(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-971/2014
Somai Prasad aged about 40 years, S/O Sri Braj Lal, R/O Chhawni Sarkar, Jail Road, Civil Lines, Post Office Gonda, District Gonda.
Appellant
Versus
- Manager, Mangalam Gas Agency, near Avas Vikas Colony, Kachchey Baba Ashram, Post office Gonda, District Gonda.
- Manager, (Regional) Bharat Petroleum Corporation Ltd. Behraich Road, Post Office Gonda, Gonda District Gonda.
- Manager, Bharatiya Petroleum Corporation Ltd, Gauriganj Tikariya Post Gauriganj District Gonda
Respondents
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस0पी0 पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई नहीं
दिनांक: 27.07.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-58/2013, सोमई प्रसाद बनाम प्रबन्धक, मंगलम गैस एजेन्सी में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 11.03.2014 के विरूद्ध यह अपील बढोत्तरी हेतु प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय/आदेश द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद विपक्षी सं0 1 के विरूद्ध स्वीकार करते हुए मानसिक कष्ट के रूप में 1,000/- रू0 क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय हेतु 1,000/- रू0 का आदेश पारित किया गया।
2. इस निर्णय/आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में जो 1,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति लगायी गयी है, वह अत्यधिक कम है। अत: क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ायी जाये।
3. केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश साक्ष्य की सही व्याख्या पर आधारित है, जिसके निष्कर्ष में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है, परन्तु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गई है कि विद्धान जिला मंच ने मानसिक कष्ट के रूप में क्षतिपूर्ति 1,000/-रू0 निर्धारित की है, जो अत्यधिक कम है, जिसे बढ़ाये जाने हेतु कथन किया गया है। अत: पीठ के मत में मानसिक कष्ट के रूप में क्षतिपूर्ति 5,000/-रू0 किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील तदनुसार आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 11.03.2014 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि मानसिक कष्ट के रूप में क्षतिपूर्ति 5,000/- रू0 की जाती है। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता अयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
27.07.2023
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2