(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1066/2003
मैनेजर, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा एक अन्य बनाम मंजू सिंह पत्नी स्व0 विनय कुमार राय
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 27.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-157/2001, मन्जू सिंह बनाम प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, वाराणसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.3.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने बीमाधारक की मृत्यु पर बीमित धनराशि अंकन 1,50,000/-रू0 15 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. चूंकि बीमाधारक के पक्ष में बीमा पालिसी जारी करना, बीमाधारक की मृत्यु होना, बीमा क्लेम प्रस्तुत होना बीमा निगम को स्वीकार है। अत: इन बिन्दुओं पर अतिरिक्त विवेचना की आवश्यकता नहीं है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई अवैधता जाहिर नहीं होती, सिवाय इसके कि ब्याज दर अत्यधिक उच्च दर (15) से निर्धारित किया गया है, जिसे 06 प्रतिशत किया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.03.2003 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज दर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2