Chhattisgarh

Bilaspur

CC/14/184

SHRI HARIOM SHARAN - Complainant(s)

Versus

MICROMAX INFORMATICS LTD AND OTHERS - Opp.Party(s)

SHRI B. MAJUMDAR

25 Apr 2015

ORDER

District Consumer Dispute Redressal Forum
Bilaspur (C.G.)
Judgement
 
Complaint Case No. CC/14/184
 
1. SHRI HARIOM SHARAN
SARKANDA
BILASPUR
CHHATTISGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. MICROMAX INFORMATICS LTD AND OTHERS
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
2. RAJMANE MOBILE AND COMPUTER
JUNA BILASPUR
BILASPUR
CHHATTISGARH
3. M/S ATTAR SERVICE
OLD BUS STAND
BILASPUR
CHHATTISGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA MEMBER
 
For the Complainant:
SHRI B. MAJUMDAR
 
For the Opp. Party:
NA 1,2 AND 3 ABSENT
 
ORDER

 

// जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोषण फोरम बिलासपुर छ.ग.//

            प्रकरण क्रमांक CC/2014/184         

            प्रस्‍तुति दिनांक  18/09/2014

 

हरिओम शरण साहू

पिता रामावतार साहू, उम्र 32 साल,

देवनंदन नगर फेस 2 सीपत रोड, बैमा नगोई रोड

सरकंडा तह. व जिला बिलासपुर  .ग                       ......आवेदक/परिवादी

                       विरूद्ध

  1. माइक्रोमैक्‍स इन्‍फोरमेटिक्‍स लिमिटेड

            21/14 ए. फेस 2 नाराईना इंडस्‍ट्रीयल एरिया दिल्‍ली 110028

  1. रामजाने मोबाईल एंड कमप्‍युटर

             शॉप नंबर बी-1 रूख्‍मणी काम्पलेक्‍स

            जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली

            तह0जिला बिलासपुर छ.ग.                       

  1. मेसर्स अत्‍तार सर्विसेज

          शॉप नंबर सी.जी./06

         राजीव प्‍लाजा

          पुराना बस स्‍टेण्‍ड रोड के पास बिलासपुर छ0ग0      .........अनावेदकगण/विरोधीपक्षकार

                                                                    आदेश

                 (आज दिनांक 25/04/2015 को पारित)

      1. आवेदक हरिओम शरण  ने उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदक गण के विरूद्ध  सेवा में कमी के आधार पर पेश किया है और अनावेदक गण से क्रय की गई दोषपूर्ण मोबाईल के बदले नए मोबाईल या उसकी कीमत क्षतिपूर्ति के साथ  दिलाए जाने का निवेदन किया है ।

     2. परिवाद के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक दिनांक 21/01/2014 को अनावेदक  क्रमांक 1 द्वारा निर्मित माइक्रोमैक्‍स कंपनी का मोबाईल ए-71 अनावेदक क्रमांक 2 से क्रय किया, जिस पर उसे कंपनी द्वारा एक वर्ष की वारंटी प्रदान की गई यह कहा गया है कि उक्‍त मोबाईल  क्रय करने के पश्‍चात् से ही बैटरी चॉर्ज नहीं हो रहा था,  जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से की गई, जहां उसे कंपनी के सर्विस सेंटर अनावेदक क्रमांक 3 के पास जाने को कहा गया तब आवेदक अनावेदक क्रमांक 3 के पास जाकर मोबाईल  दिखाया, जिसने मोबाईल में कुछ सुधार कर वापस कर दिया, किंतु आवेदक के मोबाईल  की खराबी यथावत् बनी रही, जिसे आवेदक दिनांक 22/07/2014 को अनावेदक क्रमांक 3 के पास  जमा  कर दिया और मोबाईल  में त्रुटिसुधार नहीं होने पर उसे बदलकर दूसरा मोबाईल  या मोबाईल  की कीमत वापस करने का निवेदन किया, किंतु अनावेदकगण द्वारा त्रुटिपूर्ण मोबाईल सुधार कर या नया बदलकर अथवा मोबाईल  की कीमत वापस करने से इंकार कर दिया गया । अत: उसने यह परिवाद प्रस्‍तुत करना बताया है और अनावेदकगण से वांछित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया है ।

     3. अनावेदक क्रमांक 1 व 3 मामले में एकपक्षीय रहे, उनके द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है । अनावेदक क्रमांक 2 जवाब प्रस्‍तुत करने के पश्‍चात् अनुपस्थित हो गया। अत: उसके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

     4. अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा जवाब पेश कर यह तो स्‍वीकार किया गया कि आवेदक द्वारा मोबाईल उसकी दुकान से क्रय की गई थी, किंतु उसने उक्‍त मोबाईल की वारंटी/गारंटी अनावेदक क्रमांक 1 व 3 द्वारा दिए जाने का कथन किया है । उसका कथन है कि वह सिर्फ विक्रेता है  मोबाईल की खराबी सुधारने या बदल कर नया देने का दायित्‍व अनावेदक क्रमांक 1 व 3 का है । इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 2 आवेदक के साथ किसी प्रकार की सेवा में कमी किये जाने से इंकार करते हुए अपने विरूद्ध परिवाद निरस्‍त करने का निवेदन किया है ।  

     5. अनावेदक गण की अनुपस्थिति में आवेदक अधिवक्‍ता का तर्क सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

     6. देखना यह है कि क्‍या आवेदक अनावेदकगण से वांछित अनुतोष प्राप्‍त करने का अधिकारी है

                                      सकारण निष्कर्ष

     7.  आवेदक द्वारा एक वर्ष की गारंटी के अधीन अनावेदक क्रमांक 2 के पास से अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा निर्मित  माइक्रोमैक्‍स कंपनी का मोबाईल ए-71 दिनांक 21/01/2014 को 6500/. रूपये में क्रय किये जाने का तथ्‍य मामले में विवादित नहीं है । यह भी विवादित नहीं है कि  वारंटी अवधि में उक्‍त मोबाईल में चॉर्ज नहीं होने की शिकायत विद्यमान थी ।

     8. आवेदक के अनुसार, मोबाईल क्रय करने पश्‍चात् चॉर्ज नहीं होने की शिकायत अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 से की, जिसे सुधारने के पश्‍चात् भी विद्यमान त्रुटि यथावत् बना रहा अत: उसने अनावेदकगण से त्रुटिपूर्ण मोबाईल के बदले नया मोबाईल या मोबाईल की कीमत वापस किये जाने का निवेदन किया, किंतु अनावेदकगण द्वारा प्रदान नहीं किया गया। फलस्‍वरूप अनावेदकगण की इस सेवा में कमी के लिए उसने यह परिवाद पेश करना बताया है।

     9.इसके विपरीत अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से जवाब प्रस्‍तुत कर आवेदक के कथन का विरोध करते हुए कहा गया है कि उसने केवल मोबाईल विक्रय किया है मोबाईल की खराबी सुधारने या बदल कर नया बदलने का दायित्‍व अनावेदक क्रमांक 1 व 3 का है । जिसके लिए उसे दायित्‍वाधीन नहीं ठहराया जा सकता, आगे उसने आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार की सेवा में कमी किये जाने से इंकार किया है ।

     10. प्रकरण के उपरोक्‍त अवलोकन के आधार पर हम यह पाते हैं कि आवेदक द्वारा क्रय मोबाईल वारंटी समयावधि में खराब होने पर अनावेदकगण द्वारा उक्‍त मोबाईल सुधार योग्‍य न होने की स्थिति में नया मोबाईल या उसकी कीमत वापस न कर सेवा में कमी की गई है अत: हम निम्‍नाकिंत आदेश पारित करते हैं :-

. अनावेदकगण, आवेदक को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर खराब मोबाईल के बदले नया मोबाईल उसी कीमत का प्रदान करेंगे। अथवा उसे मोबाईल की कीमत 6,500/- रू.(छह हजार पांच सौ हजार रू.) वापस करेंगे ।

. अनावेदकगण, आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/- रू.(पांच हजार रू.) की राशि  अदा करेंगे।

. अनावेदकगण, आवेदक को वादव्‍यय के रूप में 1,000/- रू.(एक हजार रू.) की राशि भी अदा करेंगे।

                                           आदेश पारित

 

                                         (अशोक कुमार पाठक)                                      (प्रमोद वर्मा)        

                                                  अध्‍यक्ष                                                         सदस्‍य  

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA]
MEMBER

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