Rajasthan

Kota

CC/283/2005

Sandeep saxena - Complainant(s)

Versus

Manufacturer, Officer Choice Whisky - Opp.Party(s)

Rajesh Saraswat

14 May 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-283/05

संदीप सक्सेना पुत्र के.बी. सक्सेना आयु 48 साल जाति कायस्थ, निवासी नयापुरा, पुलिस थाने के सामने, कोटा, राजस्थान।                             परिवादी

                    बनाम

01.    निर्माता, आफिसर च्वाईस व्हिीस्की,, एफ-40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,    कालाडेरा, चैमू, जिला जयपुर राजस्थान।
02.    बी.डी.ए. लिमिटेड, जरिये एम डी/मैनेजर, पता- 12 एवरग्रीन इंडस्ट्रीयल     एस्टेट,     शक्ति मिल्स लेन हाईन्स रोड, महालक्ष्मी     मुम्बई-11 (कारापोरेट आफिस)
03.    लक्की वाईन्स, प्रोपराईटर- बलविन्दर सिंह चावला पुत्र हरप्रीत सिंह चावला, जाति     सिख, पता- जोन. 1 शाॅप नं. 4 रानी जी की धर्मशाला के सामने, स्टेशन     रोड,कोटा जं., कोटा। (दुकानदार/विक्रेता)                अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री राजेश प्रकाश सारस्वत, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।
02.     अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
 

 

            निर्णय             दिनांक 13.05.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने अप्रार्थी सं.3 से आफिसर च्वाईस की एक शराब की बोतल 175/- रूपये में खरीद की , जिसकी निर्माण दिनांक 15.05.05 तथा बैच नं. 8-901544-011120 है। उक्त बोतल में मरा हुआ कीडा था। परिवादी अप्रार्थी सं. 3 से बोतल बदलवाने को कहा तो बदलने से इंकार कर दिया। परिवादी यदि उक्त बोतल की शराब को पीता तो वह मर सकता था, इसप्रकार अप्राथी्रगण ने उक्त मरे हुये कीडे की शराब की बोतल देकर उसकी शिकायत करने पर उसे बदल कर नही देकर उसकी सेवा में कमी की है। परिवादी ने उक्त शराब की एफ एस एल रिपोर्ट भी करवाई है जिसमें मरी हुई चिटी पाया जाना और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक बताया है। इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से शराब खरीद की राशि, मानसिंक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।  
    अप्रार्थी सं.1 व 3 के विरूद्ध दिनांक 08.04.15 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 2 का दिनांक 02.03.06 को जवाब बंद किया जा चुका है। 


    अप्रार्थीसं. 3 ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया कि और स्वीकार किया है कि परिवादी द्वारा बोतल बदलवाने के लिये आना तथा उसके द्वारा बोतल बदलने से इंकार करना स्वीकार किया है। अप्रार्थी सं. 3 ने अपने जवाब में कथन किया उसने तो आबकारी विभाग द्वारा दी गई सील्ड बोतल परिवादी को बेची थी, उसने परिवादी की सेवा में कोई कमी नही की है। परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।  

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01.    आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थी सं. 3 के जवाब से, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 
02.    आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?

    परिवादी की एक पक्षीय बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि परिवादी ने अप्रार्थी सं. 3 से आफिसर च्वाईस की एक शराब की बोतल 175/- रूपये में खरीद की थी और उसमें मरा हुआ कीडा था, उक्त कथनों की पुष्टि परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थी सं. 3 के जवाब व एफ एस एल रिर्पोट से होता है। एफ एस एल रिपोर्ट में परिवादी द्वारा खरीदी गई शराब को स्वास्थ्य के लिये हानिकार बताया है। अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा निर्मित व दी गई शराब का बेचान किया है। अतः अप्रार्थी संत्र 3 का कोई सेवा दोष प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर  अप्रार्थी सं. 1व2 का दोष साबित पाया जाता है। 
03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थी 1व 2 के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः स्वीकार   किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादी संदीप सक्सेना का परिवाद अप्रार्थीसं 1व2 के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

01.    अप्रार्थी सं. 1व 2 संयुक्ततः अथवा पृथकततः परिवादी को 175/- रूपये शराब की     बोतल खरीद की राशि  अदा करेगे। 
02.    अप्रार्थीगण संयुक्ततः अथवा पृथकततः परिवादी को मानसिक क्षति 2,000/-            रूपये अक्षरे दो हजार रूपये, परिवाद खर्च 2,000/- रूपये,अक्षरे दो हजार रूपये     अदा करे।
03.    अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है। 
04.    अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से एक माह के अदर     करे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 13.05.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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