)                              (अध्यक्ष)

 

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