Rajasthan

Kota

CC/53/2007

Hukum chandra jain - Complainant(s)

Versus

Maruti Udyog ltd. - Opp.Party(s)

Shree Dhan kumar jain

17 Apr 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-   53/07

हुकम चंद जैन पुत्र गुलाब चंद जैन आयु 50 वर्ष जाति जैन महाजन निवासी चेनराय जी का कटला, नागदी बाजार बूंदी।                             परिवादी

                    बनाम
01.    मारूति उद्योग लिमिटेड, पालम गुडगाॅव रोड, गुडगाॅव 122015 हरियाणा।
02.    मैसर्स भाटिया एण्ड कंपनी, मारूति डिविजन, कोटा।
03.    नेशनल इंशोरेन्स कंपनी लिमिटेड, झालावाड रोड, कोटा।
04.    नारायण नुवाल प्रो0 मैसर्स श्री जी मोटर्स, कुंभा स्टेडियम के पास, बूंदी।                                               अप्रार्थीगण


    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री धन कुमार जैन,  अधिवक्ता,  परिवादी की   ओर से।
02.    श्री एम पी. सक्सेना, अधिवक्ता,  अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
03.    श्री सतीश पचैरी,   अधिवक्ता,  अप्रार्थीसं. 2 की ओर से।
04.    श्री बी एस यादव,  अधिवक्ता,  अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।
05.    श्री पदम गौतम,   अधिवक्ता,   अप्रार्थी सं. 4 की ओर से।  

 

            निर्णय             दिनांक 17.04.15

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया कि उसने एक मारूति कार अप्रार्थी सं. 2 से दिनांक 31.01.07 को 2,49,787/- रूपये में खरीद की थी, 2,29,285/- रूपये जर्ये डी डी व 18,000/- रूपये अग्रिम राशि, शेष 2,302/- रूपये नकद अदा किये थे। उक्त कार की लिखित मंे वारन्टी दी थी। दिनांक 15.07.07 को बूंदी से आलोद जाते समय रास्ते मे अचानक बंद हो गई जो स्टार्ट नही हुई, तो परिवादी ने अप्रार्थी सं.2 को कार बंद होने की बात बताई तो उसने उस कार को टोचन करके बूंदी उनके आथोराइज्ड सर्विस सेन्टर श्री जी मोटर्स  पर लाकर उसमें जो खराबी हो उसे ठीक करा लो, अप्रार्थी सं. 2 के निर्देशानुसार उक्त कार को बंदी रिपेयर कराने के लिये लाया तो मेकेनिक बाद जांच बताया कि उसकी कार के इंजन में दरार आ गई और लोहे का छोटा सा टुकडा निकल कर टूट गया, जिसके कारण इंजन खराब हो गया। उक्त कार को ठीक कराने में 14,859/- रूपये का खर्चा आया, जिसके बिल वगैरा बीमा कंपनी को भेज दिये । दिनांक 13.09.07 को अप्रार्थी सं. 3 का पत्र आया कि कार में मेकेनिकल खराबी है तथा मेकेनिकल ब्रेक डाउन होने के कारण कार को ठीक कराने में आया खर्चा 14,859/- रूपये कंपनी द्वारा देय नहीं होने से परिवादी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। परन्तु कार वारंटी में होने के कारण उक्त राशि का भुगतान कार वितरण संस्थान या विक्रेता में से कोई करेगा। उक्त राशि की मांग अप्रार्थी सं.1 व2 से की गई, परन्तु अप्रार्थी सं.1 व 2  ने देने से इंकार कर दिया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस अप्रार्थी सं. 1,2,3 को भिजवाया उक्त तीनो ही अप्रार्थीगण ने परिवादी की उक्त राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया है। अप्रार्थी सं.1,2,3 द्वारा परिवादी के क्लेम का भुगतान न कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थी सं1,2व 3 से बीमा क्लेम की राशि मय ब्याज, ंमानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे। 


    अप्रार्थीगण ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि 


    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    क्या परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 

02.    क्या परिवाद मियाद बाहर है ?

    

 

03.    क्या अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    उभय पक्षांे को सुना गया । पत्रावली का अध्य्यन अवलोकन किया 
03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। 

 

 

                आदेश 

 

     परिवादी हुकम चंद जैन का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-
01.    अप्रार्थीगण, परिवादी को क्षति के रूप में 1,00,000/- रूपये अक्षरे एक लाख रूपये     अदा करे।
02.    अप्रार्थीगण, परिवादी को मानसिक, शारीरिक क्षति के 3,000/- रूपये, अक्षरे तीन     हजार रूपये तथा 2,000/- रूपये अक्षरे दो हजार रूपये परिवाद खर्च के अदा     करे। 
03.    अप्रार्थीगण आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से 6 माह के अंदर करे।  


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 17.04.15 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।


   सदस्य                            अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

 

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