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Amit Pathak filed a consumer case on 23 Nov 2016 against Micromax House in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/620/2015 and the judgment uploaded on 04 Mar 2017.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर। अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-620/2015
अमित पाठक पुत्र श्री आर0के0 पाठक निवासी 476/5 षास्त्री नगर, कानपुर नगर।
................परिवादी
बनाम
1. माईक्रोमैक्स हाउस, 90बी, सेक्टर-18, गुड़गॉंव-122015
2. मेसर्स श्री जी कम्यूनीकेषन षाप नं0-18 विद्यार्थी मार्केट गोविन्द नगर कानपुर-208006
3. अमित टेलीकाम 225/3 षास्त्री नगर, कानपुर-208005
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 30.11.2015
निर्णय की तिथिः 23.02.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःः एकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से मोबाइल हैण्डसेट की कीमत रू0 6000.00, मानसिक व षारीरिक कश्ट के लिए रू0 5000.00, आर्थिक क्षति के रू0 5000.00 तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय कुल रू0 18000.00 दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने दिनांक 17.10.14 को विपक्षी सं0-3 की दुकान से एक माईक्रोमैक्स ए-106 मोबाइल हैण्डसेट रू0 6000.00 में क्रय किया था, जिसकी वारंटी एक वर्श की थी। उक्त मोबाइल षुरू से ही सही रूप से कार्य नहीं कर रहा था तथा बात करने पर अत्यधिक गर्म हो जाता था एवं अपने आप स्विच आफ हो जाता था। जिसकी षिकायत परिवादी ने विपक्षी सं0-2 से कई बार की गयी। विपक्षी सं0-2 ने चार्जिंग की समस्या बताया और परिवादी को उक्त सेट यह कहकर वापस कर दिया कि उसने ठीक कर दिया है। दिनांक 01.09.15 को उक्त मोबाइल स्विच आफ हो गया और आन नहीं हआ। तब परिवादी ने विपक्षी सं0-2 के यहां उसको
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दिखाया तो विपक्षी सं0-2 ने उसको जमा कर लिया और 45 दिन बाद सेट सर्विस करके वापस देने को कहा। परिवादी को उक्त मोबाइल दिनांक 08.10.15 को वापस मिला तो उसका बैक कवर बदला हुआ था और वह अब भी बात करने पर गर्म हो रहा था। जिसकी षिकायत विपक्षी सं0-2 से पुनः की गयी, लेकिन उसने सहायता करने से मना कर दिया। तब परिवादी ने दिनांक 13.10.15 को विपक्षीगण को विधिक नोटिस भेजा, जो विपक्षी सं0-1 व 2 को दिनांक 16.10.15 को प्राप्त हो गयी और विपक्षी सं0-3 ने लेने से इंकार कर दिया। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 02.06.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 28.11.15 व 23.11.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/10 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व
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परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं। पत्रावली के अवलोकन से तथा परिवादी के कथनानुसार स्पश्ट होता है कि परिवादी का प्रष्नगत मोबाइल परिवादी के पास ही है।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक रूप से परिवादी को विपक्षी से प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 6000.00 तथा रू0 3000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 6000.00, परिवादी से पुराना मोबाइल हैण्डसेट प्राप्त करके अदा करे तथा रू0 3000.00 परिवाद व्यय भी अदा करे।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
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