राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-245/2023
इम्पीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड व एक अन्य
बनाम
मंशा साहनी व दो अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एश्वर्य प्रताप सिंह,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 29.11.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
पुकार हुई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एश्वर्य प्रताप सिंह उपस्थित हुए, जिनके द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते से सम्बन्धित समझौता पत्र की छायाप्रति व वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।
तदनुसार प्रस्तुत अपील पक्षकारों के मध्य हुए उपरोक्त समझौता को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम रूप से निरस्त की जाती है।
अंतरिम आदेश यदि कोई हो तो उसे समाप्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1