जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह.......................................वरि0सदस्य
सुधा यादव.....................................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-40/2016
अभिशेक मिश्रा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी मकान नं0-12/476 पी.डब्लू.डी. कालोनी मैकरावर्टगंज, कानपुर नगर।
................परिवादी
बनाम
महाप्रबन्धक, माइक्रोमैक्स मोबाइल पंजीकृत कार्यालय, माइक्रोमैक्स हाउस 90बी सेक्टर-18 गुड़गांव।
...........विपक्षी
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 08.01.2016
निर्णय की तिथिः 08.03.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षी से प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 5499.00 मय 18 प्रतिषत वार्शिक ब्याज, बतौर क्षतिपूर्ति रू0 1,00,000.00 तथा रू0 5500.00 परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने विपक्षी माइक्रोमैक्स कैनवास दिनांक 07.02.15 को खरीदा था। प्रष्नगत मोबाइल में कुछ ही दिनों में तकनीकी खराबी आ गयी। परिवादी दिनांक 25.07.15 को विपक्षी के अधिकृत सर्विस सेंटर एस0पी0 मोबाइल सर्विस प्वाइन्ट 26/97 सागर मार्केट के पीछे खराचीखाना कानपुर ले गया। परिवादी का मोबाइल जमा कराकर एक सप्ताह बात आने के लिए कहा गया। परिवादी को सर्विस सेंटर द्वारा अभी तक मोबाइल बनाकर प्राप्त नहीं कराया और बावजूद विधिक नोटिस परिवदी का उक्त विपक्षी सर्विस सेंटर द्वारा बनाकर नहीं दिया गया। जिससे परिवादी को आर्थिक, मानसिक व षारीरिक कश्ट पहुॅचा। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
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3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भेजी गयी, किन्तु विपक्षी बावजूद विधिक नोटिस फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः फोरम द्वारा दिनांक 31.05.16 को विपक्षी के विरूद्ध परिवाद एकपक्षीय चलाये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 08.01.16 व 07.09.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-5/1 के साथ संलग्न कागज सं0-5/2 लगायत् 5/6 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने व प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में उपरोक्तानुसार षपथपत्र व अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-5/2 लगायत् 5/6 दाखिल किये गये हैं। विपक्षीगण, बावजूद तामीला कोई उपस्थित नहीं आये और न ही परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय व अभिलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है, जिससे परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय साक्ष्य व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है।
अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद एकपक्षीय व आंषिक रूप से, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 5499.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली तक के लिए तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये
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जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। चूॅकि विपक्षी निर्माता कंपनी द्वारा ही सर्विस सेंटर को अपनी कंपनी हेतु अधिकृत किया गया है। इसलिए विपक्षी से ही परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल की कीमत व परिवाद व्यय दिलाये जाने योग्य है।
ःःःआदेषःःः
6. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय व आंषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 5499.00(रू. पांच हजार चार सौ निन्यानवे) मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करे तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।