राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1801/2024
मै0 भविष्य इण्डिया ग्रुप व एक अन्य
बनाम
मांगे लाल पुत्र श्री खरग सिंह
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री शेष नारायण पाण्डेय,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक: 05.12.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शेष नारायण पाण्डेय को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या-374/2022 मांगे लाल बनाम भविष्य इण्डिया ग्रुप व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.04.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।
अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय का ध्यान संलग्नक-5 (पृष्ठ संख्या-38), जो कि जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश फलक की प्रति है, की ओर आकर्षित किया, जिसमें परिवाद योजित किए जाने की तिथि 13.07.2022, नोटिस जारी किए जाने की तिथि 25.08.2022 व अगली निश्चित तिथि 10.11.2022 नियत है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दिनांक 10.11.2022 को बिना नोटिस सर्विस की आख्या उल्लिखित करते हुए एकपक्षीय रूप से विपक्षी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की है।
बिना किसी गुणदोष पर व्याख्या करते हुए मैं इस मत का हूँ कि अपील अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.04.2023 अपास्त किया जाए तथा इस प्रकरण को जिला उपभोक्ता आयोग को इस
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निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या-374/2022 मांगे लाल बनाम भविष्य इण्डिया ग्रुप व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.04.2023 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
उभय पक्ष द्वारा अगली निश्चित तिथि पर जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
तदनुसार जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2025 की तिथि निर्धारित की जाती है।
इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/परिवादी को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थीगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थीगण को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1