Rajasthan

Kota

CC/71/2011

Dolat singh rajawat - Complainant(s)

Versus

Master Nisar Ali - Opp.Party(s)

Om Prakash Sharma

28 Oct 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।

प्रकरण संख्या-71/11
दौलत सिंह राजावत पुत्र हीरा सिंह राजावत निवासी- प्लाट नं. 52, फ्रेण्ड्स कालोनी, बोरखेडा, कोटा, राजस्थान।      -परिवादी।
               बनाम
01.    मास्टर निसार अली, न्यू नेटिव, म्यूजिक बेण्ड, माला रोड, कोटा
   जंक्शन, कोटा, राजस्थान।
02.    मोहीन भाई, मैनेजर, न्यू नेटिव म्यूजिक बेण्ड, माला रोड, कोटा
      जं. कोटा, राजस्थान।                    -विपक्षीगण
समक्ष   :
अध्यक्ष  :        भगवान दास 
सदस्य  :    महावीर तंवर        
सदस्य  :        हेमलता भार्गव 
       परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1  श्री ओम प्रकाश शर्मा, प्रतिनिधि, परिवादी की ओर से।
2  श्री आबिद अब्बासी, अधिवक्ता, विपक्षीगण की ओर से।
 
    निर्णय      दिनांक 28.10.15

     परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि   दिनांक 18.11.10 को अपनी पुत्री के विवाह की बारात के लिये विपक्षीगण से रात 8 बजे से 10 बजे तक बैंड मय जनरेटर एवं सफेद घोडी बुक करवाई थी, इन सभी का 14,000/- रूपये किराया तय हुआ था, जिसके एडवान्स 500/- रूपये अदा किये थे, लेकिन विपक्षीगण नियत समय 8 बजे तक बैण्ड, जनरेटर व घोडी लेकर नहीं आये बल्कि एक घंटे बाद रात 9 बजे आये। उस समय जनरेटर चालू नहीं हुआ, जिससे बारात में लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकी। सफेद धोडी की जगह लाल घोडी लेकर आये। मजबूरी में ढोल बजवाकर बारात की निकासी निकलवाई, इससे उसकी पुत्री के ससुराल वाले, रिश्तेदार एवं परिवारजन के सामने काफी लज्जित होना पडा। परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ।  

     विपक्षीगण के जवाब का सार है कि  परिवाद झूंठा पेश किया है 18.11.10 को बारात की निकासी से पूर्व दिनांक 14.11.10 व 17.11.10 के कार्यक्रम समय पर पूरे करवाये। दिनांक 18.11.10 को निकासी समय से एक घंटे पूर्व ही बैण्ड, जनरेटर आदि लेकर पहुंच गये। 9 बजे तक बाजा बजाते रहे , लेकिन परिवादी के मेहमान, बाराती व   दुल्हा भी तैयार नहीं हुआ, उस समय बरसात आ रही थी। परिवादी ने बरसात में सफेद घोडी के भीगने व कीचड आदि लगने से खराब हो जाने के कारण फोटो एवं विडियोग्राफी भद्दी लगना बताकर दूसरे रंग की घोडी मंगवाई इसलिये परिवादी के कहने पर ही दूसरी घोडी   लाल रंग की मंगवाई गई थी। दुल्हे ने भी सफेद व लाल घोडी में से लाल घोडी पर बैठने की इच्छा जताई थी, इस प्रकार सफेद रंग की घोडी की कहानी झंूठी है। काफी देर तक बैण्ड बजाने पर भी बारात व मेहमान नहीं आये। मेहमान में से एक व्यक्ति का पैर जनरेटर तार से उलझ गया जिससे जनरेटर बंद हो गया उसे तत्काल चालू करवाया गया, इसलिये उनके द्वारा  सेवा में कोई कमी नहीं की गई। परिवादी से 13,500/- रूपये घोडी बदलने के  अतिरिक्त जनरेटर चालू करवाने का चार्ज मांगा, उस पर परिवादी नाराज हो गया और कोई भी राशि अदा नहीं की । उसने कार्य के अनुसार राशि अदा नहीं की, इसी लिये झूंठा केस बनाया है। परिवादी उपभोक्ता भी नहीं है। उसका कोई सेवा-दोष नहीं है। 
    
    परिवादी ने साक्ष्य में  अपने शपथ-पत्र के अलावा विपक्षीगण द्वारा दिये गये बिल, विपक्षीगण को प्रेषित नोटिस ,पोस्टल रसीद आदि की प्रति प्रस्तुत की है। 

    विपक्षीगण ने साक्ष्य में अपने-अपने शपथ-पत्र पेश किये है।

     हमने दोनों पक्षों कीे बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। 

    परिवादी ने स्वयं के अलावा अपने किसी परिजन, मेहमान, रिश्तेदार,बाराती, दुल्हे या उसके परिवारजन किसी का भी शपथ-पत्र अपनी कहानी की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया। उसने काम के पेटे केवल 500/- रूपये एडवान्स दिये, बकाया कोई राशि नहीं दी। यह भी स्वीकार किया है कि 18.11.10 से पूर्व 2 दिनों में विपक्षीगण ने कार्य किया था। विपक्षीगण ने स्पष्ट कहानी रखी है कि सफेद घोडी लाये थे बरसात के कारण परिवादी ने ही दूसरी घोडी मंगवाई तब लाल घोडी लाई गई थी। दुल्हा लाल घोडी पर ही बैठने को तैयार हुआ था, इसके खंडन में दुल्हे का कोई शपथ-पत्र नहीं दिया गया है। जनरेटर मेहमान का पैर तार में उलझने से बंद हुआ उसे इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवाया, उसके चार्ज मांगने पर नहीं दिये। विपक्षीगण की इस कहानी के खंडन में परिवादी ने तथा अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ-पत्र नहीं दिया, इस प्रकार हम पाते है कि परिवादी अपनी कहानी को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।  

     
   आदेश 

     परिवादी  का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 


(महावीर तंवर)              (हेमलता भार्गव)            ( भगवान दास)  
  सदस्य                    सदस्य                   अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद      जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।     प्रतितोष  मंच, कोटा।        प्रतितोष मंच, कोटा।
     निर्णय  आज दिनंाक  28.10.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 


  सदस्य                    सदस्य                   अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद      जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।     प्रतितोष  मंच, कोटा।        प्रतितोष मंच, कोटा।

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