जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह.......................................वरि0सदस्य
सुधा यादव.....................................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-553/2016
अभिशेक द्विवेदी पुत्र वी0के0 द्विवेदी केयर आफ आर0के0 टण्डन 128/776 ब्लाक के0 किदवई नगर, कानपुर नगर-208011
................परिवादी
बनाम
1. वाई यू टेलीवस्लर्स प्रा0लि0 21/14 ब्लाक ए0 फेस-सेकेण्ड नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110028
2. जी कम्यूनिकेषन बिल्डिंग नं0-18, फर्स्ट फ्लोर विद्यार्थी मार्केट गोविन्द नगर, कानपुर नगर।
3. माइक्रोमैक्स इन्फोटेक्स लि0 प्लाट नं0-21/14 ब्लाक-ए, फेस सेकेण्ड नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110028
4. क्लाउड टेल इण्डिया प्रा0लि0 यूनिट नं0-1, खेवट/खाता नं0-373/400 म्यूनिस्पल नं0-31 विलेज तौरू तहसील तौरू जिला मेवात आनविलासपुर तौरू रोड मेवात हरियाण-122105
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 09.09.2016
निर्णय की तिथिः 07.03.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षी सं0-1, 2, 3 व 4 से क्षतिपूर्ति स्वरूप रू0 25000.00 तथा मोबाइल क्रय राषि रू0 6999.00 मय 12 प्रतिषत ब्याज एवं परिवाद व्यय रू0 5500.00 दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने दिनांक 10.09.15 को विपक्षी सं0-4 को अपने निवास पर रू0 6999.00 का भुगतान करके मोबाइल प्राप्त किया था। विपक्षी सं0-3 के अधीनस्थ विपक्षी सं0-1 तथा विपक्षी सं0-2 सेवा केन्द्र आते हैं। विपक्षी सं0-1 द्वारा कंपनी की तरफ से एक वर्श की वारंटी भी दी गयी थी। परिवादी के मोबाइल में कुछ माह से कई तरह की समस्यायें आने लगी
.............2
...2...
थीं। परिवादी द्वारा अधिकृत विक्रेता से षिकायत करने पर उसने विपक्षी सं0-2 सर्विस सेंटर पर जाकर ठीक कराने की राय दी। परिवादी ने प्रष्नगत मोबाइल की कमी ठीक करने के लिए विपक्षी सं0-2 के यहां दिनांक 31.08.16 को रात 7ः48 दिनांक 01.09.16 को पुनः विपक्षी सं0-1 द्वारा परिवादी को सार्विस सेंटर जाने की राय दी गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-2 से संपर्क करके अपना मोबाइल विपक्षी सं0-2 के यहां पुनः बनने के लिए जमा कर दिया गया। जिस पर विपक्षी सं0-2 द्वारा रू0 50.00 सर्विस चार्ज की मांग की गयी। परिवादी द्वारा यह कहा गया कि परिवादी मोबाइल लेने आयेगा, तब रू0 50.00 अदा कर देगा। अगले दिन जब परिवादी प्रष्नगत मोबाइल लेने गया, तो विपक्षी सं0-2 द्वारा रू0 50.00 प्राप्त करके काउन्टर से मोबाइल प्राप्त करने की बात कही। परिवादी ने मोबाइल देखा तो मोबाइल के सारे पार्टस खुले थे। परिवादी ने मोबाइल सही करने के लिए पुनः विपक्षी सं0-2 से कहा, तो विपक्षी सं0-2 ने मोबाइल ठीक करने से मना कर दिया और परिवादी को दुकान से चले जाने के लिए कह दिया। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भेजी गयी, किन्तु विपक्षीगण बावजूद विधिक नोटिस फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः फोरम द्वारा दिनांक 21.10.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद एकपक्षीय चलाये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 20.12.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/5 दाखिल किया है।
...........3
...3...
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने व प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में उपरोक्तानुसार षपथपत्र व अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-4/2 लगायत् 4/5 दाखिल किये गये हैं। विपक्षीगण, बावजूद तामीला कोई उपस्थित नहीं आये और न ही परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय व अभिलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है, जिससे परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय साक्ष्य व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है।
अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद एकपक्षीय व आंषिक रूप से, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 6999.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली तक के लिए तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
6. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय व आंषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 6999.00(रू. छः हजार नौ सौ निन्यानवे) मय 8 प्रतिषत
............4
...4...
वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली परिवादी से मोबाइल प्राप्त कर अदा करे तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।