Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/97/2016

VINIT KUMAR - Complainant(s)

Versus

MICROMAX INFORMATIVE - Opp.Party(s)

RAKESH SINGH

24 Feb 2021

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum
Azamgarh(U.P.)
 
Complaint Case No. CC/97/2016
( Date of Filing : 20 May 2016 )
 
1. VINIT KUMAR
AZAMGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. MICROMAX INFORMATIVE
AZAMGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. GAGAN KUMAR GUPTA MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 24 Feb 2021
Final Order / Judgement

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 97 सन् 2016

प्रस्तुति दिनांक 20.05.2016

                                                                                               निर्णय दिनांक 24.02.2021

विनीत अग्रवाल आयु लगभग 38 साल, पुत्र स्वo बलरामदास अग्रवाल, निवासी मुहल्ला-खत्रीटोला, पोस्ट व तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़।    

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. मेo माईक्रोमैक्स इन्फार्मेटिक्स लिमिटेड, 21/14-ए, फेस-02, नरायना इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110028 बजिरए अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
  2. मेo मोबाइल कलेक्शन (माईक्रोमैक्स सर्विस सेण्टर) निकट- प्रहलाद नगर (शकुन्तला मैरेज हाल के सामने) मौजा- करतालपुर, (निकट करतालपुर चौराहा) ब्रम्हस्थान, पोस्ट- सदर, जिला- आजमगढ़ जरिए प्रोo/प्रबन्धक।
  3. मेo द कन्हैया वॉच कम्पनी, पता- कुर्मीटोला, शंकर जी की मूर्ति से पश्चिम (लाल डिग्गी रोड) आजमगढ़- 2760001 बजरिये प्रोपराइटर।
  4.  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि परिवादी विपक्षी संख्या 01 द्वारा निर्मित माईक्रोमैक्स मोबाइल सेट खरीदने के कारण विपक्षी संख्या 01 का उपभोक्ता है। विपक्षी संख्या 01 माईक्रोमैक्स मोबाइल सेट के निर्माता/भारत में आयातकर्ता व असेम्बलर है तथा विपक्षी संख्या 02, विपक्षी संख्या 01 माईक्रोमैक्स मोबाइल सेट के शहर आजमगढ़ के अधिकृत सर्विस सेण्टर है। माईक्रोमैक्स मोबाइल सेट B Block YUWEI SHANGLIU E city, qing xiang Road, Qing, Hu town longhua new district, Shenzhen china का उत्पाद है। परन्तु भारत में माईक्रोमैक्स मोबाइल सेट की किसी भी खराबी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आदि के लिए विपक्षी संख्या 01 ही जिम्मेदार है। दिनांक 25-02-2016 को याची ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए 7990/- रुपया नकद भुगतान करके विपक्षी संख्या 01 के उत्पाद को विक्रेता- “द कन्हैया वॉच कम्पनी, कुर्मीटोला शहर आजमगढ़” से एक अदद माईक्रोमैक्स मोबाइल सेट LTE mobile phone, colore Gray, model Q461, खरीदा जिसका Mobile IMEI NO. 911475300316587,7617 था। मोबाइल सेट की वारण्टी 12 महीने दी गयी थी। मोबाइल खरीदने के तीसरे दिन मोबाइल की जाने वाली आवाज बंद हो गयी तो परिवादी ने मोबाइल को विपक्षी संख्या 01 के अधिकृत सर्विस सेन्टर विपक्षी संख्या 02 को दिखाया तो विपक्षी संख्या 02 ने उसकी मरम्मत किया, जिससे वह ठीक हो गया, लेकिन 24 घण्टे में पुनः उसमें वही समस्या फिर आ गयी। परिवादी पुनः सर्विस सेन्टर को मोबाइल सेट दिया तो जांचोपरान्त बताया गया कि यह मैनुफैक्चरिंग समस्या है ठीक नहीं होगा। दो दिन बाद आकर नए मोबाइल सेट का अप्रूवल लेकर जाए और उसी दुकान से इस मोबाइल को वापस करके उसी मॉडल का दूसरा मोबाइल सेट ले लीजिएगा। परिवादी दो दिन बाद गया तो उसे अप्रूवल मिला। परिवादी अप्रूवल और मोबाइल सेट IMEI NO. 911475300316587,7617 को “द कन्हैया वाच कम्पनी” को दिया तो उसे नया माईक्रोमैक्स मोबाइल LTE mobile phone, colore Gray, model Q461, IMEI NO. 9114753004804581487 दिया गया। जिस पर 12 महीने की वारण्टी थी। इस मोबाइल में भी दूसरे दिन ही वही समस्या आ गयी। पुनः मोबाइल सेट विपक्षी संख्या 02 को दिखाया तो वह उस मोबाइल सेट को जाँच करने के पश्चात् कहा कि इसे हेड ऑफिस सर्विस सेन्टर भेजना होगा और मोबाइल सेट को जॉब सीट नं. 40604-0316-22448063 दिनांक 15.03.2016 से प्राप्त करके उसे जॉब सीट देकर एक माह बाद बुलाया। दिनांक 11.04.2016 को विपक्षी संख्या 02 सर्विस सेन्टर ने परिवादी को रिपेयर मोबाइल दिया, जिसमें पुनः वही खराबी आ गयी तो परिवादी पुनः खराबी आने पर विपक्षी संख्या 02 को मोबाइल सेट पुनः दिनांक 13.04.2016 को वापस दिया तो विपक्षी संख्या 02 ने बताया कि मोबाइल ठीक नहीं हो सकता आप दूसरा सेट ले सकते हैं। परिवादी पुनः दूसरा सेट लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि इस मॉडल के मोबाइल सेट में मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट है और अपना रुपया 7990/- को वापस मांगा। विपक्षी संख्या 02 ने इसकी सूचना विपक्षी संख्या 01 को देने को कहा और दो दिन बाद सूचित किया कि कम्पनी विपक्षी संख्या 01 का कहना है कि परिवादी को मोबाइल सेट लेना होगा, पैसा वापस नहीं किया जाएगा। प्रश्नगत मोबाइल सेट मॉडल क्यू-461 (ग्रे कलर) आज भी विपक्षीगण के पास है। परिवादी ने दिनांक 21.04.2016 को कम्पनी विपक्षी संख्या 01 को नोटिस भेजा और वह कहा कि अपने निजी हेतु मोबाइल खरीदकर दो माह से परेशान किया जा रहा है। नोटिस प्राप्त करने पर भी विपक्षीगण ने ध्यान नहीं दिया। अतः उपरोक्त कारणों से परिवाद पत्र के धारा (अ) (ब) (स) में दर्शित धनराशि 72,990/- रुपए मय 18% वार्षिक ब्याज की दर से विपक्षीगण से दिलवाया जाए तथा विपक्षीगण की सेवाओं की कमी आदि के कारण परिवादी को मुनासिब हर्जा भी दिलाया जाए।  

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1“द कन्हैया वाच कम्पनी” द्वारा बेचे गए मोबाइल के रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 जॉबशीट है जिसमें प्रॉबलम रिपोर्टेड है, की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/3 माइक्रोमैक्स मोबाइल कम्पनी को दी गयी नोटिस की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।   

अतः चूंकि विपक्षीगण द्वारा कोई भी जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए दिनांक 30.03.2017 को विपक्षीगण के विरुद्ध परिवाद एक पक्षीय अग्रसारित किया गया।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि परिवाद पत्र में किए गए कथनों का कोई भी खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है। 

आदेश

    परिवाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह अर्थात् विपक्षी संख्या 02 ने परिवादी से जो मोबाइल का पैसा लिया था, जिसकी कीमत मुo 7,990/-(रु.सात हजार नौ सौ नब्बे मात्र) रुपए थी अन्दर तीस दिन परिवादी को वापस करे, जिस पर परिवाद दाखिला की तिथि से भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज देय होगा।  

 

 

 

 

                                                                       गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह 

                                                      (सदस्य)                       (अध्यक्ष)

 

दिनांक 24.02.2021

 

                                              यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                          गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण कुमार सिंह

                                                             (सदस्य)                       (अध्यक्ष)

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. GAGAN KUMAR GUPTA]
MEMBER
 

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