( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 1128/2022
रजनीश कुमार श्रीवास्तव
बनाम्
प्रबन्धक मैक्स लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी व एक अन्य
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2-मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
दिनांक : 08-11-2024
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 दुवैल उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह/समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है अत: अपीलार्थी अब अपील को नहीं चलाना चाहता है। अत: अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया। चूंकि उभयपक्ष के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त किया जा चुका है जैसा कि अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है।
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अत: अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1