राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
पुनरीक्षण सं0 :- 244/2012
(जिला उपभोक्ता आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद सं0- 642/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23/08/2012 के विरूद्ध)
Anwar Hussain Quraishi aged 59 years S/O Shri Ahmad Hussain Quraishi Presently living at 45 Wynford Heights Crescent, Apartment#1805, North York, Ontario-M3C 1L3, Canada, through its Power of Attorney holder Shri Ravi Malhotra S/O Shri Murari Lal Malhotra r/o 225, Madhuban Colony, Baghpat road, Meerut.
- Revisionist
Versus
Meerut Development Authority, Meerut, through its Secretary.
समक्ष
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
उपस्थिति:
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री वी0एस0 बिसारिया
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
दिनांक:-10.11.2022
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित
परिवाद सं0 642/2003 अनवर हुसैन बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में पारित आदेश दिनांक 23.08.2012 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस आदेश द्वारा जिला उपभोक्ता मंच ने 07.01.2011 को पारित आदेश को वापस लिया है। दिनांक 07.01.2011 को यह आदेश पारित किया गया था कि परिवादी को इसी योजना में ई0डब्लू0एस0 का कोई भूखण्ड आवंटित करें क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी को आवंटित भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है। यथार्थ में दिनांक 07.01.2011 को पारित आदेश प्रकृति में आज्ञात्मक है तथा स्तर में अंतिम है। इस प्रकार का आदेश जिला उपभोक्ता मंच द्वारा किसी परिवाद की सुनवाई के मध्य में पारित नहीं किया जा सकता था। अत: यह आदेश स्वयं में अवैध है। यदि किसी अवैध आदेश को वापस लिया गया है तब कोई अवैधता नहीं है क्योंकि यथार्थ में अवैध आदेश 27.01.2011 का है न कि प्रश्नगत आदेश। अत: पुनरीक्षण आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।
पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना)(सुशील कुमार)सदस्य सदस्य