Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/474/2017

Ranu Verma - Complainant(s)

Versus

Micromax Mobile - Opp.Party(s)

Gurvinder Singh

01 Sep 2017

ORDER

 
 
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
 
   अध्यासीनः  डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
 
 
उपभोक्ता वाद संख्या-474/2017
रानू वर्मा निवासी मकान नं0-132/537 मंुषीपुरवा नफीस स्टूडियो, कानपुर नगर।
                                  ................परिवादी
बनाम
 
1. दिपाली मोबाइल षाप बन्थरा बाजार, कानपुर रोड जनपद लखनऊ।
2. मेसर्स श्री जी0 कम्यनिकेषन षाप नं0-18 विद्यार्थी मार्केट गोविन्द नगर, कानपुर नगर।
3. माइक्रोमैक्स इन्फोटेक्स लि0 प्लाट नं0-21/14 ब्लाक, एन नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस सेकेण्ड नई दिल्ली-110028
                             ...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 21.07.2017
निर्णय तिथिः 21.02.2018
 
डा0 आर0एन0 सिंह, अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1.  परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण द्वारा त्रुटिपूर्ण सेवा प्रदान करने पर रू0 50,000.00 क्षतिपूर्ति, मोबाइल की कीमत रू0 9200.00 मय 12 प्रतिषत ब्याज के मोबाइल खरीद तिथि से तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के रूप में दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने एक किता मोबाइल क्यू 345 माइक्रोमैक्स कंपनी का दिनांक 27.09.16 को रू0 9200.00 में विपक्षी सं0-1 से क्रय किया था। जिसे आगे प्रष्नगत मोबाइल से सम्बोधित किया जायेगा। प्रष्नगत मोबाइल क्रय करने के बाद से ही मोबाइल का हीट होना, हैंग होना प्रारम्भ हो गया। विपक्षी सं0-1 से षिकायत करने पर विपक्षी  संख्या-1 द्वारा प्रष्नगत मोबाइल को 
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कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर में दिखाने के लिए कहा गया। परिवादी द्वारा प्रष्नगत मोबाइल विपक्षी के अधिकृत सेवा केन्द्र में दिनांक 26.06.17 को दिखाया गया। जहां पर विपक्षी सं0-2 अधिकृत सेवा केन्द्र के द्वारा त्रुटि को दूर करने से इंकार कर दिया गया और परिवादी को यह बताया गया कि मोबाइल त्रुटि को दूर करने के लिए परिवादी को रू0 2000.00 देना पड़ेगा। परिवादी द्वारा सेवा केन्द्र/विपक्षी सं0-2 को रू0 2000.00 प्रष्नगत मोबाइल के वारंटी पीरियड में होने के बावजूद दिया गया। किन्तु विपक्षी सं0-2 द्वारा खर्चे की रसीद देने से मना कर दिया गया। मोबाइल की वारंटी रसीद दिनांक 27.09.16 से एक वर्श यानी 26.09.17 तक वैध है। विपक्षी द्वारा प्रष्नगत मोबाइल की त्रुटि उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद ठीक नही की गयी। फलस्वरूप परिवादी को अत्यंत मानसिक क्षति कारित हुई। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. विपक्षी सं0-2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके, परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का प्रस्तरवार खण्डन किया गया है और अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि परिवादी ने माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल विपक्षी सं0-1 के यहां से यानी बंथरा बाजार जनपद लखनऊ से क्रय किया जाना कहा है। परिवादी के कथनानुसार परिवाद का कारण जनपद लखनऊ में उत्पन्न हुआ है। विपक्षी उत्तरदाता विपक्षी सं0-3 माइक्रोमैक्स इन्फोटेक्स लि0 का अधिकृत सर्विस सेंटर है, जिसका कार्य सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का होता है। गारंटी/ वारंटी अवधि में यदि मोबाइल में निष्चित नियम व षर्तो के अधीन किसी प्रकार की कोई तकनीकी कमी आती है, तो उक्त मोबाइल अधिकृत सर्विस सेंटर होने के नाते विपक्षी उपभोक्ता के मोबाइल की तकनीकी कमी को निःषुल्क दूर करता है। परिवादी ने प्रष्नगत मोबाइल का भरपूर उपयोग किया और जब यह जान लिया कि मोबाइल की गारंटी/वारंटी अवधि समाप्त होने वाली है, तो उसने जानबूझकर मोबाइल में तमाम कमी बताते हुए झूठा व निराधार परिवाद दाखिल कर दिया गया, ताकि वह नया मोबाइल सेट हासिल कर सके। परिवादी के साथ विपक्षी / उत्तरदाता ने 
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सेवा में कोई कमी कारित नहीं की है। अतः प्रस्तुत परिवाद विपक्षी उत्तरदात के विरूद्ध सव्यय खारिज किया जाये। परिवादी जो भी अनुतोश पाने का हकदार है, वह विपक्षी सं0-1 व 3 से प्राप्त कर सकता है। 
4. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी सं0-1 व 3 को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी सं0-1 व 3 फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षी सं0-1 व 3 पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 28.12.17 को विपक्षी सं0-1 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
5. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 06.01.18 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची के साथ संलग्नक कागज सं0-3/2 दाखिल किया है।
विपक्षी सं0-2 की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
6. विपक्षी सं0-2 ने अपने कथन क.े समर्थन में ष्याम जी गुप्ता, प्रोपराईटर का षपथपत्र दिनांकित 28.09.17 दाखिल किया है।
निष्कर्श
7. बहस के समय विपक्षी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
8. परिवादी तथा विपक्षी सं0-2 की ओर से उपरोक्त प्रस्तर-5 व 6 में वर्णित षपथपत्रीय व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। परिवादी तथा विपक्षी सं0-2 की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त साक्ष्यों में से मामले को निर्णीत करने में सम्बन्धित साक्ष्यों का ही आगे उल्लेख किया जायेगा।
9. उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित हेाता है कि परिवादी द्वारा सूची के साथ प्रष्नगत मोबाइल सेट क्रय 
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करने की रसीद बावत रू0 9200.00 दाखिल की गयी है और अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी सं0-2 की ओर से अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक से विदित होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-2 के विरूद्ध कोई सेवा में कमी कारित किया जाना साबित नहीं किया जा सका है। विपक्षी सं0-1 व 3 बावजूद नोटिस तलब तकाजा फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये हैं। विपक्षी सं0-3 प्रष्नगत मोबाइल की निर्माता कंपनी है। परिवादी द्वारा प्रष्नगत मोबाइल में क्रय करने के पष्चात से ही खराब होने के गंभीर आरोप लगाये गये हैं। विपक्षी सं0-1 व 3 की ओर से, परिवादी की ओर से किये गये कथन व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय तथा षपथपत्रीय साक्ष्य के खण्डन में न तो कोई कथन किया गया है और न तो कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है। 
अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक रूप से परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 9200.00 दिलाये जाने हेतु तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय दिलाये जाने हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
10. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी सं0-3 के विरूद्ध आंषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी सं0-3, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 9200.00 अदा करे तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय अदा करें।
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प्रस्तुत परिवाद से विपक्षी सं0-2 को उन्मुक्त किया जाता है।
 
   (पुरूशोत्तम सिंह)      ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य        सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।
 
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
 
  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य        सदस्या                   अध्यक्ष 
परिवाद संख्या-474/2017
 
 

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