Monika Mishra filed a consumer case on 16 Nov 2015 against Me . The Computers in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/515/2015 and the judgment uploaded on 29 Jun 2017.
मोनिका मिश्रा पुत्री श्री कमलेष कुमार मिश्रा निवासिनी-111/390, अषोक नगर, कानपुर नगर।
................परिवादिनी
बनाम
1.मे0 दि कम्प्यूटर वर्ल्ड, द्वारा प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेषक, स्थित पता- 111/118, हर्श नगर, कानपुर नगर।
2.मे0 न्यू टेलीफोन प्वाइन्ट द्वाराद्वारा प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेषक, स्थित पता-124/एम/10, गोविन्दनगर, सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग निकट नटराज सिनेमा, कानपुर नगर
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 30.09.2015
निर्णय तिथिः 13.06.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादिनी को विपक्षीगण से आर्थिक, मानसिक, व षारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु रू0 80,000.00, टेबलेट पी0सी0 की कीमत रू0 7200.00 तथा परिवाद व्यय रू0 10000.00 मय संपूर्ण डिक्री धन 18 प्रतिषत वार्शिक ब्याज के दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि परिवादिनी ने एक टेबलेट पी0सी0 इन्टैक्स कंपनी का 1-ठनककल ब्वददमबज (चाकलेट) विपक्षी सं0-1 से रू0 7200.00 में दिनांक 25.11.13 को अपने षिक्षण कार्य हेतु क्रय किया था, जिस पर एक वर्श की गारंटी/वारंटी प्रदान की गयी थी। उक्त टेबलेट का आई.एम.ई.आई. नं0-91125190044 8025 है। उक्त टेबलेट क्रय करने के बाद प्रयोग किये जाने पर उसमें तकनीकी खराबी आने लगी, चार्जिंग प्राबल्म के कारण परिवादिनी को अपने षिक्षण कार्य में परेषानी होने लगी। परिवादिनी ने विपक्षी सं0-1 से संपर्क कर षिकायत किया, तो विपक्षी सं0-1 ने कहा कि यह सेट वारंटी समयावधि में है। इसे आप गोविन्द नगर स्थित विपक्षी संख्या-2 के सर्विस
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सेंटर जो इनटेक्स कंपनी का अधिकृत सर्विस सेंटर है, से रिपेयर करवा लें। परिवादिनी ने उक्त टेबलेट पी0सी0 विपक्षी सं0-2 के सर्विस सेंटर ले गयी, चेक करने पर विपक्षी सं0-2 ने उसे अपने पास जमा कर लिया और रसीद जारी कर दी, जिसका जॉबषीट सं0-408061080002टी001 दिनांकित 06.08.14 है और कहा कि उक्त सेट में चार्जिंग की समस्या है, जिसे ठीक कराकर 15 दिन में दे दिया जायेगा। जब परिवादिनी 15 दिन बाद विपक्षी सं0-2 से संपर्क किया तो विपक्षी सं0-2 के कर्मचारी ने कहा कि इसमें मैन्यूफैक्चरिंग फाल्ट है, जिसे कंपनी से बदलवाकर दिया जायेगा। अन्यान्य बार परिवादिनी, विपक्षी सं0-2 के यहां जाकर टेबलेट पी0सी0 की मांग की जाती रही, किन्तु विपक्षी सं0-2 के कर्मचारी बहाने बताकर टालते रहे। दिनांक 15.09.15 को जब परिवादिनी, विपक्षी सं0-2 के सर्विस सेंटर पुनः गयी और अपने टेबलेट पी0सी0 की मांग की, तो विपक्षी सं0-2 के कर्मचारियों ने स्पश्ट कहा कि आपका सेट ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसे कंपनी भेजा गया था, जो कि कहीं गुम हो गया है। यदि आप कोई पुराना सेट लें, तो हम लेग कोषिष करके, दूसरा सेट दिलवा दें। जब परिवादिनी ने विरोध किया तो विपक्षी सं0-2 के कर्मचारी झगड़े पर आमादा हो गये। फलस्वरूप परिवादिनी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 16.11.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 29.09.15 एवं 07.02.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-5/1 के साथ संलग्नक कागज सं0-5/2 लगायत् 5/3 व कागज सं0-10/1 लगायत् 10/5 तथा लिखित बहस दाखिल किया है।
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निष्कर्श
5.फोरम द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं लिखित बहस का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, प्रष्नगत टेबलेट पी0सी0 की कीमत रू0 72.00.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली हेतु तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादिनी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादिनी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादिनी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय
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पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादिनी को, प्रष्नगत टेबलेट पी0सी0 की कीमत रू0 72,00.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करें तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
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