जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या-857/2019
उपस्थित:-श्री अरविन्द कुमार, अध्यक्ष।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-03/09/2019
परिवाद के निर्णय की तारीख:-17/11/2020
गीता श्रीवास्तव पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी 6, पार्क रोड, 6 विधायक निवास कालोनी, हजरतगंज लखनऊ। ........परिवादिनी।
बनाम
1-Micromax Informatics Ltd Plot No.288 A,Ground Floor Udyog Vihar, Phase-4,Gurgaon-122016 Through its M.D.
2-M/s Prince Communication Wallia Building, Opp Bhopal House, Lalbagh, Lucknow-226001Through its Proprietor.
- विपक्षीगण।
आदेश द्वारा-श्री अरविन्द कुमार, अध्यक्ष।
निर्णय
परिवादिनी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण से मोबाइल की कीमत 7500.00 रूपये 18% वार्षिक ब्याज सहित मोबाइल क्रय करने की दिनॉंक 23/05/2019 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करने, दोषपूर्ण सेवाओं की वजह से हुए मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिये 50000.00 रूपये एवं वाद व्यय 11000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादिनी ने दिनॉंक 23.05.2019 को एक माइक्रोमैक्स कम्पनी का मोबाइल एन 8216 मुबलिग-7,500.00 भुगतान करके गणपति मोबाइल लखनऊ से क्रय किया था जिस पर एक वर्ष की वारन्टी दी गयी है। मोबाइल क्रय करने के एक माह में ही खराब हो गया तो परिवादिनी ने अपना खराब मोबाइल अपने परिचित अजय सिंह के द्वारा दिनॉंक 24/06/2019 को विपक्षी संख्या 02 अधिकृत सर्विस सेन्टर में दिया तो वहॉं जॉब शीट जारी करके मोबाइल जमा कर लिया गया। जाचोंपरान्त बताया गया कि मोबाइल यहॉं ठीक नहीं हो पायेगा कम्पनी के हेड आफिस भेजा जायेगा एवं लगभग 10 दिन बाद नया मोबाइल दे दिया जायेगा, परन्तु आज तक नहीं दिया गया। परिवादिनी ने विपक्षी के यहॉं कई बार गयी एवं फोन भी किया, लेकिन विपक्षी संख्या 02 द्वारा कोई सही व स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और न ही परिवादिनी को नया मोबाइल दिया गया। आज तक परिवादिनी का खराब मोबाइल रिपेयर करके वापस भी नहीं किया गया। दिनॉंक 24/06/2019 से उक्त मोबाइल वहीं जमा है, वापस नहीं मिला है।
परिवाद का नोटिस विपक्षी को जारी किया गया, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। अत: आदेश दिनॉंक 18/02/2020 द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
परिवादिनी ने शपथ पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तथा मोबाइल क्रय किये जाने की रसीद एवं जॉंबशीट की छायाप्रति दाखिल किया है।
अभिलेख का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र एवं लिखित साक्ष्य जिसमें मोबाइल क्रय किये जाने की रसीद एवं जॉंबशीट की प्रति दाखिल किया है। परिवादिनी ने परिवाद में लिखित साक्ष्य एवं शपथ पर साक्ष्य प्रस्तुत किया है और उसे रिबट करने के लिये विपक्षी उपस्थित नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में परिवादिनी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। साक्ष्य से परिवादिनी के कथन का समर्थन भी होता है। अत: परिवादिनी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादिनी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देश दिया जाता है कि वह परिवादिनी को मोबाइल की कीमत मुबलिग 7,500.00 (सात हजार पॉंच सौ रूपया मात्र) 09% वार्षिक बज के साथ जो दिनॉंक 23/05/2019 से भुगतेय होगा, 45 दिनों के अन्दर अदा करेंगें, साथ ही साथ विपक्षीगण परिवादिनी को मानसिक, शारीरिक कष्ट के लिये मुबलिग-10000.00 (दस हजार रूपया मात्र) तथा वाद व्यय के लिये मुबलिग 5000.00 (पॉंच हजार रूपया मात्र) भी अदा करेंगें। यदि आदेश का पालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त सम्पूर्ण राशि पर 12%वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
(अशोक कुमार सिंह) (अरविन्द कुमार)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।