Uttar Pradesh

StateCommission

A/647/2021

Ramesh Chand - Complainant(s)

Versus

Meerut Development Authority - Opp.Party(s)

Sushil Kumar Sharma

05 Apr 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/647/2021
( Date of Filing : 15 Dec 2021 )
(Arisen out of Order Dated 27/02/2018 in Case No. Complaint Case No. C/2014/86 of District Meerut)
 
1. Ramesh Chand
S/o Sri Khemchand C/o Sheobir Singh S/o Sri Mahaveer Singh R/o L/1-269 Shradhapuri Phase-1 Kankarkera Meerut
...........Appellant(s)
Versus
1. Meerut Development Authority
Meerut
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 05 Apr 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-647/2021

रमेश चन्‍द पुत्र श्री खेमचन्‍द

बनाम

उपाध्‍यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण व दो अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सुशील कुमार शर्मा, 

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री पियूष मणि त्रिपाठी, 

                             विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक: 05.04.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री सुशील कुमार शर्मा एवं प्रत्‍यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी उपस्थित हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता   आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद संख्‍या-86/2014 रमेश चन्‍द बनाम उपाध्‍यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 27.02.2018 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्‍त किया है, अतएव न्‍याय हित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता     आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 27.02.2018 अपास्‍त    किया जाए तथा प्रकरण को  जिला  उपभोक्‍ता  आयोग  को  इस   

 

 

 

 

-2-

आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता     आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर  तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 06 (छ:) माह में करना, सुनिश्चित करे। 

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता   आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद संख्‍या-86/2014 रमेश चन्‍द बनाम उपाध्‍यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, मेरठ उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 06 (छ:) माह में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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