जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
श्री आयुष माथुर पुत्र श्री गोविन्द बिहारी माथुर, निवासी- प्लाट नं. 7, लक्ष्मीविला, चित्रकूट काॅलोनी, हान्डी रेस्टोरेन्ट के पीछे,माकडवाली रोड, अजमेर ।
प्रार्थी
बनाम
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अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 07/2015
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 23.06.2015
1. परिवाद के तथ्योंनुसार प्रार्थी ने परिवाद की चरण संख्या 1 में वर्णित अनुसार एक मोबाईल हैण्ड सेट माईक्रोमेक्स कम्पनी द्वारा निर्मित अप्रार्थी संख्या 4 से राषि रू. 11,000/- में क्रय किया । इस सेट में क्रय करने के बाद से ही अवरोध आना ष्षुरू हो गए एवं बात करते समय अचानक बार बार केनवास -2 प्लस ’’ बूट एनिमेषन’’ आने बन्द होने लग गए थे । प्रार्थी ने दिनंाक 4.1.2014 को उक्त सेट की षिकायत सर्विस सेन्टर पर की किन्तु सेट पुनः खराब हो गया । उसने दिनांक 21.4.2012 को अधिकृत सर्विस सेन्टर अप्रार्थी संख्या 3 को ठीक करने के लिए दिया । उसके सेट को 7 दिन तक रखने के बाद ठीक करके प्रार्थी को दिया किन्तु पुनः दिनंाक 5.6.2014 को अवरोध आ गया । अतः पुनः अप्रार्थी संख्या 3 को सेट ठीक करने के लिए दिया जो दिनांक 6.6.2014 को प्रार्थी को पुनः दिया लेकिन 8.8.2014 को उक्त सेट में पुनः खराबियां आ गई । इस तरह से सेट में बार बार खराबियां आने पर प्रार्थी ने दिनंाक 24.4.2014 को अप्रार्थी निर्माता कम्पनी को जरिए रजिस्टर्ड डाक से भी सूचित किया । प्रार्थी के इस सेट को अप्रार्थीगण ने ठीक करके नहीं दिया और ना ही नया सेट दिया और ना ही उसकी कीमत दी । अतः यह परिवाद पेष करते हुए अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे । अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. हमने बहस एक पक्षीय सुनी एवं पत्रावली का अनुषीलन किया ।
4. अप्रार्थी ने सेट दिनांक 1.12.2013 को क्रय किया जिसका वेट इन्वाईस पेष किया है एवं सेट में जब जब भी खराबियां आई उनकी जाॅब ष्षीट पत्रावली पर प्रस्तुत की है । प्रार्थी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का ष्षपथपत्र पेष किया है एवं अपनी बहस में भी बतलाया कि आज भी वह सेट खराब है जिसे अप्रार्थी निर्माता कम्पनी ने न तो बदला है और ना ही अप्रार्थी संख्या 4 डीलर जिससे सेट खरीदा है , ने सेट को दुरूस्त करवाया है और ना ही उसकी कीमत दी है । प्रार्थी के इन कथनों का कोई खण्डन अप्रार्थीगण की ओर से नहीं हुआ है ।
5. उपरोक्त सारे विवेचन से हम पाते है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निर्माता कम्पनी व अप्रार्थी संख्या 4 डीलर के विरूद्व सेवा में कमी का मामला सिद्व है एवं प्रार्थी इस सेट जिसे 3 बार ठीक करने के लिए दिया एवं ठीक होने के उपरान्त भी बार बार खराब होता रहा है आज भी प्रार्थी के कथनानुसासर खराब है और ये सेट वारण्टी अवधि मे ंही खराब हुआ है । अतः प्रार्थी इस सेट के स्थान पर इसी मैक व माॅडल का नया सेट प्राप्त करने का अधिकारी है । विकल्प में प्रार्थी अप्रार्थी निर्माता कम्पनी से एवं डीलर से सेट की राषि रू. 11,000/- प्राप्त करने का अधिकारी है । अत: आदेष है कि
4:ः- आदेष:ः-
5. (1) अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 सयंुक्त व पृथक पृथक रूप से प्रार्थी द्वारा बिल संख्या 25789 दिनांक 01.12.2013 के क्रय किए गए माईक्रोमैक्स मोबाईल 3ळळैड के स्थान पर उसी मैक माॅडल का नया त्रुटिरहित हैण्ड सेट आदेष से दो माह की अवधि में प्रार्थी को देवे विकल्प में हैण्ड सेट की कीमत रू. 11000/- उक्त अवधि में ही अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 2000/- भी संयुक्त व पृथक पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्र. संख्या 1 मे वर्णित आदेषानुसार यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 4 प्रार्थी को प्रष्नगत हैण्ड सेट की राषि लौटाना चाहे तो यह राषि आदेष से दो माह में अदा करें साथ ही क्र. सं. 2 में अंकित राषि भी उक्त अवधि में अदा करे अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
6. आदेष दिनांक 23.06.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्या अध्यक्ष