(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2464/2013
डा0 भोला नाथ गुप्ता बनाम मंशा राम
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 21.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-11/2008, मंशाराम बनाम डा0 भोलानाथ गुप्ता में विद्वान जिला आयोग, फैजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.9.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से पर्याप्त तामीला के बावजूद कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए अंकन 75,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए आदेशित किया है।
3. अपील के ज्ञापन तथा मौखिक बहस का सार यह है कि अपीलार्थी डा0 राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक है, इसलिए उनके विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है तथा इलाज के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही भी नहीं बरती गई है।
4. चूंकि परिवादी ने स्वंय कथन किया है कि विपक्षी डा0 भोला नाथ गुप्ता को दिखाया गया, जो राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक हैं, इसलिए राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक के विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा गैर उपभोक्ता विवाद पर पारित निर्णय/आदेश अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है तथा परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2