(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-109/2012
The New India Assurance Company Ltd Versus Mata Prasad Chaurasiya & other
दिनांक : 20.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-27/2008, माता प्रसाद चौरसिया बनाम भारतीय जीवन स्टेट बैंक व अन्य में विद्वान जिला आयोग, बाराबंकी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री जफर अजीज को सुना गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमित दुकान में अग्निकाण्ड के कारण कारित क्षति बीमा पॉलिसी के मूल्यांकन के अनुसार क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाए। जिला उपभोक्ता उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवादी द्वारा बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत किये गये, जिसके आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन किया गया। अत: इस निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, सिवाय इसके कि ब्याज दर 10 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाए।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में ब्याज की देयता 10 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2