Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/150/2012

Shri Gajendra Singh - Complainant(s)

Versus

Max Newyork Lfie Insurance Company - Opp.Party(s)

07 Apr 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/150/2012
 
1. Shri Gajendra Singh
R/o Moh. Thakurwara Tehsil Gharmuteshwar Distt. Ghaziabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Max Newyork Lfie Insurance Company
Add:- 13 Mansarovar IInd Floor Delhi Road Thana Majhola Distt Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन-अध्‍यक्ष।

  1.  इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि  विपक्षीगण से उसे बीमा राशि 4,80,000/- रूपया 12  प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज  सहित दिलाई जाय। क्षतिपूर्ति की मद में 50,000/- रूपया और परिवाद व्‍यय  की मद में 20,000/- रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी के पिता स्‍व0 श्री होराम सिंह ने अपने जीवनकाल में विपक्षी सं0-3 के माध्‍यम से विपक्षी सं0-1 व 2 से 4,80,000/- रूपया का दिनांक 27/5/2009 को अपना बीमा कराया था। विपक्षीगण ने दिनांक 30/5/2009 को उनके पक्ष में बीमा पालिसी जारी कर दी। पालिसी हेतु आवेदन करते समय प्रपोजल फार्म के साथ परिवादी के  पिता ने आयु से सम्‍बन्धित अपना वोटर आई0डी0 कार्ड के0जी0एम0 3050812 तथा  परिवार  रजिस्‍टर की  नकल  उपलब्‍ध  कराई थी। पालिसी  में उन्‍होंने परिवादी को नोमिनी बनाया था। परिवादी के पिता की मृत्‍यु  दिनांक 5/6/2009 को हो गई। पिता की मृत्‍यु के बाद परिवादी ने विपक्षीगण सं0-1 व 2 के समक्ष 4,80,000/- रूपये के लिए क्‍लेम  प्रस्‍तुत  किया। क्‍लेम के साथ उसने सभी प्रपत्र उपल्‍बध कराऐ किन्‍तु विपक्षीगण ने  बीमा क्‍लेम यह कहते हुऐ दिनांक 17/12/2009 को निरस्‍त कर दिया कि  परिवादी के पिता को उनकी जीवनकाल में जो वोटर आई0डी0 नम्‍बर के0एम0जी0-3080735 दिया गया था उसके अनुसार प्रपोजल फार्म भरते समय बीमित होराम सिंह की आयु 69 वर्ष न होकर 83 वर्ष थी और चॅूंकि बीमा प्रपोजल के समय बीमित की आयु 75 से अधिक थी अत: बीमा दावा निरस्‍त कर दिया गया। परिवादी के अनुसार उसके पिता की मृत्‍यु  का क्‍लेम  विपक्षीगण ने गलत तथ्‍यों के आधार पर निरस्‍त किया है। प्रपोजल फार्म भरते समय उसके पिता ने अन्‍य के अतिरिक्‍त अपने वोटर आई0डी0 की  जो फोटो प्रति संलग्‍न की थी वह सही थी और उसके अनुसार परिवादी के  पिता की आयु उस समय 69 वर्ष थी। परिवादी ने विपक्षीगण से कई बार  अनुरोध किया कि उसे वे प्रपत्र उपलब्‍ध कराऐं जिनके आधार पर उसका बीमा दावा अस्‍वीकृत किया गया है। परिवादी ने इस सम्‍बन्‍ध में दिनांक 19/5/2011 को पत्र भी विपक्षी सं0-1 व 2 को भेजा किन्‍तु उन्‍होंने उसका कोई उत्‍तर  नहीं दिया। परिवादी के अनुसार उसने विपक्षीगण को एक कानूनी नोटिस दिनांक 02/7/2011 को दिलावाया किन्‍तु उसका भी उत्‍तर विपक्षीगण ने नहीं दिया।
  3. परिवादी ने यह भी अभिकथन किया कि उसने इस बीमा दावे के  सम्‍बन्‍ध में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम ज्‍योतिबाफूलेनगर में परिवाद सं0-93/2011 अजनाम गजेन्‍द्र सिंह बनाम मैक्‍स न्‍यूयार्क लाईफ इन्‍श्‍योरेंस कम्‍पनी लि0 दायर किया था जहॉं से आदेश दिनांक 13/7/2012 द्वारा परिवाद सक्षम न्‍यायालय में दायर करने हेतु परिवादी को वापिस कर  दिया गया उसी आदेश के अनुपालन में उसने यह परिवाद इस फोरम के  समक्ष योजित किया है। परिवादी ने यह कहते हुऐ कि विपक्षीगण ने उक्‍त  कृत्‍यों से सेवा प्रदान करने में कमी की है, परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किऐ जाने की प्रार्थना की।
  4. परिवाद के साथ परिवादी द्वारा बीमा शिडयूल, अपने पिता स्‍व0  होराम  सिंह का वोटर आई0डी0 कार्ड संख्‍या 3050812, परिवार रजिस्‍टर, गांव के  बोवी पुत्र ओमी के वोटर आई0डी0 कार्ड, पिता के मृत्‍यु प्रमाण पत्र, विपक्षी सं0-2 की  ओर से स्‍पीड पोस्‍ट द्वारा प्राप्‍त रिप्‍यूडिऐशन लेटर दिनांकित 17/12/2009, विपक्षीगण  के मैनेजर को परिवादी द्वारा  भेजे गऐ पत्र दिनांक 19/5/2011, विपक्षीगण को भेजे गऐ कानूनी नोटिस दिनांकित 2/7/2011 तथा परिवाद सं0-93/2011 में जिला उपभोक्‍ता  विवाद  प्रतितोष फोरम ज्‍योतिबाफूलेनगर (अमरोहा) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 13/7/2012 की फोटो प्रतियों को दाखिल किया है, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/8 लगायत 3/22 हैं।
  5. विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-9/1 लगायत 9/15 दाखिल हुआ जिसके समर्थन में विपक्षी बीमा कम्‍पनी के चीफ मैनेजर डा0 सैय्यद आसिफ हुसैन ने शपथ पत्र से समर्थित प्रतिवाद पत्र कागज सं0-9/1 लगायत 9/15 दाखिल किया। प्रतिवाद पत्र में कहा गया है कि परिवादी को कोई वाद  हेतुक उत्‍पन्‍न नहीं हुआ, परिवाद में अभिकथित तथ्‍य असत्‍य एवं आधारहीन हैं। परिवादी ने उक्‍त परिवाद परोक्ष उद्देश्‍य की पूर्ति हेतु असत्‍य कथनों के  आधार पर योजित किया है जो  इसी आधार पर खारिज होने योग्‍य है। प्रतिवाद पत्र में अग्रेत्‍तर कहा गया है  कि बीमा हेतु आवेदन करते समय प्रपोजल फार्म में परिवादी के पिता ने  अपनी आयु 69 वर्ष होना बताई थी जबकि जॉंच में यह पाया गया कि उनकी आयु बीमा आवेदन करते समय 83 वर्ष थी। बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार अधिकतम 75 वर्ष तक की आयु तक ही बीमा पालिसी दी जा सकती थी चॅूंकि होराम सिंह की आयु 75 वर्ष से अधिक थी  और उन्‍होंने अपनी आयु गलत बताई थी अत: पत्र दिनांकित 17/12/2006 द्वारा परिवादी का बीमा दावा अस्‍वीकृत कर दिया गया। परिवादी के पिता ने बीमा हेतु आवेदन करते समय अपनी आयु के सम्‍बन्‍ध में मिथ्‍या कथन किऐ और इस प्रकार महत्‍वपूर्ण तथ्‍यों को छिपाया। विपक्षी सं0-1 व 2 की  ओर से अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि बी‍मित ने चॅूंकि प्रपोजल फार्म भरते समय अपनी सही उम्र छिपाई और तत्‍सम्‍बन्‍धी मिथ्‍या कथन किऐ अत: बीमा  पालिसी प्रारम्‍भ से ही शून्‍य थी जिसके आधार पर परिवादी को परिवाद  योजित करने का अधिकार नहीं है। विपक्षीगण ने सेवा प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। यह कि प्रपोजल फार्म भरते समय बीमित स्‍वर्गीय होराम सिंह ने अपना वोटर आई0डी0 संख्‍या- के0जी0एम0 3050812 उपलब्‍ध  कराया था जिसके अनुसार उस समय होराम सिंह की आयु  69 वर्ष थी। उक्‍त तथ्‍यों को सही मानते हुऐ विपक्षीगण सं0-1 व 2 ने स्‍व0 होराम सिंह के नाम प्रश्‍नगत बीमा पालिसी जारी कर दी। बीमा पालिसी की शर्त सं0-20 में यह स्‍पष्‍ट उल्‍लेख है कि यदि बीमित अपनी आयु के सम्‍बन्‍ध  में मिथ्‍या कथन करता है तो उत्‍तरदाता विपक्षीगण को बीमा पालिसी निरस्‍त  करने का अधिकार होगा। बीमा दावा प्राप्‍त होने पर उत्‍तरदाता विपक्षीगण ने तथ्‍यात्‍मक जॉंच कराई। जॉंच के आधार पर इन्‍वेस्‍टीगेटर ने अपनी जॉंच रिपोर्ट प्रस्‍तुत की जिसमें पाया कि बीमित होराम सिंह ने प्रपोजल फार्म के साथ अपनी आयु से सम्‍बन्धित जो अभिलेख प्रस्‍तुत किये वह कूटरचित थे बीमित ने अपनी आयु के सम्‍बन्‍ध में जो वोटर आई0डी0 सं0 के0एम0जी0 3050812 प्रपोजल फार्म के साथ उपलब्‍ध कराया था वह उसका न होकर उन्‍हीं के गांव की  बोवी पत्नि ओमी का था। जॉंच में यह भी पाया गया कि होराम सिंह का वोटर आई0डी0 सं0-के0एम0जी0-3080735 है जिसके अनुसार प्रपोजल फार्म भरते समय उसकी आयु 83 वर्ष थी। जॉंच में यह भी पाया गया कि परिवादी गजेन्‍द्र सिंह का जन्‍म  वर्ष,1945 में हुआ था और बीमित ने प्रपोजल फार्म में अपनी जन्‍मतिथि 01-06-1940 लिखी थी। इस प्रकार परिवादी और बीमित की आयु में मात्र 5 वर्ष का  अन्‍तर था जो यह दर्शाता है कि बीमित की आयु प्रपोजल फार्म में दर्शाई गई उसकी आयु से कहीं अधिक थी, विपक्षीगण के अनुसार उन्‍होंने बीमा क्‍लेम को अस्‍वीकृत करके कोई त्रुटि नहीं की। उन्‍होंने परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की।
  6. विपक्षी सं0-1 व 2 ने प्रतिवाद पत्र के साथ स्‍व0 श्री होराम सिंह द्वारा भरे गऐ प्रपोजल फार्म, होराम सिंह को जारी पालिसी डाकुमेन्‍ट, परिवादी द्वारा प्रेषित डेथ क्‍लेम, डेथ क्‍लेम के सम्‍बन्‍ध में विपक्षीगण सं0-1 व 2 द्वारा कराई गई जॉंच सम्‍बन्‍धी जॉंच आख्‍या, परिवादी गजेन्‍द्र सिंह का वोटरआई0डी0 कार्ड, निर्वाचक नामावली 2009, क्‍लेम अस्‍वीकृत किऐ जाने सम्‍बन्‍धी रिप्‍यूडिऐशन लेटर दिनांकित 17/12/009, जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम ज्‍योतिबाफुलेनगर के समक्ष परिवादी द्वारा योजित परिवाद सं0-93/2011 के परिवादी  पत्र की नकलों को दाखिल किया गया  है, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-9/18 लगायत 9/80 हैं।
  7. विपक्षी सं0-3 नोटिस की तामीला के बावजूद उपस्थित नहीं हुऐ। उन्‍होंने कोई प्रतिवाद पत्र भी दाखिल नहीं किया। फोरम के आदेश दिनांक 03/7/2013 के अनुपालन में परिवाद की सुनवाई विपक्षीसं0-3 के विरूद्ध एकपक्षीय की  गई।
  8. परिवादी ने अपना साक्ष्‍य  शपथ  पत्र 12/1 लगायत 12/4 दाखिल किया।
  9. विपक्षीगण सं0-1 व 2 की ओर से गुडगांव स्थित उनके कार्यालय में सीनियर मैनेजर श्री अनिल शर्मा का साक्ष्‍य  शपथ पत्र 14/1 लगायत 14/6 दाखिल किया गया जिसके साथ पूर्व में विपक्षीगण द्वारा दाखिल प्रपत्रों को  बतौर संलग्‍नक 1 ता 8 प्रस्‍तुत किया गया। यह संलग्‍नक कागज सं0-14/7  लगायत 14/66  हैं।
  10. किसी भी पक्ष ने लिखित बहस दाखिल नहीं की।
  11. बहस की तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता उपस्थित हुऐ। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ। हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
  12. पक्षकारों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादी के पिता स्‍व0 श्री होराम सिंह ने अपने जीवनकाल में विपक्षी सं0-1 व 2 से  एक बीमा पालिसी ली थी। पालिसी दिनांक 31/5/2009 से प्रारम्‍भ हुई। परिवादी के पिता ने बीमा प्रपोजल फार्म दिनांक 27/5/2009 को भरा था  जैसा कि विपक्षी सं0-1 व 2 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के साथ दाखिल प्रपोजल फार्म की नकल कागज सं0-9/46 लगायत 9/50 से प्रकट है। प्रपोजल फार्म में परिवादी के पिता ने अपनी जन्‍मतिथि 01-06-1940 दर्शाई थी।  बीमित राशि 4,80,000/- रूपया थी,पालिसी में स्‍व0 होराम सिंह ने अपने पुत्र परिवादी गजेन्‍द्र सिंह को नोमिनी बनाया था। परिवादी के अनुसार तबीयत खराब होने से दिनांक 5/6/009 को बीमारी के कारण बीमित की मृत्‍यु हो  जाने की पुष्टि विपक्षीगण के जांचकर्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट कागज सं0-9/64 लगायत 9/73 में की है। पिता की मृत्‍यु के बाद परिवादी ने विपक्षी सं0-1 व 2 के समक्ष क्‍लेम प्रस्‍तुत किया जिसे विपक्षीगण ने इस आधार पर  अस्‍वीकृत कर दिया कि बीमित होराम सिंह ने प्रपोजल फार्म में अपनी आयु 69 वर्ष होना बताया था जबकि विपक्षीगण के जांचकर्ता ने जांच में यह पाया कि होराम सिंह की आयु 69 वर्ष न होकर आवेदन करते समय 83 वर्ष थी।  उक्‍त आधार पर बीमा पालिसी की शर्त सं0-20 का उल्‍लंघन माना। क्‍लेम अस्‍वीकृति की सूचना उन्‍होंने परिवादी को रिप्‍यूडिऐशन लेटर दिनांकित 17/12/2009 द्वारा प्रेषित की, रिप्‍यूडिऐशन लेटर की नकल पत्रावली का कागज सं0- 3/13 है।
  13. परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि बीमित स्‍व0 श्री होराम सिंह ने बीमा प्रपोजल फार्म भरते समय अपनी आयु सही लिखी थी, आयु  के प्रमाण स्‍वरूप उन्‍होंने अपनी वोटर आई0डी0 कार्ड सं0 3050812 तथा  अपने परिवाद रजिस्‍टर की नकल दाखिल की थी और यह प्रलेख सही थे।  विपक्षीगण का यह आरोप कि परिवादी के पिता ने बीमा प्रपोजल फार्म भरते समय अपनी सही आयु छिपाई और उसे कम दर्शाया, नि:तान्‍त असत्‍य एवं  आधारहीन है। परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता ने यह भी कहा कि बीमा क्‍लेम  अदा न करने के उद्देश्‍य से विपक्षीगण ने विधि विरूद्ध तरीके से और गलत  तथ्‍यों के आधार पर क्‍लेम को अस्‍वीकृत किया है।
  14.  जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से बहस  हेतु कोई उपस्थित नहीं हुऐ और विपक्षी संख्‍या-3 के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई। पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से दाखिल प्रपत्रों के अनुसार विपक्षी सं0-1 व 2 ने बीमा क्‍लेम प्राप्‍त होने पर उसकी जांच कराई थी। संलग्‍नकों सहित उक्‍त जांच आख्‍या की फोटो प्रति उन्‍होंने अपने प्रतिवाद पत्र एवं साक्ष्‍य शपथ पत्र के साथ दाखिल की है। जांच रिपोर्ट पत्रावली का कागज सं0-9/64 लगायत 9/73 है। विपक्षीगण की जांच आख्‍या तथा क्‍लेम अस्‍वीकृत किऐ जाने सम्‍बन्‍धी परिवादी को भेजे गऐ रिप्‍यूडिऐशन लेटर के  अवलकन से प्रकट है कि जांच में जांचकर्ता ने बीमित स्‍व0 श्री होराम सिंह की वोटर आई0डी0 कार्ड, उसी के गांव की निवासी बोवी पत्‍नी ओमी के वोटर आई0डी0 कार्ड तथा परिवादी के वोटर आई0डी0 कार्ड को विचार में लिया है। जांच आख्‍या के अनुसार बीमित स्‍व0 श्री होराम सिंह ने बीमा प्रपोजल फार्म भरते समय अपना जो वोटर आई0डी0 कार्ड सं0 के00एम0जी0 3050812 प्रस्‍तुत किया था वह गलत था। स्‍व0 होराम सिंह का वोटर आई0डी0 कार्ड उसी के गांव की किसी बोवी पत्‍नी ओमी का था।  जांच आख्‍या में यह भी निष्‍कर्षित किया गया कि बीमित होराम सिंह के पुत्र गजेन्‍द्र सिंह का जन्‍म 1945 में हुआ था जबकि बीमित द्वारा दाखिल वोटर  आई0डी0 के अनुसार बीमित का जन्‍म 1940 में हुआ था इस प्रकार मात्र 5वर्ष की आयु में परिवादी का जन्‍म होराम सिंह के संसर्ग से होना कतई  सम्‍भव नहीं था। जांच आख्‍या में जांच का निष्‍कर्ष निकालने हेतु बीमित के गांव की वर्ष 2009 की निर्वाचक नामावली के संसुगत पृष्‍ठ जिसकी नकल  पत्रावली का कागज सं0-9/79 है, को भी आधार बनाया गया है। इस निर्वाचक नामावली में बीमित होराम सिंह की आयु 83 वर्ष होना लिखा है।
  15. अब  देखना यह है कि क्‍या बीमा प्रपोजल फार्म भरते समय बीमित होराम सिंह ने अपनी सही आयु छिपाई और उसने प्रपोजल फार्म भरते समय  अपनी आयु 69 वर्ष  होना गलत लिखा था।
  16.  उपरोक्‍त प्रश्‍न का उत्‍तर ढ़ूडने हेतु हम बीमित होराम सिंह, बोवी पत्‍नी  ओमी तथा बीमित के पुत्र परिवादी गजेन्‍द्र सिंह के आई0डी0 नम्‍बरों का सिलसिलेवार उल्‍लेख करना आवश्‍यक समझते हैं जो निम्‍नवत् है:-  

1– बीमित होराम सिंह वोटर आई0डी0 कार्ड सं0- के0जी0एम0   3050812 (पत्रावली का कागज सं0-3/9)

 2- बोवी पुत्र ओमी वोटर आई0डी0 कार्ड सं0-के0जी0एम0 3050649 (पत्रावली का कागज सं0-3/11)

 3– गजेन्‍द्र सिंह  वोटर आई0 डी0 कार्ड सं0 3080743 (पत्रावली)    का कागज सं0- 9/70)

  1. विपक्षीगण द्वारा दाखिल जांच आख्‍या के अवलोकन से प्रकट है कि जांच आख्‍या में निकाले गये इस निष्‍कर्ष कि बीमित की आयु 69 वर्ष नहीं थी बल्कि उसकी आयु प्रपोजल फार्म भरते समय 83 वर्ष थी, का दारोमदार मुख्‍यत: निर्वाचक नामावली का कागज सं0-9/71 में उल्लिखित प्रविष्टियों  और बीमित के पुत्र गजेन्‍द्र सिंह के वोटर आई0डी0 कार्ड कागज सं0-9/70 में गजेन्‍द्र  सिंह के जन्‍म के वर्ष पर निर्भर है। निर्वाचक नामावली के क्रमांक सं0-91 पर बोवी पत्‍नी ओमी के नाम का उल्‍लेख है। इसका आई0डी0 नम्‍बर के0जी0एम0 3050812 दिखाया गया है। हम यहां स्‍पष्‍ट करना आवश्‍यक समझते हैं यह वोटर आई0डी0 नम्‍बर के0जी0एम0 3050812 परिवाद के साथ दाखिल  बीमित होराम सिंह के वोटर आई0डी0 का नम्‍बर है जैसाकिहोराम सिंह की वोटर आई0डी0 की नकल कागज सं0-3/9 से प्रकट है। निर्वाचक नामावली में  क्रमांक सं0-91 पर वोटर का नाम तो बोबी पत्‍नी ओमी छपा है किन्‍तु उसका लिंग ‘’ पुरूष ’’ दर्शाया गया है। बोबी के वोटर आई0डी0 कार्ड की नकल की फोटो प्रति परिवादी ने अपने परिवाद के साथ दाखिल की है जो  पत्रावली का कागज सं0-3/11 है। बोबी के वोटर आई0डी0 कागज सं0-3/11 के देखने मात्र से यह स्‍पष्‍ट है कि बोवी कोई महिला न होकर पुरूष है और  वोटर आई0डी0 की नकल कागज सं0-3/11 में वोटर आई0डी0 नम्‍बर 3050649 है। विपक्षीगण ने किसी भी स्‍टेज पर यह नहीं कह  कि बोवी के वोटर आई0डी0 की नकल कागज सं0-3/11 अथवा होराम सिंह  की वोटर आई0डी0 की नकल कागज सं0-3/9 परिवादी अथवा उसे लाभ  पहुँचाने के उद्देश्‍य से किसी अन्‍य ने कूट रचना करके फर्जी तैयार की है।  यदि वास्‍तव में निर्वाचक नामावली के क्रमांक सं0-91 में उल्लिखित बोवी, क्रमांक-106 पर उल्लिखित बीमित होराम सिंह तथा क्रमांक-107 पर  उल्लिखित गजेन्‍द्र सिंह के विवरण तथा इस निर्वाचक नामावली में उल्लिखित उनके वोटर आई0डी0 नवम्‍बर सही हैं तो उक्‍त आशय का विपक्षीगण को प्रमाण प्रस्‍तुत करना चाहिए था जिसे विपक्षीगण दाखिल  नहीं कर  पाये। निर्वाचक नामावली के क्रमांक सं0-91 में  उल्लिखित बोवी का जो विवरण निर्वाचक नामावली में दिया गया है वह  अपने आप में ही अशुद्ध एवं गलत है तब इस विवरण को बीमित की आयु  83 वर्ष होने का आधार कैसे बनाया जा सकता है, इसका पत्रावली में उत्‍तर  हमें नहीं मिला।18.
  2.  निर्वाचक नामावली के क्रमांक-106 पर उल्लिखित बीमित होराम सिंह की आयु 83 वर्ष लिखी होना तथा उसका वोटर आई0डी0 कार्ड नम्‍वर के0जी0एम0 3080735  होना किसी अभिलेख से  प्रमाणित नहीं है।  निर्वाचक नामावली में छपी होराम सिंह तथा बोवी के कालम में अंकित प्रष्टियां प्रकटत: असत्‍य तो हैं ही स्‍वत: विरोधाभाषी भी हैं। बोवी जो एक पुरूष है उसे निर्वाचक नामावली में विवाहित महिला होना दर्शा गया। इस नामावली में छपी प्रविष्टियों को आधार बनाकर स्‍व0 होराम सिंह की  आयु  का निर्धारण  किया जाना युक्तियुक्‍त  दिखाई देता। परिवार रजिस्‍टर की नकल कागज सं0-3/10 में बीमित होराम सिंह का जन्‍म वर्ष 1940 में होना दर्शाया गया है। इस दृष्टि से बीमा प्रपोजल फार्म भरते समय उसकी आयु 69 वर्ष थी।  होराम सिंह ने बीमा प्रपोजल फार्म में अपनी आयु 69 वर्ष अंकित की, जो सही है। गजेन्‍द्र सिंह परिवादी के जन्‍म का वर्ष परिवार रजिस्‍टर में 1962 अंकित है उसकी वोटर आई0डी0 में उसके जन्‍म का वर्ष 1945  होना लिखा  है। परिवार रजिस्‍टर की नकल कागज सं0-3/10, के अवलोकन से प्रकट है कि यह नकल ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्‍ड गजरौला द्वारा सत्‍यापित है। किसी ठोस साक्ष्‍य  के अभाव में  यह  स्‍वीकार किऐ  जाने योग्‍य  नहीं है  कि परिवादर रजिस्‍टर में होराम सिंह तथा परिवादी गजेन्‍द्र सिंह के जन्‍म के वर्ष गलत लिखे हैं। निर्वाचक नामावली  में जिन त्रुटियों का हमने ऊपर उल्‍लेख किया है वे प्रकटत: अशुद्ध हैं साथ ही साथ कहीं-कहीं वे स्‍वत: विरोधाभाषी भी है इन्‍हें परिवार रजिस्‍टर के सापेक्ष हम किसी साक्ष्‍य के अभाव में शुद्ध एवं प्रमाणित नहीं मान  सकते।
  3.  पत्रावली पर उपलब्‍ध अभिलेखों, तथ्‍यों एवं साक्ष्‍य के आधार पर की  गई उपरोक्‍त विवेचना से हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि बीमित होराम सिंह ने बीमा प्रपोजल फार्म भरते समय अपनी आयु 69 वर्ष होना सही लिखा था  और विपक्षीगण ने परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत किऐ गऐ क्‍लेम को अस्‍वीकृत करके त्रुटि की है और यह सेवा में कमी का मामला है। परिवादी चॅूंकि  बीमा पालिसी नोमिनी है अत: उसे परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से  वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज की  दर से बीमा राशि 4,80,000/- रूपया विपक्षी सं0-1 व 2 से दिलाया जाना  हम न्‍यायोचित समझते हैं। मामले के तथ्‍यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत विपक्षी सं0-1 व 2 से परिवादी को क्षतिपूर्ति की मद में 20,000/- रूपया  और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/-रूपया अतिरिक्‍त दिलाया जाना भी न्‍यायोचित होगा। तदानुसार परिवाद स्‍वीकार होने योग्‍य  है।       

 

आदेश

    परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक  की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित 4,80,000/- (चार लाख अस्‍सी  हजार रूपया) की वसूली हेतु यह परिवाद विपक्षी सं0-1 व 2 के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। क्षतिपूर्ति की मद में 20,000/- ( बीस हजार रूपया) तथा  परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- ( दो हजार पाँच सौ  रूपया) परिवादी विपक्षी  सं0-1 व 2 से अतिरिक्‍त पाने का अधिकारी होगा। समस्‍त धनराशि की अदायगी  इस आदेश की तिथि से दो माह  के भीतर की जाय।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य           सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

    07.04.2016          07.04.2016        07.04.2016

     हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 07.04.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

    07.04.2016          07.04.2016         07.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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