जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-603/2015
प्रवीण कुमार षुक्ला पुत्र श्री बृजेन्द्र षुक्ला निवासी मकान नं0-68/167 लोकमन मोहाल, कानपुर नगर।
................परिवादी
बनाम
1. मोबाइल गैलरी षाप नं0-302 एक्सप्रेस रोड, कानपुर नगर।
2. मेसर्स मेघना इन्फोटेक षाप नं0-301-302 एक्सप्रेस रोड, दिमाल कानपुर नगर।
3. माइक्रोमैक्स इन्फोटेक्स लि0 प्लाट नं0-21/14 ब्लाक ए, नरायण इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-सेकण्ड नई दिल्ली-110028
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 20.11.2015
निर्णय की तिथिः 21.06.2016
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षी सं0-1, 2 व 3 से रू0 25,000.00 एवं मोबाइल क्रय राषि रू0 8000.00 मय 18 प्रतिषत ब्याज के एवं रू0 5500 परिवाद व्यय दिलाये जाने का आदेष पारित किया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी द्वारा दिनंाक 22.10.14 को एक मोबाइल किता विपक्षी सं0-1 से रू0 8000.00 मे नगद क्रय किया गया था, जिसमें एक वर्श की वारंटी थी। किन्तु क्रय करने के 4 माह बाद ही उक्त मोबाइल हैंग होना, आन न होना, बैटरी लो कैपेसिटी, बैटरी ड्राई आदि की षिकायतें आने लगी, जिसकी षिकायत विपक्षी सं0-2 सर्विस सेंटर में की गयी और विपक्षी सं0-2 के यहां दिनांक 25.02.15 उक्त मोबाइल जमा कर दिया गया। दिनांक 28.03.15 को विपक्षी द्वारा परिवादी को यह कहकर मोबाइल वापस कर दिया गया कि मोबाइल ठीक हो गया है और वारंटी अवधि होने के बावजूद परिवादी से रू0 500.00 नगद ले लिये गये। किन्तु परिवादी के मोबाइल में पुनः पूर्ववत् समस्यायें उत्पन्न होने लगी। फलस्वरूप परिवादी पुनः विपक्षी सं0-2 के यहां दिनांक 31.07.15 को गया और मोबाइल की समस्या बतायी। विपक्षी सं0-2 ने पुनः परिवादी से रू0 500.00 वारंटी अवधि होने के बावजूद ले लिये और एक सप्ताह बाद आकर मोबाइल ले जाने को कहा। एक सप्ताह बाद जब परिवादी विपक्षी सं0-2 के यहां अपना मोबाइल लेने गया, तो विपक्षी सं0-2 ने कहा कि परिवादी का प्रष्नगत मोबाइल विपक्षी सं0-3 के यहां भेजा गया है, 15 दिन बाद आना। विपक्षी सं-3 कंपनी की तरफ से नया मोबाइल मिल जायेगा। किन्तु विपक्षी सं0-2 द्वारा आज तक परिवादी का मोबाइल वापस नहीं किया गया। जिससे परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा। विपक्षीगण के कृत्य से परिवादी को अत्यधिक मानसिक कश्ट व आर्थिक क्षति हुई है। क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 25000.00 व मोबाइल क्रय धनराषि रू0 8000.00 मय 18 प्रतिषत बयाज सहित तथा वाद व्यय रू0 5500.00 दिलाया जाना न्यायोचित है।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 11.03.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 19.11.15 एवं 26.04.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/4 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दो षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-4/2 लगायत् 4/4 प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं। विपक्षीगण द्वारा परिवादी को अपनी सेवा देने में कमी कारित की गयी है।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक रूप से व एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किये जाने योग्य है कि विपक्षीगण परिवादी को, प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 8000.00 तथा रू0 3000.00 परिवाद व्यय के लिए अदा करेंगे। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 8000.00 तथा रू0 3000.00 परिवाद व्यय अदा करे।
(पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।