Uttar Pradesh

Lucknow-II

cc/83/2014

RICHA GAUTAM - Complainant(s)

Versus

MICROMAX INFORMATICS LTD - Opp.Party(s)

02 Jul 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,द्वितीय लखनऊ
आर के पुरम ,मल्हौर स्टेशन रोड ,चिनहट,लखनऊ
 
Complaint Case No. cc/83/2014
 
1. RICHA GAUTAM
LUCKNOW
...........Complainant(s)
Versus
1. MICROMAX INFORMATICS LTD
NEW DELHI
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Sanjeev Shiromani PRESIDENT
 HON'BLE MR. Govardhan Yadav MEMBER
 HON'BLE MRS. Geeta Yadav MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

 

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, द्वितीय लखनऊ

परिवाद संख्या-83/2014

रिचा गौतम                            -परिवादिनी
बनाम
माइक्रोमैक्स इन्फ्रोमैटिक्स लि0 एवं दो अन्य  -विपक्षीगण  
समक्ष
श्री संजीव शिरोमणि, अध्यक्ष
श्री गोवर्द्धन यादव,   सदस्य
श्रीमती गीता यादव,  सदस्य

द्वारा श्री संजीव शिरोमणि, अध्यक्ष

  निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986

परिवाद पत्र के अनुसार, परिवादिनी का कथन, संक्षेप में, यह है कि उसने दि014.7.13 को एक माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल रू05850/-का भुगतान करके क्रय किया था। मोबाइल क्रय करने के कुछ दिन बाद ही उसमें कमियाॅ आने लगी। परिवादी ने मोबाइल विपक्षी सं0 2 को दिखाया । विपक्षी ने कई दिन बाद सेट वापस किया, किन्तु मोबाइल ठीक नहीं हुआ। परिवादी ने विपक्षी से मोबाइल बदलने के लिये कहा लेकिन विपक्षी ने मना कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी को वर्तमान परिवाद इस जिला मंच में संस्थित करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके माध्यम से उसने विपक्षीगण से मोबाइल फोन की कीमत रू05850/-मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित मोबाइल क्रय करने की तिथि 14.7.13 से वास्तविक भुगतान  की  तिथि  तक

 

 


अदा करने तथा मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु रू025000/- व रू0 5000/-वाद व्यय दिलाये  जाने  की  प्रार्थना  किया  है।
विपक्षी को नोटिस जारी की गयी। नोटिसोंपरान्त भी विपक्षी न तो उपस्थित हुये और न ही उन्होंने प्रतिवाद पत्र दाखिल किया है ।
परिवादी ने परिवाद पत्र के समर्थन में अपना शपथपत्र दाखिल किया है एवं परिवाद पत्र के साथ अभिलेखीय साक्ष्यों की छायाप्रतियाॅ दाखिल किया है।
मंच ने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को श्रवण किया एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।
परिवाद पत्र के अनुसार, परिवादिनी का तर्क यह है कि उसने दि014.7.13 को एक माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल रू05850/-का भुगतान करके क्रय किया था। मोबाइल क्रय करने के कुछ दिन बाद ही उसमें कमियाॅ आने लगी। परिवादी ने मोबाइल विपक्षी सं0 2 को दिखाया । विपक्षी ने कई दिन बाद सेट वापस किया, किन्तु मोबाइल ठीक नहीं हुआ। परिवादी ने विपक्षी से मोबाइल बदलने के लिये कहा लेकिन विपक्षी ने मना कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी को वर्तमान परिवाद इस जिला मंच में संस्थित करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके माध्यम से उसने विपक्षीगण से मोबाइल फोन की कीमत रू05850/-मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित मोबाइल क्रय करने की तिथि  14.7.13  से  वास्तविक  भुगतान   की  तिथि  तक

 


अदा करने तथा मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु रू025000/- व रू0 5000/-वाद व्यय दिलाये  जाने  की  प्रार्थना  किया  है।
उपरोक्त पर्यवेक्षणोंपरान्त मंच का यह अभिमत है कि प्रथम दृष्टया विपक्षी द्वारा सेवा में कमी प्रतीत होती है। ऐसा करके विपक्षी ने व्यापार विरोधी प्रक्रिया को अपनाया है चूॅकि विपक्षी उपस्थित नहीं है एवं परिवादी के कथन अकाट्य है। ऐसी स्थिति में मंच के समक्ष परिवादी के कथनों पर विश्वास करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। परिवादी ने बार-बार विपक्षी से संपर्क किया है। परिवादी को विपक्षी के पास जाने आदि में भाग-दौड़ करनी पड़ी है, इससे स्वतः स्पष्ट है कि निश्चित रुप से परिवादी को मानसिक व शारीरिक कष्ट हुआ है,  फलस्वरुप परिवादी का परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।
आदेश
परिवादिनी का परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0 1 को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि सेे छः सप्ताह के अंदर परिवादिनी को रू05850/- मय ब्याज दौरान वाद व आइंदा बशरह 9 (नौ) प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर के साथ अदा करंे। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं01 परिवादी को मानसिक क्लेश हेतु रू03000/- तथा रू02000/-वाद व्यय अदा करगें, यदि विपक्षी सं0 1 उक्त निर्धारित अवधि के अंदर परिवादी को यह धनराशि अदा नहीं करते है तो विपक्षी सं0 1 को , समस्त धनराशि पर उक्त तिथि  से ता अदायेगी तक 12 (बारह) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ अदा करना पड़ेगा।
(गीता यादव)     (गोवर्द्धन यादव)   (संजीव शिरोमणि)       
                    सदस्य            सदस्य            अध्यक्ष

            दिनांक    2 जुलाई, 2015

 

 
 
[HON'BLE MR. Sanjeev Shiromani]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Govardhan Yadav]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Geeta Yadav]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.