Rajasthan

Kota

CC/252/2006

Pankaj sharma - Complainant(s)

Versus

Manoj kumar choudary - Opp.Party(s)

Sanjeev Jain

14 May 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-252/06

पंकज शर्मा पुत्र राजेन्द्र नारायण शर्मा आयु 35 साल जाति ब्राहमण निवासी- 18 रेलवे हाउसिंग सोसायटी, माला रोड, कोटा जंक्शन, कोटा, राजस्थान।       परिवादी

                    बनाम

01.    मनोज कुमार चैधरी, लाईसेन्सी, दुकान नम्बर-33, कोटडी गोधनपुरा, कोटा।
02.    मै. रोशेज बेवरीज लिमिटेड निमराना जिला अलवर राजस्थान।
03.    जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, कोटा।        अप्रार्थीगण

 

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.     परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
02.     अप्रार्थी सं. 1व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
03.     अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक 08.04.15 को कार्यवाही निरस्त की गई।


            निर्णय             दिनांक 14.05.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने दिनांक 07.05.05 को एक बीयर हेवर्ड 5000, 650 एम एल 55/- रूपये मे अप्रार्थी सं. 1 से खरीद की थी, जिसका बैच नं. एच एस पी-36 तथा निर्माण तिथि अप्रेल 05 अंकित थी। उक्त बीयर को देखने पर पाया कि उसमें 4-5 इंच का कचरा पडा हुआ था। परिवादी ने अप्रार्थी सं. 1 से उक्त बोतल बदल कर दूसरी बोतल देने के लिये कहा तो उसने देने से इंकार कर दिया और कहा कि बोतल कंपनी में जायेगी और वहाॅ से बदलकर आयेगी तब दूसरी बोतल देगा। परिवादी ने अप्रार्थी सं.1 से बिल मांगा तो कच्चा बिल दे दिया। परिवादी ने अप्रार्थीगण को नोटिस भी दिया परन्तु कोई जवाब नहीं दिया और न ही दूसरी बोतल दी। अप्रार्थीगण ने दूसरी बोतल न देकर परिवादी की सेवा में कमी बरती है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से बोतल की राशि, मानसिक क्षति, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।   

 

 

    अप्रार्थी सं. 1 व 2 का जवाब दिनांक 19.01.2009 को बंद कर दिया  गया है तथा अप्रार्थी सं0 2 के खिलाफ कार्यवाही दिनांक 08.04.2015 की आदेशिका के अनुसार निरस्त की गई। 
    

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01.    आया परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थी सं.1 के कच्चे बिल से परिवादी, अप्रार्थी सं. 1व 3 का उपभोक्ता है। परिवादी अप्रार्थी सं. 2 का उपभोक्ता नहीं है। 
02.    आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?

    परिवादी के परिवाद एवं उसमें स्थित रेकार्ड को देखने से स्पष्ट होता है कि परिवादी ने अप्रार्थी सं.1 से दिनांक 07.05.05 को एक बीयर हेवर्ड 5000, 650 एम एल 55/- रूपये एवं बैच नं. एच एस पी -36 व निर्माण तिथि अप्रेल 2005 है, को देखने से उसमें 4-5 इंच का कचरा दिखाई दिया जिसकी शिकायत अप्रार्थी सं.1 से की तो उसने बोतल बदल कर नई बोतल देने से इंकार किया और कहा की जब बोतल कंपनी से बदलकर आवेगी तब दे दूंगा। अप्रार्थीगण ने बोतल नहीं बदल कर उसकी सेवा में कमी की है। परिवादी के उक्त कथन अप्रार्थी सं. 1व 3 के द्वारा मंच में उपस्थित होकर मौखिक रूप से या दस्तावेजी साक्ष्य खंडन नहीं करने के कारण हमारे समक्ष परिवादी कथनों को मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। अप्रार्थी सं. 1व 3 ने परिवादी की उक्त विवादित बोतल नही बदल कर उसकी सेवा में कमी की है। परिवादी अप्रार्थी सं1व 3 के विरूद्ध सेवा में कमी को साबित करने में सफल रहा है। 

03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थी सं. 1व 3 के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः स्वीकार   किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादी पंकज शर्मा का परिवाद अप्रार्थी सं. 1 व 3 के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

01.    अप्रार्थी सं. व1 3 संयुक्ततः अथवा पृथकततः परिवादी को 55/- रूपये तथा  अदा     करेगें। 
02.    अप्रार्थी सं. 1 व 3 संयुक्ततः अथवा पृथकततः परिवादी को मानसिक क्षति     1,000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये, परिवाद खर्च 1,000/- रूपये,अक्षरे एक     हजार रूपये अदा करे।
03.    अप्रार्थी  सं. 1 व 3 संयुक्ततः अथवा पृथकततः  उक्त आदेश की पालना निर्णय के     दिनांक से एक माह के     अंदर करे। 
04.    अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक 08.04.15 की आदेशिका के अनुसार कार्यवाही     निरस्त की गई।

     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 14.05.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.