(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या-286/2012
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 बनाम मनोज कुमार
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
10.07.2023
परिवाद संख्या-76/2012, मनोज कुमार बनाम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में विद्वान जिला आयोग, फर्रूखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.8.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के कनिष्ठ सहायक श्री मनोज कुमार को सुना गया तथा प्रश्नगत आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
विद्वान जिला आयोग ने वाद लम्बित रहने के दौरान अंकन रू0 1.90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत शुल्क वसूलने के लिए आदेशित किया है। चूंकि विद्युत शुल्क की वसूली बाधित नहीं है, इसके पूर्व परिवादी द्वारा अंकन 16,000/-रू0 दिनांक 31.7.2012 को जमा किए गए थे। चूंकि विद्युत शुल्क की वसूली अपवर्जित नहीं है और अंतिम निस्तारण करते समय वास्तविक विद्युत शुल्क का निस्तारण किया जा सकता है, इसलिए इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। अत: प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन खारिज होने योग्य है।
तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3